क्रम सं. |
सहायता का प्रकार |
सब्सिडी |
अधिकतम सब्सिडी /प्रति इकाई |
स्कीम/घटक |
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बागवानी के अंतर्गत सहायता |
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1 |
सब्जी बीज उत्पादन (अधिकतम 5 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी) |
35% समन्वय क्षेत्र में, 50% उत्तर पूर्वोत्तर क्षेत्र अंडमान निकोबार, लक्ष द्वीप टापू में |
रु० 35,000 समान्य बीज के लिए रु० 1,50,000 संकर बीज के लिए |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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2 |
हाईटेक पौधशाला (2-4 हेक्टेयर/इकाई |
खर्च का 40% |
रु० 25 लाख प्रति हेक्टेयर |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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3 |
छोटी पौधशाला (1 हेक्टेयर/इकाई) |
खर्च का 50% |
रु० 15 लाख प्रति हेक्टेयर |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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4 |
नये बागों की स्थापना (अधिकतम 4 हेक्टेयर प्रति लाभुक) अ. फल ड्रीप के साथ |
40% समन्वय क्षेत्र में, 50% पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप टापू, (3 किस्तों में 60:20:20) पौधों के 75% दूसरे वर्ष तथा 90% तीसरे वर्ष में बचने पर |
0.40 प्रति हेक्टेयर 0.20 लाख प्रति हेक्टेयर |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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ब. फल (बिना ड्रिप के साथ) |
वही |
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राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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5 |
मसालों की फसल अधिकतम 4 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी |
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अ. बीज और प्रकन्द वालें मसाले |
40% समान्य क्षेत्र में 50% पूर्वोत्तर क्षेत्र, टी०एस०पी० क्षेत्र में |
अधिकतम रु० 12,000 प्रति हेक्टेयर अधिकतम रु० 15,000 प्रति हेक्टेयर |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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ब. बहुवार्षिक मसाले(काली मिर्च, सिनानम लोंग) |
वहीं |
अधिकतम रु० 20,000 प्रति हेक्टेयर अधिकतम रु० 25,000 प्रति हेक्टेयर |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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6 |
फूलों के बगीचे (लूज केन्द्रीय एवं कट फलावर (अधिकतम 2 हेक्टेयर/प्रति लाभार्थी |
40% समान्य (छोटे और सीमांत किसानों के लिए) 25% अन्य किसानों के लिए 50% पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए |
अधिकतम रु० 16,000 प्रति हेक्टेयर से 60,000 प्रति हेक्टेयर तक |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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7 |
सम्बन्धित पौधों की खेती (अधिकतम 4 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी) |
40% समान्य क्षेत्र में, 50% पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए |
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राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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8 |
रोपण फसल (जैसे-काजू, कोको पुनः रोपण भी शामिल) |
40% समान्य क्षेत्र में, 50% पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए (60:20:20 के तीन किस्तों में) (दूसरे वर्ष में 75% तथा तीसरे वर्ष में 90% पौधों के बचने पर |
रु० 40,000 प्रति हेक्टेयर समन्वय के साथ रु० 20,000 प्रति हेक्टेयर समन्वय के बिना |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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9 |
पुराने बागों का नवीनीकरण |
कुल खर्च का 50% |
अधिकतम रु० 20,000 प्रति हेक्टेयर |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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10 |
मधुमक्खी कालोनी के माध्यम से (अधिकतम 50 कालोनी प्रति लाभार्थी) |
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मधुमक्खी कालोनी |
खर्च का 50% |
रु० 800 प्रति कालोनी |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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11 |
