सरकार विविध प्रकार के सामानों की एकमात्र सबसे बड़ी खरीदार है। लघु उद्योग क्षेत्र से इन सामानों की खरीद का हिस्सा बढ़ाने की दृष्टि से वर्ष 1955-56 में सरकारी भंडार खरीद कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। एनएसआईसी, सरकारी खरीद में भाग लेने के लिए एकल बिन्दु पंजीकरण स्कीम के अन्तर्गत सूक्ष्म व लघु उद्यम इकाइयों को पंजीकृत करता है।
एनएसआईसी की एकल बिन्दु पंजीकरण स्कीम के अन्तर्गत पंजीकृत यूनिटें, भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली की गजट अधिसूचना दिनांक 23.03.2012 द्वारा यथा अधिसूचित ''सूक्ष्म और लघु उद्यमों' के लिए पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी आर्डर, 2012'' के अधीन लाभ प्राप्त करने की पात्र है।
निशुल्क निविदा सैट जारी करना।
बयाना जमा राशि के भुगतान से छूट
निविदा में भाग ले रही सूक्ष्म व लघु उद्यम यूनिटों जो एल-1 +15% के मूल्य बैंड में दरें उदधृत करती हैं, को भी अपनी दरों को एल-1 मूल्य तक नीचे लाते हुए मांग के 20% भाग को सप्लाई करने के लिए अनुमत किया जाएगा, यदि एल-1 गैर सूक्ष्म व लघु उद्यम है।
प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम सूक्ष्म व लघु उद्यमों के उत्पादों एवं प्रदान की गई सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद के न्यूनतम 20% का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करेगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों से20% खरीद की वार्षिक जरूरत में से 4% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के स्वामित्व वाली यूनिटों के लिए चिन्हित किय जाएगा। पीपीपी आदेश दिनांक 23.03.2012 के अनुसार सम्पूर्ण खरीद का लक्ष्य 01.04.2015से अनिवार्य होगा।
उपरोक्त के अतिरिक्त सूक्ष्म व लघु उद्यम के क्षेत्र से एकमात्र खरीद के लिए 358 मदों को आरक्षित किया गया है। (नीचे पीडीएफ फार्मेट में सूची दी गई है।
सभी सूक्ष्म और लघु उद्यम जिनका पंजीकरण उद्योग निदेशक/जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय में उत्पादन/सर्विस उद्यमों के रूप में किया गया है अथवा जिनके पास उद्यमी ज्ञापन (ईएम पार्ट-II) की पावती है,एनएसआईसी में एकल बिन्दु पंजीकरण स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण के लिए पात्र हैं।
सूक्ष्म व लघु उद्यम जो पहले से ही कमर्शियल उत्पादन शुरू कर चुके है, लेकिन उनको अस्तित्व में आधे एक वर्ष नहीं हुआ है, ऐसे सूक्ष्म व लघु उद्यमों को एकल बिन्दु पंजीकरण स्कीम के अंतर्गत 5 लाख रूपए की आर्थिक सीमा के साथ अंतिम पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है जो पंजीकरण फीस तथा जरूरी कागजात प्राप्त करने के बाद जारी होने की तारीख से केवल एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।
सूक्ष्म व लघु उद्यम को या तो विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाइन अथवा निर्धारित आवेदन पत्र की दो प्रतियों में यूनिट के नजदीक स्थित एनएसआईसी के सम्बन्धित जोनल/शाखा कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होता है। आवेदन पत्र को भरने एवं कागजात इत्यादि को पूरा करने में यदि कोई कठिनाई आती है तो एनएसआईसी के किसी भी जोनल शाखा कार्यालय से परामर्श लिया जा सकता है। आवेदन पत्र जिसमें आवेदन करने सम्बन्धी शर्तें दी गयी होती हैं, एनएसआईसी के सभी कार्यालयों में निशुंल्क उपलब्ध है।
