क्रम. सं. |
चरण |
विषय/प्रशिक्षण के बिंदु |
अवधि |
प्रशिक्षण |
प्रशिक्षक |
1 |
प्रथम |
सैद्धांतिक |
एक दिन |
प्रखंड मुख्यालय |
मुख्य प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी / प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी/ सहायक एवं कनीय अभियंता/ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक आदि |
२ |
द्वितीय |
व्यावहारिक |
|
प्रखंड के विभिन्न गांवों के कार्य स्थल |
प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी/सहायक अभियंता/कनीय अभियंता/पंचायत सेवक/ग्राम रोजगार सेवक आदि। |
3 |
तृतीय |
ज्ञान समेकन |
एक दिन |
प्रखंड मुख्यालय |
मुख्य प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी/ प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी/सहायक अभियंता/कनीय अभियंता/ ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक आदि |
- प्रखंड मुख्यालय पर सैद्धांतिक प्रशिक्षण प्रत्येक सप्ताह के रविवार को दिया जायेगा।
- प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को कार्य स्थल व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार को ज्ञान समेकन प्रखंड मुख्यालय में आयोजित किया जायेगा।
- यह कार्यक्रम चयनित मेटों के प्रशिक्षित होने तक चलाया जाएगा।
प्रशिक्षणार्थियों का बैच:
चयन के आधार पर मेंट की संख्या एवं प्रति प्रशिक्षण सत्र 30 मेंट को दृष्टिगत रखते हुए कुल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या जिला स्तर से प्रखंडवार तय एवं संसूचित की जायेगी।
जिला स्तर सेप्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुश्रवण
- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के स्तर पर एक प्रशिक्षण कोषांग गठित किया जायेगा, जिसका यह उत्तरदायित्व होगा कि अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ मेट के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निरूपण, संचालन एवं अनुश्रवण तत्परतापूर्वक किया जाए।
- जिला स्तर से नरेगा विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षित पदाधिकारी के साथ कार्यपालक एवं सहायक अभियंता स्तर के पदाधिकारियों के भ्रमण कार्यक्रम को तय करते हुए उन्हें मेट प्रशिक्षण कार्यक्रम में वाह्य संसाधनसेवी के रूप में भाग लने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
प्रशिक्षण का उद्देश्य
1-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के उद्देश्यों एवं अधिनियम की आवश्यकता से अवगत कराना।
2-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के मुख्य अवयवों कराने के साथ-साथ में यह बताना कि यह योजना पूर्व एवं वर्तमान की अन्य मजूदरी परक रोजगार योजनाओं से कैसे भिन्न है।
3-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम/भारत सरकार के दिशा-निर्देश के बाध्यकारी प्रावधानों से उन्हें अवगत कराना विशेषकर उन प्रावधानों को स्पष्ट करना जिनके माध्यम से श्रमिकों के अधिकार की सुरक्षा की जानी है।
4-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटीअधिनियम/भारत सरकार के दिशा-निर्देश के वैसे प्रावधानों जिनसे पारदर्शिता लायी जाएगी से अवगत कराना।
5-उन्हें मेट के कर्तव्यों एव उतरदायित्वों पर प्रशिक्षण प्रदान करना:
i- मस्टर रोल का संधारण, दैनिक उपस्थिति
ii-कार्य स्थल पर सुविधाओं का प्रबंधन,
iii-कार्यान्वयन का पर्यवेक्षक,
iv-वैसी सामग्रियों/दस्तावेजों, जिन्हें कार्य स्थल पर संधारित किया जाना, के संबध में उन्हें अवगत कराना।
6-महिलाओं, बच्चों, गरीबों रेखा से नीचे के परिवारों, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न व्यकितगत लाभ की योजनाओं के साथ-स्था आई.सी.डी. एस. अंत्योदय एंव अन्य विभागीय सावर्जनिक लाभ की योजनाओं से अवगत कराना ताकि नरेगा के कार्य स्थल को संप्रेषण, शिक्षा आदि के प्रसार के लिए उपयोग में लाया जा सके।
