क्रसं |
सहायता का प्रकार |
सहायता की मात्रा/अधिकतम सीमा |
स्कीम |
1. |
पानी पहुँचाने वाली पाइपें |
रुपये 25/- रुपये प्रति मीटर अथवा लागत का 50 %, जो भी कम हो, अधिकतम 600 मीटर पाइप और रुपये 15,000/- रुपये लागत तक |
एनएफएसएम |
2. |
आयलपाम के लिए बूँद-बूँद सिंचाई प्रणाली |
राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के दिशा निर्देशन के अनुसार |
एनएमओओपी |
3. |
प्लास्टिक/आरसीसी आधारित जल संचयन रचना/खेत तालाब/ सामुदायिक टैंक निर्माण (100मीटर ×100 मीटर × 3 मीटर) छोटे आकार के तालाब/टैंक के लिए अनुपातिक आधार पर जो कमांड एरिया पर निर्भर होगी, की लागत स्वीकार्य होगी। |
10 हेक्टेयर कमांड एरिया के लिए 500 माइक्रोन प्लास्टिक लाइनिंग/आरसीसी लाइनिंग के लिए मैदानी क्षेत्रों में रुपये 20.00 लाख रुपये प्रति इकाई और पहाड़ी क्षेत्रों में रुपये 25.00 लाख रुपये प्रति इकाई |
एनएचएम/एचए मएनई एचएमआईडीएच कीएक उपयोजना |
4. |
व्यक्तिगत आधार पर खेत तालाब/कुँए में जल संचयन (20 मी. × 20 मी. × 3 मी. परिमाप) छोटे आकार के खेत तालाब/ कुँए के लिए लागत अनुपातिक आधार पर स्वीकार्य होगी |
02 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र के लिए 300 माइक्रोन प्लास्टिक लाइनिंग/आरसीसी लाइनिंग के लिए मैदानी क्षेत्र में रुपये 1.50 लाख रुपये प्रति लाभार्थी और पहाड़ी क्षेत्रों में रुपये 1.80 लााख प्रति लाभार्थी |
एनएचएम/एचए मएनई एच एमआईडीएच की एक उपयोजना |
5. |
दलहनों एवं गेंहूँ के लिए स्प्रिंकलर सेट |
रुपये 10,000/- रुपये प्रति हे. अथवा लागत का 50 %,जो भी कम हो |
राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) खाद्य |
6. |
(क) रिसाव हानि को कम करने के लिए लाइनिंग के साथ नए खेत तालाबों का निर्माण (ख) जल संचयन संरचना/ तालाब |
20 मी. × 20 मी. × 3 मी. आकार के तालाब निर्माण के लिए रुपये 40,000/- रुपयेप्रति तालाब और रुपये 40,000/- रुपयेलाइनिंग के लिए लागत का 50 % , जो लाइनिंग सहित मैदानी क्षेत्र के लिए रुपये 75,000/- रुपये और पहाड़ी क्षेत्र के लिए रुपये 90,000/- रुपये तक सीमित होगा |
एनएमओओपी |
7. |
आयलपाम उत्पादकों के लिए डीजल पम्प सेट की आपूर्ति |
कृषि मशीनीकरण संबंधी उपमिशन के मानक के अनुसार 10 हार्स पावर के पम्प सेट के लिए लागत का 50 %, जो रुपये 15,000/- रुपये तक सीमित होगा |
एनएमओओपी |
8. |
पूर्वी भारत में हरित क्रांति (बीजीआरईआई) के अंतर्गत बोर वेल निर्माण आयलपाम उत्पादकों के लिए बोर वेल |
100 %सहायता, जो रुपये 30,000/- रुपये तक सीमित होगी लागत का 50 %, प्रति यूनिट जो रुपये 25,000/- रुपये तक सीमित होगा |
पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना(बीजीआरईआई)एनएमओओपी |
9. |
सतही ट्यूब वेल |
100 % सहायता, जो रुपये 12,000/- रुपये तक सीमित होगी |
बीजीआरईआई |
10. |
10 हॉर्स पावर के पम्प सेट |
रुपये 10,000/- रुपये प्रति पम्प सेट अथवा लागत का 50%, जो भी कम हो |
एनएफएसएम |
जल संचयन एवं प्रबंधन |
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क्रसं |
व्यक्तिगत के लिए जल संचयन पद्धति |
सहायता की मात्रा/अधिकतम सीमा |
स्कीम |
1. |
मनरेगा/डब्ल्यूएसडीपी आदि के अंतर्गत निर्मित तालाब/टैंकों की लाइनिंग |
लागत का 50 % (मैदानी क्षेत्र में निर्माण लागत रुपये 125/- रुपये प्रति घन मीटर और पहाड़ी क्षेत्र में रुपये 150/- रुपये प्रति घन मीटर) जो लाइनिंग सहित मैदानी क्षेत्र के लिए रुपये 75000/- रुपये और पहाड़ी क्षेत्र के लिए रुपये 90,000/- रुपये तक सीमित होगी। छोटे आकार के तालाब/कुआँ खोदने के लिए लागत अनुपातिक आधार पर स्वीकार्य होगी। बिना लाइनिंग के तालाब/कुओं की लागत 30 %कम होगी। |
एनएमएसए |
