राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन के RAD(RainFed Area Development) घटक के अन्तर्गत वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों के विकास के लिये के लिये चयनित ब्लाकों में पथ प्रदर्शन माडल NICRA के माध्यम से वर्षा आधारित तकनीकों को महत्व देना तथा अन्य स्कीमों/मिशनों (जैसे MGNREGS,IWMP,RKVY)आदि के माध्यम से संसाधनों का संयोजन करने हेतु निम्नानुसार कृषकों को सहायता उपलब्ध करायी जा रही है-
क्र0सं0 |
घटक/उपघटक |
अनुदान का प्रकार |
01 |
02 |
03 |
रेनफैड एरिया डेवेलप्मेंट |
||
अ. |
एकीकृत कृषि पद्धति |
|
1 |
बागवानी आधारित कृषि |
रू0 25 हजार प्रति है0 या मूल्य का ५० प्रतिशत जो भी कम हो |
2 |
पशुपालन आधारित कृषि |
रू0 25 हजार लाख प्रति है0 या मूल्यका 50 प्रतिशत जो भी कम हो |
3 |
दुग्ध उत्पादन आधारित |
रू0 40 हजार प्रति है0 या मूल्य का ५० प्रतिशत जो भी कम हो |
4 |
वृक्ष/सिल्वी पाश्चरल/वन्य उत्पादों का पश्चस्थान सरंक्षण (NTFP)/पौप्लर आधारित कृषि प्रणाली |
रू0 15 हजार लाख प्रति है0 या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो |
5 |
मत्स्य पालन आधारित कृषि प्रणाली |
रू0 25 हजार लाख प्रति है0 या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो |
6 |
चावल, गेहूं, कदन्न, दलहन आधारित फसल पद्धति जिसमें उद्यान/चारा/पैरीफैरल आदि में से किसी एक का समावेश किया गया हो |
रू0 10 हजार प्रति है0 या मूल्य का ५० प्रतिशत जो भी कम हो |
ब. |
मूल्यवर्द्धन एवं संसाधन सरंक्षण |
|
1 |
ग्रीन हाउस एवं लो टनल पाली हाउस (ट्यूबलर टाइप) |
रू0 500 प्रति वर्ग मी0 या मूल्य का ५० प्रतिशत जो भी कम हो |
2 |
मौन पालन |
रू0 800 प्रति कॉलोनी या मूल्य का 40 प्रतिशत जो भी कम हो |
3 |
साइलेज इकाई निर्माण |
शत-प्रतिशत अनुदान (रू0 1.25 लाख प्रति इकाई अधिकतम अनुदान सीमा) |
4 |
कटाई पश्चात भंडारण |
रू0 4000.00 प्रति वर्ग मीटर या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो (रू0 2.०० लाख अधिकतम) |
क्र0सं० |
घटक/उपघटक |
अनुदान का प्रकार |
01 |
02 |
03 |
5 |
व्यक्तिगत जल संभरण |
रू0 90 हजार प्रति संरचना या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो |
6 |
सामुदायिक जल संभरण (1 है0 कमान्ड एरिया) |
शत प्रतिशत अनुदान (रू0 2.50 लाख प्रति संरचना अधिकतम अनुदान सीमा) |
7 |
टैंकों एवं तालाबों की लाईनिंग |
रू0 25 हजार प्रति संरचना या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो |
8 |
ट्यूबवैल का निर्माण |
रू0 25 हजार प्रति ट्यूबवैल या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो |
9 |
वाटर लिफ्टिंग पंप |
रू0 15 हजार प्रति यंत्र या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो |
10 |
पाइप/प्रिकास्ट वितरण प्रणाली |
रू0 10 हजार प्रति है0 या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो |
11 |
वानस्पतिक अवरोध |
रू0 4 हजार प्रति है0 या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो |
12 |
कन्टूर/ग्रेडेड बन्डिंग/ट्रैंचिंग |
रू0 5 हजार प्रति है0 या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो |
13 |
बैन्च टैरेसिंग |
रू0 20 हजार प्रति है0 या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो |
14 |
गली नियंत्रण सरंचनाओं का निर्माण (मीडिल रीच में) |
रू0 12 हजार प्रति लाभार्थी या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो |
15 |
वर्मी कंपोस्ट सरंचनायें |
रू0 125 प्रति क्यूबिक फिट या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो |
16 |
एकीकृत कृषिपद्धति/संसाधन सरंक्षण पर प्रशिक्षण |
शत प्रतिशत अनुदान (रू0 10 हजार प्रति प्रशिक्षण अधिकतम अनुदान सीमा) |
17 |
शैक्षिक भ्रमण/कार्यक्रम |
शत प्रतिशत अनुदान (रू0 20 हजार प्रति प्रशिक्षण अधिकतम अनुदान सीमा) |
18 |
पॉरटेबल स्प्रिंकलर |
1.लघु व सीमांतकिसानों हेतु प्रतिस्थापन लागत का 45 प्रतिशत तथा अन्य किसानों हेतु लागत का 35 प्रतिशत '' non-DPAP/DDP/ NE&H regions.'' 2.लघु व सीमांत किसानों हेतु प्रतिस्थापन लागत का 60 प्रतिशत तथा अन्य किसानों हेतु लागत का 45 प्रतिशत '' DPAP/DDP/ NE&H regions.'' (निर्देशात्मक लागत रू0 19600 प्रति है0) |
19 | मिनी स्प्रिंकलर | 1.लघु व सीमांत किसानों हेतु प्रतिस्थापन लागत का 45 प्रतिशत तथा अन्य किसानों हेतु लागत का 35 प्रतिशत '' non-DPAP/DDP/ NE&H regions.'' 2.लघु वसीमांत किसानों हेतु प्रतिस्थापन लागत का 60 प्रतिशत तथा अन्य किसानों हेतु लागत का 45 प्रतिशत '' DPAP/DDP/ NE&H regions.'' (निर्देशात्मक लागत रू0 85200 प्रतिहै0) |
स्त्रोत : किसान पोर्टल,भारत सरकार
अंतिम बार संशोधित : 2/21/2020
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