7-उन्हें मेट के कुशल भूमिका पर प्रशिक्षण प्रदान करना:
i- अपने स्तर से समूह का निर्माण,
ii-समूह निर्माण एवं तत्पश्चात मस्टर रोल में समूहवार श्रमिकों का नाम लिखना,
iii-कार्य में निहित गतिविधियों एवं उप कार्यों (Task) की जानकारी देना,
iv-प्रत्येक श्रमिक,/श्रमिक समूह को चौका के रूप में कार्यों का आवंटन
v-प्रत्येक श्रमिक,/श्रमिक समूह द्वारा संपादित कार्यों की मापी फीता से दैनिक पापी लेने की विधि,
vi-प्रत्येक श्रमिक,/श्रमिक समूह की दैनिक मापी मेट मापी पुस्तिका में अभिलिखित करना।
8-प्रशिक्षण के दौरान मेट प्रशिक्षण किट: इस प्रशिक्षण किट में निम्न चीजें सम्मिलित होंगी:
i- मेट थैला, पेन, पेन्सिल, लेखनी पैड, कैलकुलेटर, मेट बैच
ii-मेट डायरी
मापी फीता
दवाई किट,
मेट माप पुस्तिका आदि।
कार्य स्थल डायरी, मेट माप प्रपत्र एवं कार्य स्थल संचिका
i-कार्य स्थल पर कार्य से संबधित कार्य स्थल डायरी, मेट माप प्रपत्र एवं कार्य स्थल संचिका का संधारण मेंट द्वारा किया जाएगा।
ii-कार्य स्थल के लिए, मात्र एक कार्य स्थल डायरी ही आंवटित की जाएगी एवं मेट माप प्रपत्र (एक मस्टर रोल के लिए एक प्रपत्र) प्रत्येक सप्ताह में मस्टर रोलों के साथ मेट के द्वारा जमा की जाएगी।
iii-ग्राम पंचायत या प्रखंड कार्यालय द्वारा कार्यस्थल संचिका कार्य के प्रांरभ होने से पूर्व ही मेट को उपलब्ध करायी जायेगी जिसमें कार्य संबधित दस्तावेज यथा कार्य की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति, तकनीकी प्राप्त प्राक्कलन, प्लान, नक्शा एवं डिज़ाइन तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज सम्मिलित होंगे। यह संचिका कार्य स्थल पर मेट के पास रहेगी।
कार्य स्थल प्रंबधन
i-मेट कार्य स्थल प्रंबधन, निगरानी एवं माप के लिए जिम्मेदार होगा।
ii-मेट को अकुशल मजदुरी के कार्य से मुक्त रखा जाएगा।
iii-मेंट का यह उत्तरदायित्व होगा कि सप्ताह प्रारभ होने से पूर्व पंचायत सेवक/रोजगार सेवक से अनिवार्य रूप से संभावित अधिकतम मस्टर रोल प्राप्त करे लें।
iv-मेंट द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की ऐसे निर्गत मस्टर रोल मुख्य प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी निर्गत नहीं किया गया है। उसे सर्वथा अवैध माना जायेगा।
v-प्रतिदिन श्रमिकों की कार्य स्थल पर आने को सुनिश्चित करते हए मेंट स्वयं कार्य स्थल पर समय से पूर्व उपस्थित रहेगें।
vi-कार्य दिवस के एक दिन पहले भी मेट द्वारा श्रमिकों से जानकारी प्राप्त कर यह ज्ञात किया जायेगा कि कितनी महिला श्रमिकों के पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं।
vii-यदि पांच से कम उम्र के बच्चों की संख्या पांच से अधिक हो तो मेट द्वारा किसी ऐसी महिला श्रमिक को क्रेच की जिम्मेदारी दी जाएगी, जो बच्चों को संभालने में सक्षम हो।
viii-मेट द्वारा कार्य स्थल पर अधिनियम में वर्णित सुविधाएँ यथा छाया, पीने का पानी, दवाई, पालना आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
ix-मेट द्वारा कार्य में सम्मिलित कारीगरों/श्रमिकों से जानकारी प्राप्त कर ऐसी सामग्री जिसकी आवश्कता अगले दो तीन दिन में होने वाली हो कार्यान्वन के अगले चरण में आवश्यक हो या जो सामग्री दो-तीन दिन में समाप्त होने वाली हो, उसकी सुचना रोजगार सेवक/पंचायत सचिव )पंचायत सेवक को) को पूर्व में ही देकर सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी ताकि कार्य बंद न होने पाए।
x-निर्माण कार्य के लिए आवश्यक औजारों की अग्रिम व्यवस्था मेट द्वारा सेवक/पंचायत सचिव )पंचायत सेवक) से संपर्क कर सुनिश्चित की जाएगी।
xi-मेट निर्माण कार्य की पूर्ण निगरानी एवं देखरेख करेगा तथा यह सुनिश्चित भी करायेगा कि कार्य निर्धारित मापदडों के अनुसार ही संपादित हो। साथ ही कार्यों की गुणवत्ता भी अक्षुण्ण रहे।
