सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त होने जा रहे पेंशनर अपने पेंशन के मामलों नए के साथ ही संशोधन जैसे सीपीएओ के मामलों में प्राप्ति की तारीख और सीपीएओ से बैंक को भेजने की तारीख जैसे संशोधन के स्टेटस पर नजर रख सकते हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में पेंशन की स्थिति पर नजर रखने के लिए पीपीओ संख्या, जन्म तिथि और सेवानिवृत्ति की तारीख/मृत्यु की तारीख की जरूरत होती है। सेवानिवृत्त होने जा रहे कर्मचारियों के लिए पैन संख्या और सेवानिवृत्ति की तारीख की जरूरत होती है।
पेंशनर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और इस सेवा के माध्यम से अपनी शिकायत पर नजर रख सकते हैं। सीपीएओ की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराने के अलावा पत्र, फैक्स, ईमेल, टोल फ्री नंबर (1800117788) और व्यक्तिगत तौर पर आकर शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं, साथ ही स्टेटस पर नजर रखी जा सकती है। पेंशनर से शिकायत मिलने के बाद सीपीएओ समाधान के लिए इसे ऑनलाइन संबंधित बैंकों और क्षेत्रीय कार्यालयों को भेज देते हैं। पेंशनरों को सूचित करने के लिए इसके स्टेटस को अपडेट किया जाता रहता है।
सीपीएओ वेबसाइट पर जीवन प्रमाण पोर्टल के लिए लिंक उपलब्ध कराया गया है, जिससे पेंशनर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (सीएलसी) सुविधा का इस्तेमाल कर सकें। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए डीपीएंडपीडब्ल्यू के भविष्य पोर्टल के साथ लिंक स्थापित किया गया है, जिससे केस सीपीएओ तक पहुंचने से पहले अपने पेंशन के मामले पर वे नजर रख सकें। सीपीईएनएजआरएएमएस को भी एक लिंक उपलब्ध कराया गया है, जिससे पेंशनर सीपीईएनएजआरएएमएस पर शिकायत दर्ज करा सकें और अपनी शिकायत पर नजर रख सकें।
स्त्रोत : पत्र सूचना कार्यालय(डी.एस.मलिक,पीआईबी में अपर महानिदेशक (मीडिया एवं संचार)।
अंतिम बार संशोधित : 3/15/2023
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