महिला कृषकों को प्रशिक्षण के माध्यम से कम लागत की कृषि तकनीकी चुनने, उसे समझने एवं अपनाने योग्य बनाने के लिये योजना संचालित है, जिससे कि महिला कृषकों के जीवन स्तर में सुधार हो तथा उनमें निर्णय क्षमता का विकास हो सके।
क्या लाभ मिलते हैं?
महिलाओं के लिये बैंच मार्क सर्वे, तकनीकी प्रशिक्षण, स्व सहायता समूह गठन प्रशिक्षण विशेष प्रशिक्षण एवं अंतर्जिला अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। सभी वर्ग की महिला कृषक इस हेतु पात्र हैं।
एक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी क्षेत्र के 2 से 4 ग्रामों में से प्रशिक्षण के लिये 25 कृषक महिलाओं का चयन कृषि योग्य भूमि, सिंचाईं के साधन, पशुधन आदि सूचकों को आधार मानकर लघु सीमांत परिवारों की 50 महिला कृषकों का सर्वे करके किया जाता है। योजना में भाग लेने के लिये स्थानीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है। जिले के उप संचालक कृषि कार्यालय में पदस्थ एक सहायक संचालक कृषि को नोडल अधिकारी (मापवा) को दायित्व दिया गया है।
योजना है
चयनित किसानों को कृषि तकनीकी और योजनाओं के विशेष प्रशिक्षण दिये जाते हैं। इन्हें कृषक मित्र के रूप में पहचान दी जाती है। इन कृषक मित्रों की क्षमता विकास कर विस्तार कार्यो में विभाग एवं कृषकों के बीच एक स्थानीय कड़ी के रूप में उपयोग किया जाता है। योजना कहां संचालित है ग्रामीण स्तर पर कृषक एवं प्रसार तंत्र के बीच जीवन्त सम्बंध स्थापित करने की दृष्टि से कृषक मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पूर्ण मध्यप्रदेद्गा में लागू किया गया है। प्रत्येक दो आबाद गॉवों पर एक-एक कृषक मित्र चयनित कर उन्हें कृषि तकनीकों और योजनाओं की जानकारी देकर प्रद्गिाक्षित किया जाता है। विभागीय सूचनाओं से इन्हें अवगत रखा जाता है तथा भ्रमण, प्रशिक्षण एवं मेलों में इन्हें प्राथमिकता से आमंत्रित किया जाता है। किसान मित्र, अपने ग्राम के लिये किसानों और विभाग के मध्य समन्वयक के रूप में सहयोग देते हैं।
क्या लाभ हैं
किसान मित्र के रूप में कई आवश्यक जानकारियों और सूचनाओं का जानकार गॉव में ही उपलब्ध रहता है। इस प्रकार किसानों की अपनी भाषा में तकनीकी जानकारियों का प्रसार किसानों तक सरलता से होताहै।
योजना यह है-
बैलगाड़ी के क्रय पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 4 हैक्टर जोत तक के कृषकों को अनुदान दिया जाता है।
क्या लाभ मिलता है
बैलगाड़ी के क्रय हेतु कीमत का 75 प्रतिशत या अधिकतम राशि रू. 10,000/- प्रति बैलगाड़ी जो भी कम हो दिया जाता है।
बैलगाड़ी पर अनुदान केवल उन्हीं कृषकों को देय होगा जिनके पास पूर्व से बैलजोड़ी उपलब्ध हो किन्तु बैलगाड़ी नहीं हो उन्हें आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अथवा जिन्हें पशुपालन विभाग से बैल जोड़ी प्रदाय की गई हो वे किसान योजना के पात्र होंगे।
स्त्रोत : किसान पोर्टल,भारत सरकार
अंतिम बार संशोधित : 2/21/2020
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