xii-पंचायत सचिव/कनीय अभियंता/ ग्राम रोजगार सेवक से जानकारी प्राप्त कर पक्के कार्यों में प्राक्कलन के अनुसार सीमेंट/मिट्टी आदि के अनुपात की जानकरी प्राप्त कर उसी अनुपात के अनुरूप मिश्रण बनाने पे विशेष ध्यान मेट द्वारा दिया जाएगा ताकि गुणवत्ता में कमी न हो।
xiii-मेट के पास एक थैला हो, जिसमें कार्य स्थल संचिका, कार्य स्थल डायरी (जिसमें विभिन्न प्रपत्र, निरीक्षण पंजिका, निगरानी समिति के सदस्यों की सूची, मापी प्रपत्र, स्टॉक रजिस्टर इत्यादी) रखे जायेंगे। इसके स्था ही वर्तमान सप्ताह का मस्टर रोल मेट माप प्रपत्र, फीता, कलकुलेटर, प्राथमिक उपचार, पेटी आदि भी रखे जायेगे।
कार्य स्थल बोर्ड एवं नापी बोर्ड का अभिनिश्च्यन
i-मेट द्वारा कार्य स्थल बोर्ड (कार्य स्थल डायरी में संलग्न प्रपत्र-1) में पूर्ण सूचना प्रविष्ट की जायेगी तथा उसका नवीनीकरण भी किया जायेगा।
ii-मेट द्वारा मापी बोर्ड कार्य स्थल डायरी में संलग्न प्रपत्र-2 (क) एवं )ख), पर कार्य में सन्निहित सभी गतिविधियों की विवरणी अंकित की जायेगी ताकि प्रत्येक श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने की लिए कितना कार्य करना होगा इसकी जानकारी हो सके। साथ ही सभी को सामग्री एवं उनके अनुपात आदि का ज्ञान भी हो सके।
कार्य स्थल पर समूहों का गठन, कार्य का आंवटन एवं मापी
i-कार्य प्रांरभ होने के प्रथम दिन मेट द्वारा पांच-पांच मजदूरों का समूह बनाया जायेगा, जिसमें यह ध्यान रखा जाएगा किजहाँ तक संभव हो सके ऐसे समूह की इच्छानुसार बने ताकि वे आपसी सहयोग एंव सांजस्य के कार्य कर सकें। जहाँ समूह नहीं बन सकेगावहाँ मेट द्वारा व्यक्तिगत कार्य आंवटित कर उसकी मापी की जाएगी।
ii-जिस मजदूर का जॉब कार्ड पर फोटो नहीं लगा है उसे मेट कार्य पर नियोजित नहीं करेगा। बिन फोटोयुक्त जॉब कार्ड के वह किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा।
iii-मस्टर रोल के अनुरूप ही मेट द्वारा मेट माप प्रपत्र पर नाम लिखा जाएगा ताकि प्रपत्र के अन्य कॉलम भरने तथा सप्ताह के अंत में गणना करने में आसानी हो।
iv-मेट अपना नाम, पानी पिलाने एवं बच्चों की देखभाल हेतु महिला, जिन्हें गतिवधि में शामिल नहीं किया जायेगा, नाम अंत में लिखेगा।
v-कार्य स्थल पर बताये गए गतिविधि के अनुसार व्यक्ति/समूह को चौका का नाप जमीन पर अंकित कर स्पष्ट करेगे एंव श्रमिकों को दिन में किये जाने वाली कार्य को सझायेंगे एवं कार्य समाप्ति पर उनके समक्ष ही मापी लेंगे।
vi-कार्य दिन के अंत में मेट दैनिक मेंट माप प्रपत्र कार्य स्थल डायरी में संलग्न प्रपत्र-3) भाग 1 एवं भाग २) में मजदूरों के समूह का माप लेखेगें और कार्य के मात्रा बताने के पश्चात् मजदूर का हस्ताक्षर लेंगे।
vii-मेट द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसा श्रमिक जो समूह में कार्य नही कर रहा है यह समूह को कार्य करने में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है को समूह से हटाकर पृथक कार्य आंवटित किया जाए। यह ध्यान रखा जाएगा कि समूह की व्यक्तियों में आपसी सहमति हो।
viii-मेट समूह द्वारा किये जा रहे कार्य का निरीक्षण लगातार करेगे एवं कम मात्रा में कार्य करने वाले समूह को मापदंड के अनुसार कार्य करने हेतु उत्प्रेरित करेगे।
ix-यदि किसी व्यक्ति/समूह का कार्य कम हो रहा रहा तो दूसरे दिन उस कम किए हुए कार्य की भरपाई हेतु अतिरिक्त कार्य करने के लिए व्यक्ति/समूह को मेट द्वारा प्रोत्साहित किया जायेगा ताकि उनकी मजदुरी में कोई कटौती न हो।
x-यदि किसी व्यक्ति/समूहने आंवटित कार्य समय से पूर्व कर लिया है तो मेट मापी प्रपत्र में किय गए कार्य की प्रविष्टि कर हस्ताक्षर लेते हुए उन्हें घर जाने की अनुमति दे सकते हैं।
xi-मेंट यह सुनिश्चित करेगा कि मजदूर सुनियोजित ढंग से व पुरे 8 घंटे कार्य का अपना टास्क पूरा कर पूर्ण मजदूरी अर्जित करे। यदि कोई मजदूर अपना निर्धारित टास्क कम समय में पूरा कर लेता है तो व कार्यस्थल से जा सकता है। इसका इंद्राज मेंट मस्टर रोल में करेगा।
