क्रम स. |
सहायता का प्रकार |
सहायता का पैमाना/अधिकतम सीमा |
स्कीम घटक |
1 |
जिप्सम/पाईराइट की आपूर्ति |
खर्च का 50% रु० 750 प्रति हेक्टेयर अधिकतम |
एच०एम० ओ०पी० |
2 |
सूक्ष्म पोषक तत्वों को कमी वाले क्षेत्रों में इन तत्वों की आपूर्ति |
खर्च का 50% रु० 500 प्रति हेक्टेयर अधिकतम |
एच०एम०एम० |
3 |
जैविक खेती अपनाने के लिए |
रु० 10, 000 प्रति हेक्टेयर |
एच०एम०एम० |
4 |
वर्मी कम्पोस्ट इकाई |
रु० 50,000 प्रति इकाई (30x8x2.5 600 घनफीट) |
एच०एम०एम० |
5 |
पोलिथीन वर्मी बेड |
रु० 8,000 प्रति इकाई |
एच०एम०एम० |
6. |
समेकित पोषक तत्व प्रबधन के लिए प्रोत्साहन |
रु० 12,00 प्रति हेक्टेयर हेक्टेयर |
एच०एम०एम० |
7 |
जिप्सम, फोस्फ़ो जिप्सम गंधक (गेहूं दलहन में) |
खर्च का 50% रु० 750 प्रति हेक्टेयर अधिकतम |
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन |
8 |
सूक्ष्म पोषक तत्व को बढ़ावा देने और वितरण हेतु (गेहूं दलहन, धान में) |
खर्च का 50% रु० 500 प्रति हेक्टेयर अधिकतम |
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन |
9 |
अम्लीय मिट्टी सुधार हेतु चूना/बेसिक स्लैग के लिए |
खर्च का 50% रु० 1,000 प्रति हेक्टेयर अधिकतम |
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन |
10 |
जैविक खाद (राइजोबियम/पी० वी० ) |
खर्च का 50% रु० 750 प्रति हेक्टेयर अधिकतम |
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन |
11 |
नया चलंत/स्थिर मिट्टी जाँच प्रयोगशाला स्थापना/प्रशिक्षण |
खर्च का 75% रु० 56 अधिकतम |
एच०एम०एम० |
12 |
सूक्ष्म पोषक तत्वों को बढ़ावा देना/वितरण |
खर्च का 50% रु० 500 प्रति हेक्टेयर, रु० 1,000 प्रति लाभुक |
एच०एम०एम० |
13 |
तरल जैविक, जैविक कीटनाशक तथा जैविक खाद |
खर्च का 50% रु० 40 लाख प्रति ईकाई व्यक्तिगत एवं निजी संख्या के लिए नबार्ड मारफत |
एच०एम०एम० |
14 |
यांत्रिक फल, सब्जी, तथा कचरा द्वारा कम्पोस्ट उपलब्ध ईकाई बनाना |
खर्च का 50% रु० 63 लाख प्रति ईकाई व्यक्तिगत एवं निजी संख्या के लिए नबार्ड मारफत |
एच०एम०एम० |
15 |
जैविक उत्पादन (खाद, जैविक उर्वरक, कम्पोस्ट. वर्मी कम्पोस्ट हरवल एक्सट्रेक्टर |
खर्च का 50% रु० 5,000 प्रति हेक्टेयर, अधिकतम रु० 1,000 प्रति लाभुक |
एच०एम०एम० |
16 |
जैविक खेती समूह में प्रमाण पत्र के साथ |
रु० 20,000 प्रति हेक्टेयर, रु० 40,000 प्रति लाभुक अधिकतम तीन वर्षों |
एच०एम०एम० |
17 |
ऑन्लाइन डाटा प्रबंधन तथा अवशेष विशलेषण |
रु० 200 प्रति किसान , रु० 5,000 प्रति समूह अधिकतम 1 लाख प्रति परिषद अवशेष जाँच 10,000 प्रति नमूना |
एच०एम०एम० |
18 |
जैविक खाद का प्रबंधन/जैविक गाँव |
10 लाख प्रति गाँव समन्वित खाद्य प्रबंधन समूह में/स्वयंसेवी संस्था द्वारा अधिकतम 10 गाँव प्रति वर्ष राज्य |
एच०एम०एम० |
19 |
जैविक खेती पर प्रत्यक्षण |
रु० 20,000 प्रति प्रयत्क्ष्ण 50 किसानों समूह के लिए |
एच०एम०एम० |
20 |
समस्या वाली मिट्टी का सुधार |
क्षारिय मिट्टी सुधार खर्च का 50% अधिकतम रु० 25,000 प्रति हेक्टेयर, रु० 50,000 प्रति लाभुक अम्लिक मिट्टी सुधार खर्च का 50% अधिकतम रु० 3,000 प्रति हेक्टेयर, रु० 6,000 प्रति लाभुक |
एच०एम०एम० |
जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, परियोजना पदाधिकारी आत्मा|
स्रोत: - कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड सरकार|
अंतिम बार संशोधित : 1/28/2020
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