(अ) किसानों के ऋण की सुविधा
क्र.सं. |
ऋण सुविधा |
सहायता का पैमाना |
1 |
ब्याज सहायता पर फसल ऋण प्रतिभूति (सिक्योरिटी)की आवश्यकता |
प्रति वर्ष 7 प्रतिशत या निर्धारित ब्याज दर पर कृषक का फसल विवरण के अनुसार फसल ऋण तथा सही समय पर ऋण चुकता करने पर ब्याज पर छूट दी जाती है।
एक लाख रूपये तक के कृषि ऋण के लिए किसी प्रतिभूति (सिक्योरिटी) की आवश्यकता नहीं है। |
2 |
किसान क्रेडिट कार्ड |
यह एक अत्यन्त सुगम योजना है और इसके अन्तर्गत किसानों को फसल ऋण सुविधा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उपलब्ध है। किसानों को अधिकतम रु. 50000/- तक प्रति फसली मौसम में। |
3 |
निवेश ऋण |
किसानों का उनके निवेश उद्देश्य जैसेः- सिंचाई, कृषि मशीनीकरण, रोपण, बागवानी एवं कटाई उपरान्त प्रबंधन इत्यादि के लिये भी सस्ते ब्याज दर पर बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध है। |
निकटतम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शाखा, आंचलिक ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी ऋण समितियां
स्त्रोत : किसान पोर्टल,भारत सरकार
अंतिम बार संशोधित : 2/21/2020
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