xii-यदि किसी कार्य पर लगातार श्रमिकों को टास्क कीकमी के बावजूद देनदारी की अवस्था होती है तो उस कार्य पर नियुक्त मेट की अक्षमता की मानी जाएगी तथा उसे हटा दिया जाएगा।
xiii-विभिन्न प्रकृति की मिट्टी में विभिन्न गहराई पर काम करने पर विभागीय संकल्प सं0 -6873 दिनाक-22.10.2008 द्वारा लीड एवं लिफ्ट सहित काटी गयी निर्धारित मिट्टी की मात्रा एक कार्य दिवस हेतु गणना करेगे।
मस्टर रोल की प्रविष्ट एवं रखरखाव :
i-मेट को मस्टर रोल एवं मापी पुस्तिका भरने का पूर्ण ज्ञान होना चाहिये।
ii-जो भी श्रमिक कार्य पर उपस्थित हों उनका नाम, मस्टर रोल कार्य स्थल डायरी में संलग्न प्रपत्र-4) में अंकित किया जायेगा तथा मेट यह भी सुनिश्चित करेगे कि श्रमिकों के पास जॉब कार्ड हो। ऐसे श्रमिक जो जॉब कार्ड के साथ उपस्थित नहीं हुए हो, उन्हें जॉब कार्ड लाने की हिदायत देते हुए कार्य पर आने हेतु संसूचित करें।
iii-जॉब कार्ड से ही श्रमिक का नाम, पिता/पीटीआई का नाम, उम्र आदि का विवरण दर्ज किया जाएगा। श्रमिकों के नाम स्मुह्वाफ लिखे जाने चाहिए।
iv-कार्य शुरू होने के एक घंटे के भीतर श्रमिकों की हाजिरी ली जानी चाहिए। मेट द्वारा सभी मजदूरों का नाम पढ़कर सुनाया जाएगें एंव उनकी हाजरि मस्टर रोल में ही ली जाएगी।
v-मस्टर रोल कार्य स्थल पर हर समय उपलब्ध रखा जायेगा त्ताकी श्रमिक सहित कोई भी व्यक्ति यदि मस्टर रोल देखना चाहे तो वे उसे देख सकते हैं।
vi-पंचायत सचिव के साथ-साथ मेट का भी यह दायित्त्व होगा कि किसी जॉब कार्डधारी परिवार को एक वित्तीय वर्ष में एक सौ दिनों से अधिक कार्य नहीं दिया जाए।
जॉब कार्ड:
i-मेट द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि’ सप्ताह के दौरान जॉब कार्ड में आवश्यक प्रविशिष्टियाँ की जाएं।
ii-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिन में कार्य के दौरान अपने जॉब कार्ड मेट के पास जमा कर सकेगे, पंरतु मेंट का यह उत्तरदायित्व होगा कि कार्य समाप्ति के पश्चात्/शाम के श्रमिकों को उनका जॉब कार्ड वापस लौटा दिया जाए।
सामग्री की गुणवत्ता एवं स्टॉक पंजी में प्रविष्टि:
i-मेट का यह उत्तरदायित्व होगा कि जो भी सामग्री कार्य स्थल पर आपूर्ति की जाए उसकी प्रविष्टि सामग्री स्टॉक पंजी कार्य स्थल डायरी में संलग्न प्रपत्र-5 में करें तथा पंजी के अंतिम कॉलम में स्वयं, एक कारीगर एवं मजदूर का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान ले।
ii-सामग्री के उपयोग के साथ-साथ उसकी प्रविष्टि स्टॉक पंजी में की जाएगी तथा दिन के अंत में उपयोग में लायी गई सामग्री का कुल योग निकालकर मेट द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।
iii-मेट का यह उत्तरदायित्व होगा कि दिन के अंत में अवशेष सामग्री को ऐसी जगह पर सुरक्षित रखा जाए जहाँ सामग्री का क्षय/चोरी न हो। सामग्री के रखने के स्थान के चयन आदि के लिए पंचायत सचिव मेट को आवश्यकता सहयोग प्रदान करें।
नरीक्षण, शिकायत एवं सुझाव पंजी का संधारण :
i-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित मार्गनिर्दशिका के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु निग्तानी समिति का गठन अनिवार्य है। अतः मेट का यह उत्तरदायित्व होगा कि संलंग्न प्रपत्र-6 में ग्राम सभा द्वारा गठित निगरानी समिति के सदस्यों का नाम एवं उनका संपर्क पता संधारित हो।
ii-मेट का यह कर्तव्य होगा कि निगरानी समिति के सदस्यों, ग्रामवासियों यह किसी अन्य निरिक्षक के द्वारा निरीक्षण के दौरान पायी गई त्रुटियों/सुझावों को निरीक्षण पंजी (कार्य स्थल डायरी में संलग्न प्रपत्र-7) में तिथि अंकित करे तथा उनका हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लें। साथ ही निर्गत निर्देशों एवं सुझावों पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए संबधित कॉलम में प्रविष्टि करें।
iii-यदि किसी भी श्रमिक समूह/श्रमिक को कार्य से सबंधित कोई शिकायत हो तो वह पानी शिकायत मेट के पास उपलब्ध शिकायत पंजी में दर्ज करा सके।
