मिट्टी की हो नियमित जांच, न आये खेती पर आंच
क्र0सं |
सहायता का प्रकार |
सहायता का पैमाना/अधिकतम सीमा |
योजना/ घटक |
1 |
तिलहनी फसलों हेतु जिप्सम की आपूर्ति |
50 प्रतिशत या अधिकतम 750/-रु.प्रति हेक्टेयर |
राष्ट्रीय तिलहन मिशन |
2 |
सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी वाले क्षेत्रों में इन तत्वों की आपूर्ति |
50 प्रतिशत या अधिकतम 500/-रु.प्रति हेक्टेयर, जो भी कम हो |
राष्ट्रीय तिलहन मिशन |
3 |
फार्मस फील्ड आधारित जैविक खेती प्रदर्शन |
आदानों की 50 प्रतिशत लागत या अधिकतम रु.2000/- प्रति प्रदर्शन (0.4 है।) बीज, जैव उर्वरक, फैरोमेन ट्रेप, लाइट ट्रेप, ट्राइकोडर्मा आदि हेतु |
राज्य योजना |
4 |
जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु फार्मस फील्ड आधारित प्रशिक्षण |
रु.4000/- प्रति एफ.एफ.एस. (प्रदर्शन बोर्ड, प्रशिक्षण सामग्री, श्रव्य दृश्य यंत्र, संचार/ परिवहन, विषय विशेषज्ञों हेतु मानदेय आदि) |
राज्य योजना |
5 |
जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु कृषकों को प्रोत्साहन राशि |
रु.8000/- प्रति है। (खरीफ/रबी) प्रमाणीकरण, पंजीयन शुल्क सहित 0।5 से 2 है। तक |
राज्य योजना/ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/ आर.ए.डी.पी. |
6 |
फसल पद्धति प्रदर्शन आयोजन |
अनाज, दलहन, ग्वार आधारित फसल पद्धति के लिए आदानों हेतु (बीज, उर्वरक, जैव उर्वरक आदि) अधिकतम रु.5000/- प्रति है। तथा तिलहन आधारित फसल पद्धति के लिए रु.7500/- प्रति है। अधिकतम 2 है |
आर.ए.डी.पी. |
7 |
वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना |
कृषकों के खेत पर वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्थापना पर अधिकतम रु.2500/-प्रति इकाई की सहायता |
राज्य योजना (उद्यान विभाग) |
8 |
मिट्टी/ पानी तथा जिप्सम की मांग हेतु जांच |
रु.5 प्रति नमूना |
मिट्टी का स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन से संबंधित राष्ट्रीय परियोजना |
9 |
सूक्ष्म पोषक तत्वों को बढ़ावा देने और वितरण हेतु |
50 प्रतिशत या अधिकतम 200/-रु.4 हेक्टेयर के लिए, जो भी कम हो |
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना |
10 |
गेहूं की फसल में जिप्सम की आपूर्ति |
50 प्रतिशत या अधिकतम रु.750/- प्रति है। अनुदान |
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- गेहूं |
11 |
दलहनी फसलों में जिप्सम की आपूर्ति |
50 प्रतिशत या अधिकतम रु.750/- प्रति है। अनुदान |
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- दलहन |
12 |
गेहूं व दलहनी फसलों हेतु सूक्ष्म पोषक तत्व का उपयोग |
50 प्रतिशत या अधिकतम 500/-रु. प्रति हेक्टेयर, जो भी कम हो |
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन |
13 |
जैव उर्वरकों को बढ़ावा |
राईजोबियम/ एजेक्टोबेक्टर पर रु. 3.25 प्रति पैकेट तथा पी.एस.बी. पर रु.4.00 प्रति पैकेट की दर से अनुदान |
आईसोपोम/ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन/ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना |
14 |
उद्यान फसलों में समन्वित पौषक तत्व प्रबंधन |
प्रति लाभार्थी को अधिकतम 4.00 हे. के लिए रु.1000/-प्रति हे.की दर से अनुदान |
राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
15 |
मृदा सुधार कार्यक्रम |
50 प्रतिशत जिप्सम एवं ढैंचा बीज की लागत सहित अधिकतमरु.8500/-प्रति है. |
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/एनएमएसए |
नोट- जिप्सम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/एनएमएसए योजना के तहत क्षारीय भूमि सुधार हेतु एवं पोषक तत्व के रूप में राष्ट्रीय तिलहन मिशन योजना अन्तर्गत तिलहनी फसलों हेतु तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अन्तर्गत गेंहू व दलहनी फसलों के लिए किसानों जिलेवार निर्धारित दर का 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।
क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक/ सहायक कृषि अधिकारी/ सहायक निदेशक कृषि विभाग/ उपनिदेशक कृषि/आत्मा/ उद्यान विभाग से सम्पर्क करें।
स्त्रोत : किसान पोर्टल,भारत सरकार
अंतिम बार संशोधित : 2/21/2020
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