फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निकटतम बैंक शाखा/फसल बीमा कम्पनी से सम्पर्क करें।
आप क्या पा सकते हैं?
क्र.सं. |
योजना |
सहायता |
1 |
संशोधित राष्ट्रीय फसल बीमा योजना |
अधिसूचित खाद्य फसलों, तिलहन एवं वार्षिक बागवानी एवं वाणिज्य फसलों के लिए बीमा सुरक्षा |
अधिसूचित फसलों के लिए (खाद्य एवं तिलहन की फसलें रबी एवं खरीफ मौसम) के लिए वास्तविक अधिकतम प्रीमियम दर 11 प्रतिशत तथा 9 प्रतिशत है। वास्तविक बागवानी एवं वाणिज्यक फसलों के लिए 13 प्रतिशत है।
प्रीमियम स्लैब पर निर्भर करने वाले सभी किसानों को प्रीमियम का 75 प्रतिशत तक अनुदान के मद में प्रदान किया जाता है
(क) 2 प्रतिशत तक शून्य
(ख) 2 से 5 प्रतिशत तक 40 प्रतिशत न्यूनतम 2 प्रतिशत शुद्ध प्रीमियम के साथ
(ग) 5 से 10 प्रतिशत तक 50 प्रतिशत न्यूनतम 3 प्रतिशत शुद्ध प्रीमियम के साथ
(घ) 10 से 15 प्रतिशत तक 60 प्रतिशत न्यूनतम 5 प्रतिशत शुद्ध प्रीमियम के साथ
(ड) 15 से ज्यादा प्रतिशत 75 प्रतिशत न्यूनतम 6 प्रतिशत शुद्ध प्रीमियम के साथ
इसके साथ-साथ कटाई के बाद चक्रवात के कारण हुई हानि को भी इसके अधीन लिया जाता है (2 सप्ताह तक)।
ओलावृष्टि एवं भूस्खलन जैसे स्थानीय जोखिमों के कारण हुई हानि का आकलन व्यक्तिगत आधार पर किया जात है तथा प्रभावित बीमित किसानों को तदानुसार मुआवजा दिया जाता है।
2 मौसम आधारित फसल बीमा योजना
अधिसूचित खाद्य फसलों, तिलहनों एवं बागवानी/वाणिज्यिक फसलों के लिए वास्तविक प्रीमियम दर 12 प्रतिशत है।
(क) 2 प्रतिशत तक शून्य अनुदान
(ख) 2 से 5 प्रतिशत तक 25 प्रतिशत अनुदान न्यूनतम 2 प्रतिशत शुद्ध प्रीमियम
(ग) 2 से 5 प्रतिशत तक 40 प्रतिशत अनुदान न्यूनतम 3.75 प्रतिशत शुद्ध प्रीमियम
(घ) 8 से 50 प्रतिशत तक अनुदान न्यूनतम 4.8 प्रतिशत शुद्ध प्रीमियम तथा 6 प्रतिशत
अधिकतम प्रीमियम किसानों द्वारा।
बैंक की निकटतम शाखा/सामान्य फसल बीमा निगम,ऋण एवं सहकारी समितियां/उप कृषि निदेशक(संबंधित जिला)/खण्ड विकास अधिकारी
स्त्रोत : किसान पोर्टल,भारत सरकार
अंतिम बार संशोधित : 2/21/2020
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