कार्य स्थल पर मजदूरों के लिए आवश्यक सुविधाएँ : पंचायत सचिव (पंचायत सेवक) के माध्यम से मेट निम्न सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा।
i-कार्य स्थल पर स्वच्छ ढका हुआ हुआ पीने का पानी तथा पीने के लिए ग्लास के साथ-साथ डंडीदार लोटा।
ii-विश्राम की अवधि के लिए एवं क्रेच के लिए छाया की व्यवस्था ।
iii-क्रेच में बच्चों के लिए झूलों अथवा पालना की व्यवस्था (यदि 5 वर्ष से कम आयु के 5 अधिक बच्चे साथ में आयें)
iv-पानी पिलाने तथा क्रेच संभालने के लिए ऐसी महिलाओं का चयन जिन्हें काम की आवश्यकता है श्रम करने में असमर्थ हो परन्तु बच्चों को संभालने में सक्षम हो। इस कार्य पर यथा संभव वृद्ध/विकलांग महिला को ही लगाया जाएगा।
v-कार्य स्थल पर हमेशा एक प्राथमिक उपचार (कार्य स्थल डायरी में संलग्न प्रपत्र-8) पेटिका में दवाएँ स्थानीय सिविल सर्जन के अनुशंसानुसार उपलब्ध कराना।
vi-पेटिका में उपलब्ध दवाईयों की जानकारी के साथ-साथ आवश्यकतानुसार मजदूरों के प्राथमिक उपचार की सक्षमता।
vii-मेट के प्राथमिक उपचार सक्षमता के लिए प्रखंड स्तर के प्रशिक्षण के दौरान व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
viii-कार्य शटल पर दुघर्टना से बचाव के लिए हर व्यवस्था
ix-कार्य के दौरान दुघर्टना में मृत अथवा स्थायी रूप से विकलांग व्यक्ति के आश्रित को रु० 25,000/- की सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। दुघर्टना की अवस्था में मेट की यह जिम्मेवारी है कि वह मजदूरों से प्रस्ताव तैयार करवाकर संबधित पंचायत को उसकी लिखित सुचना के साथ प्रेषित करे।
x-दुर्घटना की अवस्था में मेट मजदूरों से अभ्यावेदन तैयार करवाकर संबधित पंचायत सचिव को लिखित सुचना के साथ अपेक्षित सहायता हेतु प्रेषित करे।
कार्यों की मापी
i-मेट का मुख्य कार्य श्रमिकों को दैनिक काम का आवंटन तथा तत्पश्चात कार्य की मापी लेने का है।
ii-दैनिक मेट मापी प्रपत्र में मेट द्वारा मजदूरों के समूह/मजदूर के कार्यों की मापी लिखेंगे तथा उनका हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लेगें।
iii-कार्य के अंत में संबधित कनीय अभियंता को मेट द्वारा उसकी मापी पुस्तिका दिखाई जाएगी तथा वे अपने समक्ष कनीय अभियंता से पूर्ण मापी सुनिश्चित करायेगें। मेट का यह उत्तरदायित्व होगा की कार्य की मापी कम-से-कम दो-तीन मजदूरों की उपस्थिति में हों।
iv-यदि कनीय अभियंता/तकनीकी सहायक द्वारा मेट मापी पुस्तिका में मेट के स्तर से दर्ज मापी एवं कार्य स्थल पर वास्तविक मापी में अतर पाया जाता ही वे मेंट मापी प्रपत्र में एदत आपत्ति अनिवाय रूप से अंकित करेगे तथा मेट को मापी के तरीके को पूर्ण रूप से समझायेगे।
v-यदि लगातर दूसरे सप्ताह में भी मापी में अतर पाया जाता है तो अंतर की राही की कटौती मेट की मजदूरी से की जाएगी ततः उसे मेट के कार्य से हटा दिया जायेगा।
vi-पक्के निर्माण कार्यों में कार्य विशेष कुशल श्रमिक की क्षमता पर निर्भर करता है। कार्य विशेष में कमी की वजह से राशि की कटौती केवल कुशल श्रमिक से ही की जाएगी।
मजदूरी के भुगतान की व्यवस्था :
i-मेट का यह उत्तरदायित्व होगा कि मजदूरों के कार्य से संबधित मजदूरी के भुगतना हेतु मस्टर रोल प्रत्येक सप्ताह पंचायत कार्यालय में जमा करेगे एवं अगले सप्ताह बैंक/डाकघर में जमा एडवाइस की प्रति प्राप्त कर कार्यस्थल पर आवाज के साथ मस्टर रोल पढ़कर सुनायेगे। वह यह भी सुनिश्चित करेगा की एडवाइस पढ़कर सुनाने के समय ही मजूदर के जॉब कार्ड में भुगतान की प्रविष्टि हो तथा भुगतान करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर दर्ज किया जाए।
ii-मेट यह भी सुनिश्चित करेगा कि वैसे श्रमिक जिन्हें निवास स्थान से पांच किलीमीटर की अधिक दुरी पर काम दिया गया है, उन्हें न्यूनतम मजदूरी के 10% के बराबर राशि यातायात और आजीविका भत्ते के रूप में अतिरिक्त रूप से भुगतान किया जाएगा।