संरक्षित खेती |
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ग्रीन हाउस फैन व पैड सिस्टम 4,000 वर्ग मी० प्रति लाभार्थी तक सिमित |
50% (पहाड़ी क्षेत्रों में 15% अधिक) |
रु० 422 से 530 प्रति वर्ग मीटर |
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प्रक्रितक वायु संचार व्यवस्था (अधिकतम 4,000 रु० प्रति लाभार्थी) |
50% (पहाड़ी क्षेत्रों में 15% अधिक) |
1.रु० 422 से 530 प्रति वर्ग मीटर टूयूब संरचना 2. रु 225 से 530 प्रति वर्ग मीटर बांस संरचना |
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b.शेड नेट हाउस (1000 प्रति वर्ग मीटर लाभार्थी तक सिमित) |
50% (पहाड़ी क्षेत्रों में 15% अधिक) |
रु० 422 से 530 प्रति वर्ग मीटर अधिकतम |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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|
बांस व लकड़ी से बनी संरचना (अधिकतम 200 रु० प्रति लाभार्थी 5 इकाई तक सिमित) |
वही |
रु० 180 वर्ग मी० बांस के लिए तथा 245 वर्ग मी० लकड़ी के लिए |
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c.प्लास्टिक मल्व |
50% (पहाड़ी क्षेत्रों में 15% अधिक) |
अधिकतम रु० 16,000 प्रति इकाई |
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d.प्लास्टिक सुरंग अधिकतम रु० 1000/वर्गमीटर प्रति लाभार्थी |
50% (पहाड़ी क्षेत्रों में 15% अधिक) |
रु० 300 प्रति वर्ग मी० |
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12 |
कटाई उपरांत समन्वित प्रबंधन |
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पैक हाउस खेत स्तर पर संग्रहण एंव भंडारण इकाई |
50% अधिकतम |
2 लाख प्रति इकाई (आकार 9x6 वर्ग मीटर) |
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समन्वित पैक हाउस ग्रेडिंग तथा सुविधा के साथ |
35% समान्य क्षेत्र में 50% पहाड़ी क्षेत्र में |
प्रति इकाई रु० 17.50 लाख, (आकर 9x18 वर्ग मी०) |
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प्रिकुलिंग इकाई |
35% % समान्य क्षेत्र में 50% पहाड़ी क्षेत्र में |
रु० 8.75 लाख प्रति इकाई 5 मै० टन क्षमता के लिए |
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चलती फिरती प्रिकुलिंग इकाई |
वही |
वही |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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शीत गृह इकाई( निर्माण विस्तार एवं आधुनिकीकरण)
फल पकने का कमरा (अधिकतम 300 मी० ) |
वही |
क.रु० 2800 प्रति मी० टन प्रकार I के लिए ख. रु० 3500 प्रति मी० टन प्रकार II के लिए ग. रु० 3500 प्रति मी० टन प्रकार II के साथ नियंत्रित वायुमंडल तकनीक रु० 0.35 प्रति मी० टन |
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B. |
राष्ट्रीय बांस मिशन (एन० बी०एम०) |
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13 |
रोपण सामग्री का उत्पादन |
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हाई टेक पौधशाला (2 हेक्टेयर) |
40% |
रु० 16 लाख/ई० |
एन० बी०एम० |
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छोटी पौधशाला (05हेक्टेयर) |
वही |
रु० 16 लाख/ई० |
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बांस का क्षेत्रवर्द्धन i. वन क्षेत्र(द्वारा, पंचायती राज, स्वयं सहायता समूह, महिला समूह |
i. खर्च का 10% तीन किस्तों में (50:25:25) तीन वर्षों में ii.गैर वन क्षेत्र में 35% तीन किस्तों में, 3 वर्षों में (अधिकतम 4हेक्टेयर) रु० 10, 500 ड्रिप सिंचाई के साथ |
अधिकतम रु० 42,००० प्रति हेक्टेयर रु० 10, 500 ड्रिप सिंचाई के साथ |
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वर्तमान वन क्षेत्र की उन्नति |
40% अधिकतम 4 हेक्टेयर प्रति लाभुक
|
अधिकतम रु० 8००० प्रति हेक्टेयर |
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समन्वित कटाई उपरात प्रबंधन |
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कटाई उपरात भण्डारण |
खर्च का 40% |
अधिकतम रु० 10, 000 प्रति हेक्टेयर |
एन० बी०एम० |
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c. |
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड |
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14 |
वाणिज्य बागवानी का विकास
i.खुला खेत की स्थिति |
खर्च का 40% (सामान्य क्षेत्र में) 50% पूर्वोत्तर क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र |
