फल फूलों की खेती करना, अपने लाभ को दूना करना
क्र0सं |
सहायता का प्रकार |
कार्य के लिए सहायता का पैमाना |
योजना/ घटक |
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1 |
आदर्श पौधशाला (मॉडल नर्सरी) का विकास-2 से 4 हैक्टर |
इकाई लागत का 40 प्रतिशत प्रति इकाई अथवा अधिकतमराशि रु.40 लाख 4 है। के लिए (क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड सब्सिडी) |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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2 |
छोटी नर्सरी का विकास (1 हैक्टर) |
इकाई लागतका 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रु.7।50 लाख प्रति इकाई (क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड सब्सिडी) |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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3 |
बीज ढांचागत विकास (प्रोजेक्ट आधारित) |
प्रोजेक्ट की कीमत की 50 प्रतिशत अथवा अधिकतमराशि-100 लाख रु., भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट स्वीकृत किए जाते है (क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड सब्सिडी) |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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4 |
सघन फलोद्यान की स्थापना (अधिकतम 4 हैक्टर) |
लागत का 40 प्रतिशत अधिकतमराशि रु. 60,000/- प्रति हैक्टर (60% 20% 20 के अनुपात में) तीन वर्ष में, (एक कृषक को अधिकतम 4 है। हेतु अनुदान देय) जनजाति उप योजना क्षेत्र में लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रु.75,000/- प्रति हैक्टर (60% 20% 20 के अनुपात में) तीन वर्ष में |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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5 |
सामान्य फलोद्यान की स्थापना(अधिकतम 4 हैक्टर) लागत |
लागत का 40 प्रतिशत अधिकतमराशि रु.40,000/- प्रति हैक्टर (60% 20% 20 के अनुपात में) तीन वर्ष में, (एक कृषक को अधिकतम 4 है। हेतु अनुदान देय)जनजाति उप योजना क्षैत्र में लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रु.50,000/- प्रति हैक्टर (60% 20% 20 के अनुपात में) तीन वर्ष में, |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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6 |
मशरुम |
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(अ) |
समन्वित मशरुम इकाई (स्पान, कम्पोस्ट एवं प्रशिक्षण हेतु) |
इकाई लागत का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रु.8.00 लाख (क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड सब्सिडी) |
राष्ट्रीयबागवानी मिशन |
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(ब) |
स्पान निर्माण इकाई |
इकाई लागत का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रु.6.00 लाख (क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड सब्सिडी) |
राष्ट्रीयबागवानी मिशन |
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(स) |
कम्पोस्ट निर्माण इकाई |
इकाई लागत का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रु.8.00 लाख हैक्टर (क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड सब्सिडी) |
राष्ट्रीयबागवानी मिशन |
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7 |
लूज फ्लॉवर के बगीचों की स्थापना (देशी गुलाब) |
लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु लागत का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतमर प्रतिशत 16000/-प्रति है। तथा अन्य कृषकों हेतु 25 प्रतिशत अधिकतमराशि 10000/- प्रति हैक्टर (एक कृषक को अधिकतम 2 है. तक अनुदान देय) |
राष्ट्रीयबागवानी मिशन |
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8 |
मसाला बगीचों की स्थापना |
लागत का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतमराशि रु.5500/- प्रति हैक्टर(एक कृषक को अधिकतम 4 है। तक अनुदान देय) |
राष्ट्रीयबागवानी मिशन |
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9 |
पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार |
लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतमराशि रु.20,000/- प्रति हैक्टर (एक कृषक को अधिकतम 2 है. तक अनुदान देय) |
राष्ट्रीयबागवानी मिशन |
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संरक्षित खेती |
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10 |
ग्रीन हाउस (टयूबूलर संरचना) |
लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतमराशि रु.467.50 प्रति वर्ग मीटर तथा लघु सीमांत कृषकों हेतु राज्य योजना मद से अतिरिक्त 25 प्रतिशत अनुदान (एक कृषक को अधिकतम 4000/- वर्ग मीटर क्षेत्र हेतु अनुदान देय) |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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शेड नेट हाउस (टयूबूलर संरचना) |
लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रु.355.00 प्रति वर्ग मीटर (एक कृषक को अधिकतम 4000/- वर्ग मीटर क्षेत्र हेतु अनुदान देय) लघु सीमांत कृषकों हेतु राज्य योजना मद से अतिरिक्त 25 प्रतिशत अनुदान |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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प्लास्टिक मल्च |
लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतमराशि रु.16,000/- प्रति हैक्टर (एक कृषक को अधिकतम 2 हैक्टर क्षेत्र हेतु अनुदान देय) |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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प्लास्टिक टनल |
लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रु.30/- प्रति वर्ग मीटर, (एक कृषक को अधिकतम 1,000/- वर्ग मीटर क्षेत्र हेतु अनुदान देय) |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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एन्टी बर्ड नेट |
लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रु.17.50 प्रति वर्ग मीटर (एक कृषक को अधिकतम 5,000/- वर्ग मीटर क्षेत्र हेतु अनुदान देय) |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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पोली हाउस में अधिक मूल्य वाली सब्जियों |
लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रु.70.00 प्रति वर्ग मीटर (एक कृषक को अधिकतम 4,000/- वर्ग मीटर क्षेत्र हेतु अनुदान देय) |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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पोली हाउस/शेड नेट हाउस में कारनेशन एवं जरबेरा फूलों की पौध रोपण सामग्री एवं खेती |
लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रु.305/- प्रति वर्ग मीटर (एक कृषक को अधिकतम 4,000/- वर्ग मीटर क्षेत्र हेतु अनुदान देय) |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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पोली हाउस/शेड नेट हाउस में गुलाब फूलों की पौध रोपण सामग्री एवं खेती |
लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रु.213/- प्रति वर्ग मीटर (एक कृषक को अधिकतम 4,000/- वर्ग मीटर क्षेत्र हेतु अनुदानदेय) |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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11 |
मधुमक्खी पालन |
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मधुमक्खी कालोनी (आठ फ्रेम की कालोनी) |
लागत का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतमराशि रु.800/- प्रति कालोनी (एक कृषक को अधिकतम 50 कालोनी हेतु अनुदान देय) |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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मधुमक्खी बक्से |
लागत का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतमराशिरु.800/- प्रति बक्सा (एक कृषक को अधिकतम 50 बक्सों हेतु अनुदान देय) |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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12 |
फसलोत्तर प्रबंधन |
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पैक हाउस/खेत संग्रहण ईकाई (9 मीटर ग 6 मीटर) |
लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतमराशि रु.2 लाख प्रति इकाई |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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समन्वित पैक हाउस (कनवेयर बेल्ट,छटाई,ग्रेडिंग ईकाईयों,धोने,सुखाने और वनज के लिये सुविधाओ के साथ 9 मीटर ×18 मीटर) |
लागत का 35 प्रतिशत अथवा अधिकतमराशि रु.17.50 लाख प्रति इकाइ(क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड सब्सिडी) |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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रेफ्रीजरेटेड वेन |
लागत का 35 प्रतिशत अथवा अधिकतमराशि रु.9।1 लाख प्रति इकाई (क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड सब्सिडी) |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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कोल्ड स्टोरेज (5000 मे. टन हेतु) |
लागत का 35 प्रतिशत अथवा अधिकतमराशि रु.(क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड सब्सिडी) |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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प्राथमिक/ मोबाईल प्रसंस्करण इकाई |
लागत का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतमराशि रु.10 लाख प्रति इकाई (क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड सब्सिडी) |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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राइपनिंग चेम्बर (300 मे. टन हेतु) |
लागत का 35 प्रतिशत अथवा अधिकतमराशि रु.0।35 लाख प्रति इकाई (क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड सब्सिडी) |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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13 |
स्थिर/ मोबाईल वेन्डिगं कार्ट शीत चेम्बर के साथ प्लेटफार्म |
लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतमराशि रु.15,000/- प्रति इकाई |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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14 |
समन्वित कीट/पौषक तत्व प्रबन्धन |
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समन्वित कीट/पौषक तत्व प्रबन्धन |
लागत का 30 प्रतिशत अथवा अधिकतमराशि रु.1200/- प्रति कालोनी (एक कृषक को अधिकतम 4 हे. हेतु अनुदान देय) |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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15 |
जैविक खेती |
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जैविक खेती को प्रोत्साहन |
लागत का 50 प्रतिशत अधिकतमराशि रु. 10,000/- प्रति हैक्टर जो कि तीन वर्षो में (40% 30% 30 के अनुपात में,देय है। (एक कृषक को अधिकतम 4 है. हेतु अनुदान देय)यह कार्यक्रम जैविक खेती प्रमाणीकरण से जुडा है। |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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जैविक खेती प्रमाणीकरण |
50 हे. क्लस्टर के लियेराशि रु.5।00 लाख जो प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में 1.50 लाख रु. एवं तृतिय वर्ष में 2.00 लाख रु. देय है। |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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वर्मी कम्पोस्ट ईकाई(पक्का निर्माण) |
लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु. 50000/- (ईकाई का आकार 30फीटग 8फीटग 2.5फीट) |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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एच.डी.पी.ई. वर्मी बेड इकाई ( 15907रू 2010) |
लागत का 50 प्रतिशतया अधिकतम रु.8000/- (ईकाई का आकार 12फीट× 4फीट× 2फीट) |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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उद्यानिकी में यांत्रिकरण |
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ट्रेक्टर(20 बी.एच.पी.तक) रोटावेटर/उपकरण सहित |
सामान्य कृषकों को लागत का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 75000/- प्रति उपकरण। अनु.जाति, अनु.जनजाति,लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषकों को लागत का 35 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 100000/- प्रति उपकरण (एक कृषक को एक उपकरण हेतु ही अनुदान देय) |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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पॉवर चलित मशीन/यंत्र (20 बी।पी।एच। तक) |