iii-कार्य स्थल पर गत सप्ताह का भुगतान किये हुए मस्टर रोल की प्रति मेट पाने संचिका में उपलब्ध रखेंगे ताकि मांग किये जाने पे उसका निःशुल्क निरीक्षण कोई भी व्यक्ति कर सके।
iv-मजदूरी के भुगतान के समय यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि काम के दौरान किसी श्रमिक के अस्पताल में भर्त्ती होने की स्थिति में भर्ती के दिनों आधे हिन् की मजदूरी दर के आधार पर उस मजदूर को भुगतान किया जाएगा।
v-यदि किसी कार्य श्रमिकों की कार्य उत्पादकता में लगातार कमी के कारण कार्य विशेष में कमी होती है जिसके कारण मजदूरी से कम मजदूरी औसत रूप से लगातार देय यो तो यह मेट की अक्षमता मानी जाएगी था उसे मेट के कर्तव्यों से मुक्त किया जा सकेगा।
मेट के अन्य उत्तरदायित्व:
i-मेट के स्थल पर श्रमिकों द्वारा विभिन्न सप्ताहों में किए गए कार्यों पर आधारित मस्टर रोल की समेकित विवरणी तथा उपयोग किसी में लायी गई सामग्रियों के बिल तथा वाउचर का समेकित विवरणी तैयार करने में सामाजिक अंकेक्षण फोरम/ग्राम रोजगार सेवक एवं निगरानी समिति कोा आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।
ii-मेट को जॉब कार्ड के विभिन्न कॉलमों को भरने की जानकारी होनी चाहिये ताकि वह सही-सही प्रविष्टि के साथ ही इसके सम्बन्ध में श्रमिकों को जानकारी दे सके।
iii-मेट का यह कर्तव्य होगा कि किसी प्रकार की कठिनाई होने पर या कार्यस्थल व्यवस्था में कमी हो, अविलंब पंचायत सचिव (पंचायत सेवक)/ग्राम रोजगार सेवक/कनीय अभियंता को सूचित करे ताकि कठिनाई का निराकरण या कमी को पूरा किया जा सके।
iv-मेट, पानी पिलाने वाले व्यक्ति एवं क्रेच संभालने वाली महिला को उस पखवाड़े के अकुशल श्रमिकों को मिली औसत मजदूरी दर के अनुसार ही भुगतान होगा।
रोजगार नियोजन
प्रत्येक गृहस्थी के व्यस्क सदस्य जो-
-किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और
-अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं।
अपनी गृहस्थी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के 15 दिवस के भित्त 5 लो.मी. की दूरी तक किसी वित्तीय वर्ष में ग्रहस्थी (परिवार एक सौ दिनों के लिए नियोजन के हकदार होंगे।
बेरोजगारी भत्ता
-आवेदन की तारीख से 15 दिवस के भीतर के उपलब्ध नहीं करवाया जाता तो आवेदक बेकारी भत्ता (बेरोजगारी भत्ता) का हकदार होगा।
बेरोजगारी भत्ता की दरें: प्रथम 30 दिनों के लिए मजदूरी दर एक चौथाई तथा वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए मजदूरी दर का आधा । कसी वित्तीय वर्ष: मजदूरी+बेरोजगारी भत्ता = सौ दिनों की मजदूरी।
मजदूरी दर
-न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी (आठ घंटे का कार्य) दी जाएगी। वर्तमान में यह दर 99 रूपये प्रति दिन है।
-योजना में किस प्रकार के कार्य होंगे।
जल संरक्षण व जल संचय सूखारोधी, सूक्ष्म व लघु सिंचाई नहर कार्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बी0 पी०एल० परिवारों/इंदिरा आवास योजना के लाभुकों/भूमि सुधार योजना के लाभुक परिवारों/सीमांत एवं लघु किसान के निजी स्वामित्व वाले जमीन पर सिंचाई प्रसुविधा, बागवानी बागान सुविधा एवं भूमि समतलीकरण प्रसुविधा संबधी कार्य, जल निकायों का नवीनीकरण व शुद्धिकरण, बाढ़ नियंत्रण व सुरक्षा कार्य, जलरुद्ध क्षेत्रों में जल निकास, सभी मौसमों व सुरक्षा कार्य, राज्य सरकार/केंद्र सरकार वर स्वीकृति अन्य कार्य।
कार्य के लिए आवेदन
कार्य के लिए व्यक्तिगत/सामूहिक आवेदन लिखित रूप में ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी (ब्लोक/प.स.स्तर पर) को प्रस्तुत होंगे तथा ये आवेदक को तारीख सहित रसीद उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगे।
रोजगार कार्ड-
ग्राम पंचयत रजिस्ट्रेशन के पश्चात एक रोजगार कार्ड जारी करेगी जिसमें परिवार के वयस्क सदस्य जिन्होंने काम की मांग की है, नाम, आयु, पते फोटोग्राफ सहित दर्ज होंगे। रजिस्ट्रेशन कम से कम 5 वर्ष के लिए होंगे जिसकों समय-समय पर नवीनीकरण किया जा सकेगा।
