क्रम.सं. |
फसल |
प्रति किलोग्राम सहायता |
योजना/घटक |
1 |
धान एवं गेंहूँ संकर धान बीज |
रु० 10 या मूल्य का 50% जो कम हो रु० 50 या मूल्य का 50% जो कम हो |
एच०एफ०एस०एम |
2 |
बाजरा, ज्वार, सभी और जौ संकर बाजरा और संकर ज्वार |
रु० 10 या मूल्य का 50% जो कम हो रु० 15 या मूल्य का 50% जो कम हो |
एच०एफ०एस०एम |
3 |
सभी दलहन (अरहर, मुंग, उड़द, मसूर, मटर. चना, राजमा, एवं मोठ |
रु० 25 या मूल्य का 50% जो कम हो
|
एच०एफ०एस०एम |
4 |
सभी तिलहन (मूंगफली, अलसी, तिल. सूरजमुखी, तोरिया, बीज, कुसुम और सरसों/राई, अरंडी) |
रु० 12 या लागत का 50% जो कम हो संकर- खर्च का 50% अधिकतम 25 रु० प्रति किलो |
एच०एम०ओ०पी० |
5 |
ऑइल पाम अंकुर |
किसानों के सम्पूर्ण भूमि धारिता के लिए ऑइल पाम्प अंकुर के लिए रु० 8, 00 प्रति हेक्टेयर की सीमा के साथ लागत का 85% |
एच०एम०ओ०पी० |
6 |
सभी कृषि फसलों के लिए कृषकों द्वारा संचित बीज की गुणवत्ता के सुधार हेतु, गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन के लिए आधार/प्रमाणित बीजों की वितरण |
बीजों की लागत का 50% धान्य के लिए, 60% तेलहन, दलहन, हरीखाद बीजें के लिए |
एच०एम०ओ०पी० |
7 |
आधार/प्रमाणित बीज तेलहन, दलहन, हरी खाद का वितरण के लिए किसानों तथा स्वयं सहायता समूह के लिए (भारत सरकार का हिस्सा 75% राज्य सरकार का हिस्सा 25%) |
75% बीज का खर्च तेलहन, दलहन, चारा हरीखाद |
एच०एम०ओ०पी० |
8 |
ऑइल पाम में निषेचन अवधि के लिए खेती |
50% खर्च का तीन साल के समय का अधिकतम रु० 14, 000 |
एच०एम०ओ०पी० |
9 |
जूट और मेस्ता (बीज ग्राम योजना) |
रु० 5,500 प्रति क्विंटल प्रमाणित बीज उत्पदन पर |
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन |
10 |
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/राज्य कृषि विश्वविद्यालय से तेलहन के प्रजनक बीज खरीद पर |
प्रजनक बीज का पूरा मूल्य (बीज इकाई द्वारा निर्धारित) |
एच०एम०ओ०पी० |
आधार एवं प्रमाणित बीज के उत्पादन पर सहायता |
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11 |
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/राज्य कृषि विश्वविद्यालय से तेलहन के प्रजनक बीज खरीद पर |
प्रजनक बीज का पूरा मूल्य (बीज इकाई द्वारा निर्धारित) |
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन |
12 |
बीज उत्पादन को बीजों क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए तथा स्वयं सहायता समूह के लिए |
परियोजना को खर्च का 40% सामान्य क्षेत्रों तथा 50& पहाड़ी क्षेत्रों में तथा पिछड़ा क्षेत्रों में अधिकतम 1.50 लाख प्रतियोजना |
एच०एम०ओ०पी०
एच०एम०ओ०पी० बीज ग्राम योजना |
(सी) सभी तेलहन फसलों के लिए |
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13 |
आधार बीज उत्पादन के लिए सहायता |
1,000 रु० प्रति क्विंटल सभी किस्म के संकरबीज (10 वर्ष पुराने किस्म पर) तथा 100 रु० प्रति क्विंटल अतिरिक्त सहायता (5 वर्ष पुराने किस्म पर) किसानों को 75% अनुदान, बीज उत्पादक एजेंसियों को 25% अनुदान |
एच०एम०ओ०पी० |
14 |
प्रमाणित बीज का उत्पादन |
दही |
एच०एम०ओ०पी० |
15 |
बीज संरचना विकास |
11वीं पंचवर्षीय में अनुमोदित सहायता जारी रहेगा अधिकतम कुल खर्चों का 1% (12 पंचवर्षीय योजना के पूरे समय के लिए) |
एच०एम०ओ०पी० |
16 |
प्रभेद विशेष लक्ष्य बीज उत्पादन |
बीज उत्पादन खर्च का 75% सहायता राज्य सरकारी एजेंसी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/राज्य कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विकास केंद्र को ( संकर बीज की किस्म 5 साल से अधिक पुराना नहीं हो) |
एच०एम०ओ०पी० |
जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, परियोजना पदाधिकारी आत्मा|
स्रोत: - कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड सरकार
अंतिम बार संशोधित : 2/22/2020
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