आवेदन पत्र के साथ संलग्न दिशानिर्देशों में कागजातों के लिए जांच सूची भी उपलब्ध कराई गयी है, जिसे आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
पंजीकरण, नवीकरण और किसी अन्य संशोधन आदि के लिए पंजीकरण फीस सूक्ष्म व लघु उद्यम के नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार नेट बिक्री टर्नओवर पर आधारित होती है। फीस का ढांचा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :
क्रम स. |
श्रेणी (टर्नओवर आधारित) |
फीस |
1. |
क्ष्म व लघु उद्यमों के नए पंजीकरण के लिए फीस : क 100 लाख रूपए तक नेट बिक्री टर्नओवर हेतु ख 100 लाख रूपए से अधिक नेट बिक्री टर्नओवर हेतु |
क 5000 -रू ख 5000 रू और प्रत्येक 100 लाख रूपए के अतिरिक्त नेट बिक्री टर्नओवर के लिए 2000 रूपए (यथा लागू सर्विस टैक्स अतिरिक्त |
2. |
क भंडार में (गुणात्मक एवं मात्रात्मक संशोधन कराने के लिए फीस; आर्थिक सीमा में परिवर्तन करने अथवा प्रमाण पत्र में कोई अन्य संशोधन कराने के लिए फीस; और ख सरकारी खरीद के पंजीकरण का नवीकरण कराने के लिए फीस (प्रत्येक2 वर्ष) |
उपरोक्त क्रम सं 1 में यथा उल्लिखित चार्जेज का 50% |
3. |
सक्षमता प्रमाण पत्र यदि कोई कोन्ट्रेक्ट जो पंजीकरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित क्षमता और आर्थिक सीमा से अधिक होता है तो निरीक्षण एजेन्सी से अनुरोध किया जाएगा कि वह यूनिट पर लम्बित लोड को ध्यान में रखते हुए अधिक मूल्य के कौन्ट्रेक्ट को निष्पादित करने के लिए यूनिट की सक्षमता का मूल्याकंन करने हेतु यूनिट का निरीक्षण करे। निरीक्षण एजेन्सी की सिफारिश पर एनएसआईसी द्वारा क्रय विभाग को सक्षमता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। |
5000/- रू. (निरीक्षण एजेंसी के निरीक्षण चार्जेज तथा यथा लागू सभी अन्य टैक्स अलग से चार्ज किए जाएंगे) |
4. |
रियायत |
केवल 20% |
|
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के स्वामित्व में सूक्ष्म और लघु उद्यम तथा समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित सूक्ष्म और लघु उद्यम |
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के तकनीकी निरीक्षण के लिए शाखा कार्यालयों द्वारा ली जा रही फीस में कोई परिवर्तन नहीं। |
उपरोक्त सारणी में यथा उल्लिखित पंजीकरण फीस निरीक्षण एजेंसी द्वारा लिए गए निरीक्षण चार्जेज से अलग है। निरीक्षण ऐजेंसी द्वारा यथा निर्धारित चार्जेज यूनिट द्वारा वहन किए जाते हैं। जब तक निरीक्षण ऐजेंसी अपने चार्जेज में कोई संशोधन नहीं करती है, तब तक निरीक्षण ऐजेंसी द्वारा वर्तमान निरीक्षण फीस ही चार्ज की जाएगी जो कि निम्नलिखित है :
क एमएसएमई- - डीआई/की निरीक्षण फीस
क्रम सं |
संयत्र एवं मशीनरी में निवेश |
एमएसएमई डीआई की निरीक्षण फीस |
1 |
5 लाख रूपए तक |
1250 रूपए
|
2 |
5 लाख रूपए से अधिक 25 लाख रूपए तक |
2000 रूपए
|
3 |
25 लाख रूपए से अधिक 100 लाख रूपए तक
|
3,500/-रूपए |
4 |
100 लाख रूपए से अधिक 500 लाख रूपए तक |
5000 रूपए |
ख प्रत्यक्ष निरीक्षण करने के लिए मैसर्स राइट्स लिमिटेड तथा मैसर्स कंसलटेंसी डेवलेपमेन्ट सेंटर(सीडीसी को सूक्ष्म व लघु उद्यमों द्वारा देय व्यवसायिक फीस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जो कि इस प्रकार है :
राइट्स द्वारा 01.04.2013 से लागू |
सूक्ष्म उद्यमों के लिए 6000/- रू. (टैक्स व यात्रा खर्चे सहित) और लघु उद्यमों के लिए 8000/-रू. (टैक्स व यात्रा खर्चे सहित)
|
सीडीसी द्वारा |