कार्य की उपलब्धता-
आवेदन रजिस्टर में से मजदूरों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य उपलब्ध कराया जायेगे, जिसमें कम से कम एक तिहारी महिलाएं होगी जिन्होंने कार्य के लिए पंजीकरण कराया है। आवेदक को गाँव से 5 कि.मी. की दुरी में रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। 5 कि.मी. से अधिक दुरी के लिए अतिरिक्त परिवहन था अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए मजदूरी दर से 10% का अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा।
कार्य स्थल पर मजदूरों के लिए अन्य सुविधाएँ
कार्य स्थल पर स्वच्छ पेयजल, विश्राम की अवधि के लिए शेड, कार्यरत महिलायों के साथ 6 वर्ष तक के पांच या अधिक बच्चों के देखभाल के लिए अतिरिक्त महिला की व्यवस्था, दुघर्टना में आपात उपचार।
कार्य स्थल पर गंभीर दुघर्टना अथवा शार्रीरिक क्षति
-कार्यस्थल पर दुघर्टना से किसी मजदूर अथवा कार्यरत महिलाओं के बच्चों की शारीरिक क्षति होती है तो निःशुल्क उपचार होगा।
-अस्पताल में भर्ती होने के दिनों के लिए आधे दिन की मजदूरी दर की हिसाब से भुगतान किया जायेगा।
-कार्य के दौरान दुघर्टना में मृत अथवा पूर्ण रूप से विकलांग व्यक्ति के आश्रित को रु० 25,000 की सहायता प्रदान की जाएगी।
मजदूरी के भुगतान की व्यवस्था-
-मजदूरी का भुगतान पुर्णतः बैंक/पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किया जाएगा।
-यदि निर्धारित अवधि (पाक्षिक) में मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है तो श्रमिक को मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 (1936 का 4) के अनुसार क्षतिपूरक भत्ता दिया जाएगा।
कार्यों का चयन, परियोजना प्रस्ताव तैयार करना तथा क्रियान्वयन-
-प्रत्येक ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत और वार्ड सभाओं की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात एक विकास योजना तैयार करेगी तथा मांग के अनुसार कार्यों के क्रियान्वयन व निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगी।
-लागत के अनुसार कम से कम 50% कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही कराए जाएँगे।
कार्य का नाम:-------------
ग्राम:-----------
कार्यकारी एजेंसी: -------- ग्राम पंचायत:--------------
कार्य के दौरान मेटो के नाम:-----
पखवाड़ा |
माह |
कार्यरत श्रमिक |
कार्यरत मेटो के नाम |
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मेट 1 |
मेट २ |
मेट 3 |
मेट4 |
मेट 5 |
1 |
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2 |
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3 |
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कार्य स्थल डायरी संधारण करने वाले मेट का नाम कॉलम मेंट 1 के नीचे ही अंकित किया जावे।
कार्य प्रांरभ की दिनांक:---
पूर्ण होने की प्रस्तावित दिनांक: ----
कार्य का विवरण
कार्य का नाम:-------------
ग्राम:-----------ग्राम पंचायत/ पंचायत समिति:--------------- एंजेसी:------
स्वीकृति राशि: रु.-------
श्रम भाग:--- सामग्री भाग:-- अन्य:---
कुल स्वीकृति राशि: रु.-------
अतिरिक्त तकनीकी स्वीकृति (यदि हो तो) क्रामंक व दिनांक:------- राशि रु. ---
श्रम भाग:--- सामग्री भाग:-- अन्य:---
कुल स्वीकृति राशि: रु.-------
अतिरिक्त तकनीकी स्वीकृति (यदि हो तो) क्रामंक व दिनांक:------- राशि रु. ---
क्र.सं |
आईटम का नाम |
मात्रा |
दर |
राशि |
1 |
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2 |
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3 |
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कार्य हेतु आवश्यक सामग्री:
क्र.सं |
सामग्री का नाम |
मात्रा |
क्र.सं |
सामग्री का नाम |