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भूमि विकास, जोत एवं सीड बेड तैयारी उपकरण |
सामान्य कृषकों को अधिकतमराशि रूपये 12000/- प्रति उपकरण। अनु.जाति, अनु.जनजाति, लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषकों को अधिकतमराशि रूपये 15000/- प्रति उपकरण (एक कृषक को एक उपकरण हेतु ही अनुदान देय) |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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बुआई, रोपाई एवं खुदाई उपकरण |
सामान्य कृषकों को अधिकतमराशि रूपये 12000/- प्रति उपकरण। अनु.जाति, अनु.जनजाति,लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषकों को अधिकतमराशि रूपये 15000/- प्रति उपकरण (एक कृषक को एक उपकरण हेतु ही अनुदान देय) |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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प्लास्टिक मल्च बिछाने की मशीनरी |
सामान्य कृषकों को अधिकतमराशि रूपये 28000/- प्रति उपकरण अन.जाति, अनु.जनजाति, लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषको को अधिकतमराशि रूपये 35000/- प्रति उपकरण (एक कृषक को एक उपकरण हेतु ही अनुदान देय) |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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स्वचालित बागवानी मशीनरी |
सामान्य कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 100000/- प्रति उपकरण- अनु.जाति, अनु. जनजाति,लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषकों को अधिकतमराशि रूपये 125000/- प्रति उपकरण (एक कृषक को एक उपकरण हेतु ही अनुदान देय) |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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मानव संसाधन विकास |
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कृषक प्रशिक्षण (राज्य के अन्दर) |
राशि रूपये 1000/- प्रति कृषक प्रतिदिन (परिवहन सहित) |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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समन्वित फसलोत्तर प्रबन्धन |
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पैक हाउस/खेत संग्रहण इकाई ( 9 मीटर × 18 मीटर ) |
लागत का 50 प्रतिशत |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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समन्वित पैक हाउस (कनवेयर बेल्ट,छंटाई,गेडिंगइकाईयों,धोने,सुखाने और वनज के लिये सुविधाओं के साथ9 मीटर × 18 मीटर ) |
लागत का 35 प्रतिशत (क्रेडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड) |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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प्री-कुलिंग इकाई |
लागत का ३५ प्रतिशत (क्रेडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड) |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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कोल्ड स्टोरेज (5000 मै.टन हेतु) |
लागत का 35 प्रतिशत (क्रेडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड) |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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रेफ्रीजरेटेड वेन |
लागत का 35 प्रतिशत (क्रेडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड) 4 मैट्रिक टन क्षमता से कम नही। |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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प्राथमिक/मोबाईल/न्यून प्रसंस्करण इकाई |
लागत का 40 प्रतिशत (क्रेडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड) |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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श्राइपनिंग (चेम्बर 300 मै।टन तक) |
लागत का 35 प्रतिशत (क्रेडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड) |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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कम लागत प्याज भण्डारण संरचना (25 मै।टन) |
लागत का 50 प्रतिशत |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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खुदरा बाजार/आउट लेट (नियंत्रित वातावरण) |
लागत का 35 प्रतिशत या अधिकतम रु.5.25 लाख (क्रेडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड) |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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संग्रह.छटाई/ग्रेडिंग,पेकिंग इकाई |
लागत का 40 प्रतिशतया अधिकतम रु.6.०० लाख (क्रेडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड) |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
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सौर उर्जा पम्प संयत्रं परियोजना अन्तर्गत कृषक देय अनुदान |
जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीयसौर उर्जा मिशन सेAC सोलर पम्प पर 32400 रु.प्रति HPव DC पम्प पर 40500 रु.प्रति HP अनुदान देय है इसके अलावा राज्य योजना अन्तर्गत संयंत्र आधार दर पर 40 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान देय है। कुल देय अनुदान लगभग 70 प्रतिशत है। सौर पम्प संयंत्र 3 HP हेतु न्यूनतम 0.5 है। का भू-स्वामित्व व उच्च उद्यानिकी यथा ग्रीनहाउस/शेडनेटहाउस/लो-टनल्स( न्यूनतम1000 वर्ग मीटर) एवं 5 HP हेतु न्यूनतम 1.0 है। से अधिक का भू-स्वामित्व व न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर उच्च उद्यानिकी ग्रीन हाउस/शेड नेट हाउस / लो-टनल्स या न्यूनतम 0.75 है। मे ड्रिप पर सब्जियाँ/फूल/फलोद्यान/कृषि फसल लिये जा रहे हो। |
जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन एवं राज्य योजना |
1. राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत राज्य के चयनित 24 जिलो में ही उक्त कार्यक्रमों हेतु अनुदान देय है।
2. राज्य के अन्य 9 जिलों यथा-सीकर,चुरू,दौसा,भरतपुर,धोलपुर,बीकानेर,हनुमानगढ़,राजसंमद एवं प्रतापगढ़ में उक्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये सहायताराशि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना मद से देय है।
जिला स्तर पर सहायक निदेशक/ उप निदेशक उद्यान या कृषि एवं राज्य स्तर पर उद्यान निदेशक
से सम्पर्क करें।
स्त्रोत : किसान पोर्टल,भारत सरकार
अंतिम बार संशोधित : 2/21/2020
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