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वेब रिस्पॉन्सिव पेंशनर्स सेवा

डिजिटल इंडिया पहल

वेब रिस्पॉन्सिव पेंशनर्स सेवा महानियंत्रक लेखा द्वारा की गई डिजिटल इंडिया पहल है, जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है। वेब रिस्पॉन्सिव पेंशनर्स सेवा को पेंशनरों के लिए एक ही जगह पर मिलने वाले वेब समाधान के तौर पर विकसित किया गया है, जिससे पेंशन और पेंशन भुगतान की स्थिति से संबंधित व्यापक जानकारियां हासिल हो सकें। इस सेवा से पेंशनरों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण में भी मदद मिलेगी।

बेहतर और त्वरित सेवाएं

पेंशनरों को बेहतर और त्वरित सेवाएं देने के प्रयासों के क्रम में केंद्रीय पेशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) अपनी वेबसाइट www.cpao.nic.in  के माध्यम से मंत्रालय, पीएओएस, बैंकों और पेंशनरों जैसे पक्षधारकों को कई सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। उसने पेंशनरों को कई सेवाएं देने के लिए मोबाइल पर मिलने वाली सुविधाएं विकसित की हैं। पेंशनर सीपीएओ की वेबसाइट पर पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) संख्या और जन्म तिथि व सेवानिवृत्ति की तारीख/मृत्यु की तारीख उपलब्ध कराकर खुद को पंजीकृत करा सकते हैं। पेंशनर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और पोर्टल के माध्यम से उसकी स्थिति पर नजर रख सकते हैं।
WebPension

मुख्य विशेषताएं

इस सेवा की मुख्य विशेषताओं में किसी भी मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए लॉगइन करने, पेंशनर की पूरी जानकारी देखने की सुविधा और पेंशन व संशोधन आदेश के डिजिटल रिकॉर्ड की सुविधा शामिल है। इसके अलावा यह सेवा पेंशन प्रोसेसिंग ग्रीवांस रिड्रेसल की स्थिति पर नजर रखेगी और इसकी जानकारी आपको एसएमएस के माध्यम से भी मिल सकेगी। इस सुविधा को जीवन प्रमाण, भविष्य और सीपीईएनजीआरएएमएस पोर्टल से संबद्ध किया जाएगा। इसके अलावा पेंशनरों को बैंकों, पीएओ और मंत्रालयों एवं विभागों का डैशबोर्ड भी मिलेगा।

पेंशन प्रोसेसिंग स्टेटस ट्रैकिंग

सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त होने जा रहे पेंशनर अपने पेंशन के मामलों नए के साथ ही संशोधन जैसे सीपीएओ के मामलों में प्राप्ति की तारीख और सीपीएओ से बैंक को भेजने की तारीख जैसे संशोधन के स्टेटस पर नजर रख सकते हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में पेंशन की स्थिति पर नजर रखने के लिए पीपीओ संख्या, जन्म तिथि और सेवानिवृत्ति की तारीख/मृत्यु की तारीख की जरूरत होती है। सेवानिवृत्त होने जा रहे कर्मचारियों के लिए पैन संख्या और सेवानिवृत्ति की तारीख की जरूरत होती है।

शिकायत समाधान

पेंशनर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और इस सेवा के माध्यम से अपनी शिकायत पर नजर रख सकते हैं। सीपीएओ की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराने के अलावा पत्र, फैक्स, ईमेल, टोल फ्री नंबर (1800117788) और व्यक्तिगत तौर पर आकर शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं, साथ ही स्टेटस पर नजर रखी जा सकती है। पेंशनर से शिकायत मिलने के बाद सीपीएओ समाधान के लिए इसे ऑनलाइन संबंधित बैंकों और क्षेत्रीय कार्यालयों को भेज देते हैं। पेंशनरों को सूचित करने के लिए इसके स्टेटस को अपडेट किया जाता रहता है।

जीवन प्रमाण,भविष्य और सीपीईएनजीआरएएमएस पोर्टल लिंक करना

सीपीएओ वेबसाइट पर जीवन प्रमाण पोर्टल के लिए लिंक उपलब्ध कराया गया है, जिससे पेंशनर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (सीएलसी) सुविधा का इस्तेमाल कर सकें। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए डीपीएंडपीडब्ल्यू के भविष्य पोर्टल के साथ लिंक स्थापित किया गया है, जिससे केस सीपीएओ तक पहुंचने से पहले अपने पेंशन के मामले पर वे नजर रख सकें। सीपीईएनएजआरएएमएस को भी एक लिंक उपलब्ध कराया गया है, जिससे पेंशनर सीपीईएनएजआरएएमएस पर शिकायत दर्ज करा सकें और अपनी शिकायत पर नजर रख सकें।

स्त्रोत : पत्र सूचना कार्यालय(डी.एस.मलिक,पीआईबी में अपर महानिदेशक (मीडिया एवं संचार)।

अंतिम बार संशोधित : 3/15/2023



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