सूक्ष्म उद्यमों के लिए 6000/ रू. प्रति यूनिट + यथालागू सर्विस टैक्स लघु उद्यमों के लिए 8000/ रू. प्रति यूनिट + यथालागू सर्विस टैक्स |
सूक्ष्म व लघु उद्यम यूनिटों को या तो विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन अथवा अपेक्षित फीस एवं कागजातों के साथ अपना आवेदन पत्र (दो प्रतियों में) अपने नजदीक स्थित एनएसआईसी के जोनल/शाखा/उप कार्यालय/विस्तार कार्यालय में प्रस्तुत करना होता है।
सूक्ष्म व लघु उद्यम यूनिटों द्वारा प्रस्तुत सरकारी खरीद पंजीकरण के आवेदन पत्र की दूसरी प्रति, जरूरी कागजातों की प्रतियां तथा संबंधित निरीक्षणकर्ता ऐजेंसी के पक्ष में देय निरीक्षण चार्जेज के अपेक्षित ड्राफ्ट/पे आर्डर, संबंधित एमएसएमई-डीआई/राइट्स/सीडीसी को भेज दी जाती हैं और उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे सूक्ष्म व लघु उद्यम यूनिट का तकनीकी निरीक्षण करें तथा इस संबंध में अपनी सिफारिशें भेजें।
निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद एनएसआईसी सिफारिश के अनुसार मदों/भंडार के लिए सूक्ष्म व लघु उद्यम यूनिट को सरकारी खरीद पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर देता है।
कंपनी की आर्थिक सीमा, पिछले तीन वर्षों के लेखा परीक्षित तुलन पत्रों में दर्शाई गयी यूनिट की शुद्ध बिक्री टर्नओवर के आधार पर निर्धारित की जाती है।
गणना करने का सैम्पल
गणना करने का सैम्पल
शुद्ध बिक्री = कुल बिक्री - सभी शुल्क, कर, रिटर्न्स आदि
पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी की शुद्ध बिक्री के विवरण:-
2007-08: 50 लाख रू.
2008-09: 75 लाख रू.
2009-10: 80 लाख रू.
अत : आर्थिक सीमा का निर्धारण (50+75+80)/3 x 50%=34.26 लाख रू. अर्थात 34 लाख रू.
यदि कंपनी/साझेदारी प्रतिष्ठान/स्वामित्व वाली यूनिट पिछले तीन वर्षों में से एक वर्ष के लिए घाटे में रही है, तो उसकी आर्थिक सीमा की औसत शुद्ध बिक्री टर्नओवर के 40% पर निर्धारित की जाएगी।
इसी प्रकार, यदि सूक्ष्म व लघु उद्यम यूनिट पिछले तीन वर्षों में से दो वर्षों के लिए घाटे में रही है, तो उसकी आर्थिक सीमा पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध बिक्री टर्नओवर के 30% पर निर्धारित होगी।
सूक्ष्म व लघु उद्यम यूनिट के तीनों वर्षों में घाटे में रहने की स्थिति में यूनिट की आर्थिक सीमा पिछले तीन वर्षों के दौरान उसकी औसत शुद्ध बिक्री टर्न ओवर के 20% पर निर्धारित की जाएगी। प्रारंभिक पंजीकरण के मामलों में यदि फर्म तीन वर्षों से कम अवधि के लिए अस्तित्व में रही है तो उसकी आर्थिक सीमा को पिछले वर्ष के औसत शुद्ध बिक्री मूल्य के 50% पर निर्धारित किया जा सकता है जिसके लिए लेखापरीक्षित लेखे उपलब्ध कराने होंगे।
ख. यदि उद्यम यूनिट का टर्नओवर पिछले तीन वर्षों में लगातार धीरे-धीरे बढ़ा है और यूनिट लगातार लाभ की स्थिति में चल रही है,तो उसकी आर्थिक सीमा को पिछले वर्ष में प्राप्त किए गए शुद्ध बिक्री टर्नओवर के 50% पर निर्धारित किया जाएगा।
उदाहरण के लिए
यदि पिछले तीन वर्षों अर्थात 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान टर्नओवर लगातार धीरे धीरे बढ़ा है और 2009-10 में उच्चतम रहा है तो इस स्थिति में आर्थिक सीमा को वर्ष 2009-10 में प्राप्त की गयी उच्चतम शुद्ध बिक्री/टर्नओवर को आधार मानते हुए निर्धारित किया जाए। अन्य शर्तें वही रहेंगी।
