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बीज

क्या करें?

  • स्थानीय जलवायु के अनुसार सिफारिश की गई किस्मों का उपयोग करें तथा बीज दर एवं दूरी अपनाये।
  • गेहूं, धान, जौ, दलहन (अरहर को छोड़कर) तिलहनों (सरसों, तोरिया एवं सूरजमुखी को छोड़कर) के बीज 3 वर्ष में एक बार, मक्की, बाजरा, ज्वार, अरहर, सरसों, तोरिया व सूरजमुखी के बीज 2 वर्ष में एक बार एवं संकर/बी0टी0 बीजों को प्रति वर्ष बदलें हमेशा अधिकृत एजेन्सियों से ही प्रमाणित बीज खरीदें तथा इतना भण्डारण शीतल, सूखे एवं साफ जगह पर करें।
  • बिजाई के लिए हमेशा उपचारित बीजों का उपयोग करे तथा बोने से पहले इनकी शुद्धता,गुणवत्ता एवं अंकुरण क्षमता आदि की जांच कर लें।

क्या प्राप्त किया जा सकता है?

क्र.सं.

फसल

प्रमाणित बीजों के वितरण पर सहायता

योजना/मद

1.

बीज वितरण के लिए सहायता

 

 

गेहूँ

लागत का 50 प्रतिशत या 500 रूपये प्रति क्विंटल जो भी कम से कम हो

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं आर.के.वीवाई. (गेहूं के जिले)

 

दालें

लागत का 50 प्रतिशत या 2200 रूपये प्रति क्विंटल जो भी कम से कम हो

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

 

तलहन

लागत का 50 प्रतिशत या 1200 रूपये प्रति क्विंटल जो भी कम से कम हो (अधिसूचित किस्मों के बीज पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है)

आईसोपोम

 

धान

लागत का 50 प्रतिशत या500 रूपये प्रति क्विंटल जो भी कम से कम हो

एम.एम.ए

 

कपास

बाजार भाव का 25 प्रतिशत (बी.टी कपास व अधिसूचित किस्मों पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है)

मिनी मिशन-ाा

 

बीज ग्राम योजना

इस योजना के अंतर्गत आधे एकड़ के लिए 50 प्रतिशत अनुदान के लिए प्रमाणित बीज दिया जाता है। इसके अलावा अपना गुणवता वाला बीज तैयार करने के लिए प्रशिक्षण देने का प्रावधान है।

राज्य स्तरीय योजना

 

बीज उपचार

100 प्रतिशत प्रमाणित बीज का उपचार किया जाता है जिसमें ५० प्रतिशत राज्य प्लान स्कीम द्वारा व 50 प्रतिशत आर.की.वाई द्वारा 2014-15 के लिए रखा गया है जबकि बीज उपचार पालिसी के तहत जरूरत अनुसार किसानों

को नि:शुल्क उपलब्ध करवाया जाता है।

टिकाउ खेती राज्य स्कीम व राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

 

गन्ना उत्पादन बीज उपलब्ध करवाना

1000 रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से प्रदान की जाती है। यह सहायता अनुसूचित जाति छोटे व सीमांत किसानों व खेतीहर महिलाओं को दी जाती है।

राज्य सरकार की 'गन्ना प्रोद्योगिकी मिशन' व राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

 

बीज उपचार

गन्ने को बीज को जैव-एजेंटों (ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास) से उपचारित करने के लिए 500 रूपये की वितीय सहायता प्रदान की जाती है।

-सम-

 

कपास प्रमाणीकृत बीज का वितरण

पिछले 15 वर्षों के दौरान अधिसूचित कपास की किस्मों व संकरों का प्रमाणित बीज बाजार मूल्य की 50 प्रतिशत

हरियाणा राज्य में कपास की खेती को प्रोत्साहन योजना व केन्द्र सरकार द्वारा प्रयोजित कपास प्रोद्योगिकी मिशन (मिनी

मिशन-2)

किससे सम्पर्क करें

कृषि विकास अधिकारी/ब्लाक कृषि अधिकारी/जिला बीज प्रमाणीकरण अधिकारी/राज्य बीज निगम/परियोजना निदेशक-आत्मा।

स्त्रोत : किसान पोर्टल,भारत सरकार

अंतिम बार संशोधित : 2/21/2020



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