इस योजना के तीन भाग हैं :- 1. अक्ती बीज संवर्धन योजना। 2. राज्य गन्ना विकास योजना। 3. रामतिल उत्पादन प्रोत्साहन योजना। अक्ती बीज संवर्धन योजना कार्यक्षेत्र राज्य के समस्त जिले। उद्देश्य उच्च गुणवत्ता युक्त आधार/प्रमाणित बीज की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करना। हितग्राही की पात्रता छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था में पंजीकृत कृषकों को अनुदान देय है। मिलने वाला लाभ इस योजनान्तर्गत् कृषकों को धान, गेहूं, कोदो कुटकी एवं रागी के आधार/प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिए रू. 500 प्रति क्विं. तथा वितरण पर रू. 500 प्रति क्विं. अनुदान का प्रावधान है। राज्य गन्ना विकास योजना कार्यक्षेत्र राज्य के समस्त जिले। उद्देश्य गन्ना फसल के क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना हितग्राही की पात्रता सभी श्रेणी के कृषक लाभान्वित किये जाते हैं परंतु लघु, सीमांत, अनु.जाति/जनजाति, महिला कृषकों को प्राथमिकता। मिलने वाले लाभ बीज क्रय पर अधिकतम रू. 5000/- प्रति हे. टिश्यु कल्चर पौधों पर अधिकतम रू. 2/- प्रति पौधा। बीजोपचार दवाई पर अधिकतम रू. 100/- प्रति हे. हस्तचलित पौध संरक्षण यंत्र पर अधिकतम रू. 800/- प्रति यंत्र एवं शक्ति चलित पौध संरक्षण यंत्र अधिकतम रू. 2000/- प्रति यंत्र। राज्य के अंदर गन्ना बीज परिवहन पर रू. 800/- प्रति टन एवं राज्य के बाहर गन्ना बीज परिवहन पर अधिकतम रू. 1200/- प्रति टन। रामतिल उत्पादन प्रोत्साहन रामतिल उत्पादन प्रोत्साहन योजना कार्यक्षेत्र बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, जशपुर एवं सरगुजा जिलों में लागू उद्देश्य रामतिल उत्पादन को प्रोत्साहन देना। हितग्राही की पात्रता रामतिल उत्पादक कृषक सभी श्रेणी के कृषक लाभान्वित किये जाते हैं परंतु लघु, सीमांत, अनु.जाति, अनु.जनजाति, महिला कृषकों को प्राथमिकता। मिलने वाले लाभ घटक का नाम अनुदान सहायता का विवरण बीज मिनीकिट वितरण शत-प्रतिशत अनुदान आधार बीज उत्पादन प्रोत्साहन अनुदान रू. 500/- प्रति क्विंटल (रू. 375/- कृषक हेतु तथा रू. 175/- बीज ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग आदि पर व्यय) प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन अनुदान रू. 500/- प्रति क्विंटल (रू. 375/- कृषक हेतु तथा रू. 175/- बीज ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग आदि पर व्यय) प्रमाणित बीज वितरण अनुदान रू. 800/- प्रति क्विंटल या कीमत का 30 प्रतिशत जो भी कम हो खण्ड प्रदर्शन प्रदर्शन हेतु आवश्यक आदान सामग्री के लिए रू. 500/- या कीमत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो। मिलने वाले लाभ घटक का नाम अनुदान सहायता का विवरण उर्वरक मिनीकिट वितरण कुल रू. 300/- प्रति मिनीकिट बीजोपचार फफूंद नाशी रसायन हेतु 15 रू. प्रति हे. अनुदान पी.एस.बी. प्रति हे. रू. 50/- अनुदान सूक्ष्म तत्व (जिंक सल्फेट/कैल्शियम कार्बोनेट) प्रति हे. रू. 200/- अनुदान कृषक प्रशिक्षण 30 कृषकों के समूह के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण रू. 3500/- प्रति प्रशिक्षण देय होगा। हस्त/ बैल चलित कृषि यंत्र पर अनुदान यंत्र की कीमत का 50 प्रतिशत या निम्नानुसार न्यूनतम राशि जो भी कम हो। बैल चलित यंत्र हस्तचलित यंत्र मोल्ड बोल्ड आयरन प्लाऊ- रू. 400/- पेग टाइप ब्रीडर - रू. 350/- नवगांव नारी हल - रू. 500/- सायकल व्हील हो - रू. 350/- तेन्दुआ आयरन प्लाऊ- रू. 600/- सीड ट्रीटिंग ड्रम - रू. 600/- इंदिरा मोल्ड बोल्ड प्लाऊ- रू. 400/- हैण्ड हो - रू. 50/- स्त्रोत : किसान पोर्टल,भारत सरकार