मात्रा |
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कार्य हेतु आवश्यक मानव दिवस: कुशल---+अकुशल ------ योग---
कनीय अभियंता प्रखंड कार्यक्रम अधिकारी
कार्य स्थल बोर्ड
कार्य का विवरण
कार्य स्थल पर लगना है
कार्य का नाम ग्राम/ग्राम पंचायत
विवरण
योजना वर्ष
कार्यकारी एजेंसी
स्वीकृति राशि सामग्री पर मजदूरी पर
कार्य प्रांरभ की दिनांक कार्य पूर्ण होने की अवधि
सामग्री की आवश्यकता |
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कार्य पर होने वाले आईटम |
सामग्री का नाम |
मात्रा स्थानीय इकाई |
दर प्रति ईकाई |
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मजदूरों की आवश्यकता |
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कुशल |
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अकुशल |
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कार्य स्थल पर उपलब्ध दस्तावेज |
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अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें |
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प्रपत्र-२
कार्य का नाम:-------------
ग्राम ग्राम पंचायत प्रखंड |
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कार्य का विवरण
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कार्यों की उपेक्षित मात्रा |
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साधारण मिट्टी |
कठोर मिट्टी |
विघटित चट्टान |
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एक व्यक्ति |
पांच व्यक्ति |
एक व्यक्ति |
पांच व्यक्ति |
एक व्यक्ति |
पांच व्यक्ति |
लीड-0 लिफ्ट -0 |
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लीड-0 लिफ्ट -1 |
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लीड-1 लिफ्ट -0 |
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लीड-1 लिफ्ट -1 |
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लीड -0 (गड्ढे के सेंटर -- फीट की दुरी तक ) लीड-1 (-- फीट से --- फीट से--- फीट की दूरी तक) इसी प्रकार लीड के साथ --- जोड़ना है। |
||||||
लीड -0 (गड्ढे से उंचाई -- तक ) लीड-1 (-- फीट से --- फीट की उंचाई तक) इसी प्रकार प्रत्येक लिफ्ट के साथ --- जोड़ना है। |
||||||
मेट की मजदूरी, पानी पिलाने वाले व्यक्ति व बच्चों की देखभाल हेतु महिला की मजदूरी को टास्क में शामिल नहीं किया जायगा। |
मापी बोर्ड (पक्का कार्य)
प्रपत्र-3
कार्य का नाम:-------------ग्राम:-----------ग्राम पंचायत/
एंजेसी:------स्वीकृति राशि:श्रम पर ------- सामग्री पर –
योग:-----
क्र.सं |
कार्य आइटम का नाम |
अनुपात मसाला |
कार्य आइटम का विवरण |
श्रमिकों की सं0 |
कार्य की मात्रा |
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कारीगर |
बेलदार/कुली |
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प्रपत्र-5
सामग्री संधारण रजिस्टर (मेट द्वारा भरा जाना है) |
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कार्य का नाम |
ग्राम व ग्राम पंचायत: |
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नाम सामग्री: ------ इकाई : --------------------------------- |
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वाहन |
मात्रा |
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क्र.सं |
दिनांक |
समय |
प्रकार |
रजि.न. |
सप्लायर का नाम व् पता |
गत दिवस का शेष |
प्राप्त |
योग |
लाने वाले का नाम व हस्ताक्षर |
उपयोग में लि गई मात्रा |
अंतिम शेष |
कारीगर व श्रमिक के हस्ताक्षर |
मेट के हस्ताक्षर |
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स्त्रोत: राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (सर्ड), झारखण्ड सरकार
अंतिम बार संशोधित : 2/21/2020
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