2. |
सामुदायिक जल संचयन निर्माणः सामुदायिक टैंकों/खेत तालाब/चेक डेम/कुण्डों का सार्वजनिक भूमि पर प्लास्टिक/ आरसीसी लाइनिंग के प्रयोग से निर्माण |
प्लास्टिक/आरसीसी लाइनिंग लागत का 50 % प्रति तालाब/टैंक/कुआँ जो रुपये 25,000/- रुपये तक सीमित होगा |
तदैव |
3. |
ट्यूब वेल/बोर वेल (उथला/मध्यम) का निर्माण |
10 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र के लिए अथवा किसी अन्य छोटे आकार के लिए कमांड क्षेत्र के अनुसार आनुपातिक आधार पर लागत का 100%, जो मैदानी क्षेत्र में रुपये 20 लाख रुपये प्रति यूनिट और पहाड़ी क्षेत्र में रुपये 25 लाख रुपये प्रति यूनिट तक सीमित होगा बिना लाइन वाले तालाब टैंक की लागत 30% कम होगी। |
तदैव |
4. |
छोटे/मझले तालाब की मरम्मत /नवीनीकरण |
कुल लागत का 50%, जो रुपये 25,000/- रुपये प्रति इकाई तक सीमित होगा |
तदैव |
5. |
पाइप/प्रीकॉस्ट वितरण प्रणाली |
नवीनीकरण लागत का 50%, जो रुपये 15,000/- रुपये प्रति इकाई तक सीमित होगा |
तदैव |
6. |
जल उत्थापन यंत्र (विद्युत, डीजल, वायु, सौर ऊर्जा से चलने वाले) |
इस प्रणाली की कुल लागत का 50%, जो रुपये 10,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर और प्रति लाभार्थी अथवा समूह अधिकतम 4 हेक्टेयर के प्लाट तक सीमित होगा |
तदैव |
2. बूँद-बूँद सिंचाई |
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क्रसं |
व्यक्तिगत के लिए जल संचयन पद्धति |
सहायता की मात्रा/अधिकतम सीमा |
स्कीम |
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गैर डीपीएपी/डीडीपी/उत्तरपूर्व एवं हिमालयन राज्यों में कुल स्थापना लागत का 25-35% और डीपीएपी/डीडीपी/एनई एण्ड एच क्षेत्रों में 35-50%। अतिरिक्त 10% सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। (डीपीएपी-सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, डीडीपी-मरुस्थल विकास कार्यक्रम एनई एण्ड एच राज्य - उत्तर पूर्व एवं हिमालयी राज्य) सहायता की अधिकतम सीमा मानक स्थापना लागत के पैटर्न के अनुसार सीमित होगी। अधिक अन्तराल वाली फसलों के लिए मानक स्थापना लागत का रुपये 37,200/- रुपये प्रति हेक्टेयर (औसत) और कम अन्तराल वाली फसलों के लिए रुपये 90,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर। फिर भी, फसल के फासले और भूमि के आकार के अनुसार लागत भिन्न-भिन्न रहेगी। अधिकतम सहायता प्रति लाभार्थी/समूह 5 हेक्टेयर तक सीमित होगी। |
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3. स्प्रिंकलर सिंचाई |
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स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए कुल स्थापना लागत तथा राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त सहायता ड्रिप सिंचाई के समान ही है। सहायता की अधिकतम सीमा मानक स्थापना लागत के पैटर्न के अनुसार सीमित होगी। माइक्रो स्प्रिंकलर के लिए मानक स्थापना लागत रुपये 58,900/- रुपये प्रति हेक्टेयर, मिनी स्प्रिंकलर के लिए रुपये 85,200/- रुपये प्रति हेक्टेयर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर के लिए रुपये 19,600/- रुपये प्रति हेक्टेयर, अर्द्ध-स्थाई सिंचाई सिस्टम के लिए रुपये 36,600/- रुपये प्रति हेक्टेयर और अधिक आयतन वाले स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम (रेन गन) के लिए रुपये 31,600/- रुपये प्रति हेक्टेयर होगी। अधिकतम सहायता प्रति लाभार्थी/समूह 5 हेक्टेयर तक होगी। |
जिला कृषि अधिकारी/जिला मृदा संरक्षण अधिकारी/ परियोजना निदेशक (आत्मा)
स्त्रोत : किसान पोर्टल,भारत सरकार
अंतिम बार संशोधित : 2/21/2020
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