रु०. 30 लाख प्रति इकाई, 37.5 लाख रु० (खजूर, सेफरान, जैतून के लिए हेक्टेयर क्षेत्र के लिए) |
एन० बी०एम० |
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ii. संरक्षित ढका हुआ |
खर्च का 50% |
अधिकतम 56 लाख प्रति योजना |
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iii.समन्वित कटाई उपरात प्रबंधन (पकाने का कमरा, वाहन, फुटकर वहिर्गमन कुलिंग इकाई) |
खर्च का 35% (सामान्य क्षेत्र में) 50% पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र |
रु० 50.75 लाख प्रति योजना |
एन० बी०एम० |
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|
शीत भंडारण इकाई |
खर्च का 35% सामान्य क्षेत्र में) 50% पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र में (5000 मी० टन) से अधिक |
रु० 2660 प्रति मी०टन० प्रकार 1 रु० 3225 प्रति मी०टन० प्रकार 2 रु० 3500 प्रति मी०टन० प्रकार 3 नियंत्रित वायुमंडलीय तकनीक के साथ |
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d |
नारियल विकास बोर्ड |
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15 |
गुणवत्ता पुनः रोपण सामग्री का उत्पादन एवं वितरण |
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नारियल विकास बोर्ड सी०डी०बी० |
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संकर (बौना पौधा का वितरण सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र में) |
खर्च का 25% अधिकतम 25,000 पौध प्रति एकड़ |
रु० 19.0 प्रति पौध |
सी०डी०बी० |
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न्यूकलियस नारियल बगीचा |
खर्च का 25% अधिकतम 4 हेक्टेयर) |
रु० 15 लाख प्रति हेक्टेयर |
सी०डी०बी० |
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|
छोटा नारियल पौधशाला |
खर्च का 100% (पब्लिक/निजी क्षेत्र में) |
रु० 2.0 लाख प्रति इकाई 0.4 हेक्टेयर प्रति इकाई |
सी०डी०बी० |
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नारियल के क्षेत्र में वृद्धि |
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सामान्य क्षेत्र में |
खर्च का 25% अधिकतम 4 हेक्टेयर प्रति लाभुक (दो बार में) |
रु० 7500 प्रति हेक्टेयर |
सी०डी०बी० |
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पहाड़ी व पिछड़ी क्षेत्र में |
वही |
रु० 1500 प्रति हेक्टेयर |
सी०डी०बी० |
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नारियल तकनीकी मिशन |
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किट व रोग ग्रसित बागों का प्रबंधन तकनीकी का विकास एंव संग्रहण |
50% विकास एवं प्रत्यक्षण के लिए 50% संग्रहण के लिए |
रु० 25 लाख विकस के लिए
रु० 1250 लाख प्रत्यक्षण के लिए रु० 6.25 लाख संग्रहण के लिए |
|
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संसाधन का विकास, संस्करण तकनीकी का विकास तथा संग्रहण |
75% विकास के लिए 50% प्रत्यक्षण के लिए
50% संग्रहण के लिए
|
रु० 25 लाख विकस के लिए
रु० 1250 लाख प्रत्यक्षण के लिए रु० 6.25 लाख संग्रहण के लिए |
सी०डी०बी० |
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|
नारियल के पुराने बागों का जीर्णोद्धार |
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पुराने पेड़ों को काटना एवं हटाना |
रु० 1000 प्रति पेड़ , अधिकतम 32 पेड़ प्रति हेक्टेयर |
अधिकतम रु० 32,000 प्रति हेक्टेयर |
सी०डी०बी० |
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|
पुनः रोपण के किए सहायता |
खर्च का 50% अधिकतम रु० 40,000 प्रति हेक्टेयर |
रु० 40 प्रति पौध |
सी०डी०बी० |
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|
नारियल के बागों की उन्नति समन्वित प्रबंधन द्वारा |
खर्च का 25% दो बराबर किस्तों में |
अधिकतम रु० 17,500 प्रति हेक्टेयर |
सी०डी०बी० |
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नारियल पौधों का बीमा योजना |
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क़िस्त का 75% (50% सी०डी०बी० द्वारा 25% राज्य सरकार द्वारा) |
रु० 3.52 प्रति पेड़ 4 से 15 वर्ष के पेड़ों के लिए तथा रु० 4.70 प्रति पेड़ 16 से 60 वर्ष पेड़ों के लिए |
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जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, परियोजना पदाधिकारी आत्मा|
स्रोत: - कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड सरकार
अंतिम बार संशोधित : 2/22/2020
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