एकल बिन्दु पंजीकरण स्कीम (संशोधित 2003 के अधीन सूक्ष्म व लघु उद्यम यूनिट को दिया गया सरकारी खरीद पंजीकरण प्रमाण पत्र 2 वर्षों के लिए वैध होगा और प्रत्येक दो वर्षों के बाद, भडारों के विनिर्माण/उत्पादन कार्य में लगी पंजीकृत सूक्ष्म व लघु उद्यम यूनिट जिसके लिए एनएसआईसी द्वारा उसका पंजीकरण किया गया है, की कमर्शियल व तकनीकी सक्षमता का सत्यापन करते हुए उसकी समीक्षा की जाएगी तथा उसका नवीकरण किया जाएगा।
उद्यमी ज्ञापन पार्ट-II की पावती की प्रति
संयत्र व मशीनरी तथा कच्चे माल के स्वामित्व के प्रमाण हेतु एफीडेविट जिसमें व्यक्तिगत मशीनरी की खरीद की तारीख तथा मूल खरीद कीमत(मूल्यह्रासित नहीं) स्पष्ट रूप से दर्शाई गई हो और जिसे प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/नोटेरी पब्लिक द्वारा विधिवत तसदीक किया गया हो।(आवेदन पत्र का फार्मेट 'बी')
आवेदन पत्र के फार्मेट/प्रोफार्मा ''जी'' के अनुसार कार्य निष्पादन का विवरण
परिसर (प्रीमैसेस) के स्वामित्व संबंधी कागजातों की नोटेराइज्ड कापी अथवा लीज डीड की कॉपी
स्वामी/साझेदार/निदेशक से घोषणा/प्रमाण पत्र, भले ही उनका कोई संपर्क डीजीएसएण्डडी/आईएसआई/ में पंजीकृत बड़े स्तर की यूनिटों/और/अथवा उत्पादन कार्य में लगी अन्य यूनिटों के साथ है, अथवा नहीं/ अन्य यूनिटों के साथ उनके संपर्क होने के मामले में उसके ब्यौरे दिए जाएं।
आवेदक लघु उद्यम यूनिट के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत् हस्ताक्षर किए गए प्रत्येक घोषणा पत्र की दो प्रतियां जिनमें पंजीकरण(आवेदन पत्र का फार्मेट ''डी'' और ''ई'') की शर्तों को स्वीकार किया गया हो।
स्टॉक मे रॉ मैटीरियल एवं तैयार माल की सूची।
बीआईएस लाइसैंस की प्रति, यदि लागू हो।
आईएसओ 9000 की प्रति (वैकल्पिक)।
पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति यदि पंजीकरण डीजीएसएण्डडी अथवा अन्य सरकारी संगठनों में हुआ है।
उन स्थानों की सूची जहां विक्रय परवर्ती सेवा सुविधाएं (यदि लागू हो)उपलब्ध हैं।
उत्पादन एवं सेवाओ में काम पर लगाए गए तकनीकी कर्मिकों की सूची।
विस्तृत विशिष्टियों (स्पेसिफिकेशन) के साथ आइटम जिसके लिए पंजीकरण मांगा गया है।
रॉ मैटीरियल की गुणवत्ता, असैम्बली व सब-असैम्बली के लिए खरीदे गए आइटमों, प्रक्रियाधीन उत्पादों/भंडारों एवं तैयार उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु खरीदे गए आइटमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए फर्म द्वारा लागू किए गए उपायों पर आलेख।
फैक्ट्री में उपलब्ध गुणवत्ता नियंत्रण उपस्करों एवं टैस्टिंग सुविधा की सूची।
संगत मानक में यथा उल्लिखित स्वतंत्र प्रयोगशाला से टाइप टैस्ट रिपोर्ट, जहां भी लागू हो।
नवीनतम बिजली के बिल की प्रति।
लेखा परीक्षित तुलन-पत्र, ट्रेडिंग लेखा और लाभ व हानि।
प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अपनी मुहर के अधीन विधिवत हस्ताक्षर किए गए पिछले तीन वर्षों के लेखे।
प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अपनी मुहर के अधीन विधिवत हस्ताक्षर किए गए। पिछले तीन वर्षों के प्रचालन परिणाम को दर्शाता हुआ विवरण(आवेदन पत्र के ''सी'' पर फार्मेट)।
आवेदन पत्र के प्रोफार्मा ''एफ'' के अनुसार आवेदक फर्म की वित्तीय स्थिति के विवरण देते हुए बैंकर की रिपोर्ट
फर्म की स्थिति कर दस्तावेजी प्रमाण
1. साझेदारी प्रतिष्ठान के केस में प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त कागजात
एक साझेदार के पक्ष में जनरल पावर ऑफ अटार्नी
साझेदारी डीड
फर्मों के रजिस्ट्रार से फार्म 'ए' जिसमें साझेदारों के नाम दर्शाए गए हों।
2. प्राइवेट/लिमिटेड कंपनियों के केस में प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त कागजात
विधिवत अधिप्रमाणित निगमीकरण प्रमाण पत्र
विधिवत अधिप्रमाणित संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद
आसीन निदेशकों के नाम, उनके पते और उनकी शेयर धारकता
आवेदन पत्र एवं कागजातों के हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में बोर्ड का संकल्प
3. सहकारी समितियों के केस में प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त कागजात
समितियों के रजिस्ट्रार का प्रमाण पत्र
समिति की उप विधियां/विनियम आदि
सदस्यों के नाम, उनके पते और उनकी शेयर धारक
समितियों के रजिस्ट्रार से वर्तमान प्रमाण पत्र कि समिति अभी भी कार्य कर रही है और इसका कार्य संतोषजनक हप्राधिकृत शेयर पूंजी और अभिदत्त शेयर पूंजी के ब्यौरे
समिति द्वारा अपने स्वामित्व मे ली गई चल और अचल संपति के ब्यौरे
सरकारी खरीद कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकरण मांगने हेतु समिति का संकल्प
आवेदन पत्र एवं कागजातों के हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में संकल्प
पेन्ट्स का विनिर्माण करने वाली फर्म, कोचिंग स्टॉक हेतु पेन्ट्स के लिए महाप्रबंधक, इन्टीग्रल कोच फैक्ट्री, पैराम्बूर, चैन्नई और बैगनो/पुलों के लिए पेन्ट्स तथा सामान्य सप्लाई के लिए यूनिटों का एनएसआईसी में पंजीकरण के बाद रेलवे को पेन्ट्स की सप्लाई के लिए यथा अनुमोदित सप्लायरों के पंजीकरण व अन्य आवेदनों के लिए महा निदेशक, अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन (RDSO),आलमबाग, लखनऊ से संपर्क करेगी।
पंजीकरण के नवीकरण हेतु अपेक्षित कागजात
मूल सरकारी खरीद पंजीकरण प्रमाण पत्र।
स्थाई लेखा सं (पैन कार्ड) की प्रति।
लघु उद्यम संस्थान के वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति।
पिछले दो वर्षों के दौरान पूरे किए गए बडे़ सरकारी आर्डर्स की सूची।
प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उसकी मोहर के साथ विधिवत हस्ताक्षरित पिछले तीन वर्षों के लेखापरीक्षित तुलन-पत्रों की प्रतियां
चार्टड एकाउन्टैंट द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित सरकारी खरीद आवेदन पत्र का अनुलग्नक 'ग'
पंजीकरण के बाद संयंत्र एवं मशीनरी में किए गए परिवर्धनों/विलोपनों की सूची।
सूक्ष्म व लघु उद्यम द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित अनुलग्नक'घ' और 'ड.'
पंजीकरण के नवीकरण हेतु जहां आर्थिक सीमा 10 करोड़ रूपए से अधिक है तथा पिछले एक वर्ष के दौरान तकनीकी निरीक्षण ऐजेंसी अथवा एनएसआईसी द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया है, ऐसी यूनिटों का निरीक्षण एनएसआईसी के संबंधित शाखा कार्यालय द्वारा नवीकरण प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व किया जाएगा। इस मामले में निरीक्षण फीस राइट्स द्वारा चार्ज की गयी निरीक्षण फीस के बराबर होगी।
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) का सरकारी भंडार खरीद कार्यक्रम की जानकारी के लिए तथा आवेदन के लिए सरकार के वेबसाइट भारत सरकार का राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड पर क्लिक करें|
स्रोत: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई)का राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) |
अंतिम बार संशोधित : 2/21/2020
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