एक किसान उत्पादक कंपनी (एफपीसी) एक संयुक्त स्टॉक कंपनी और एक सहकारी संघ के बीच का एक संकर है। इसमें एक कंपनी और एक सहकारी संगठन दोनों के गुण हैं। इस अध्याय में गठन और प्रबंधन की जटिलताओं पर चर्चा की गई है।
एक संयोजन अक्सर या अधिक व्यक्तियों या निर्माता संस्थानों के रूप में प्राथमिक उत्पादन से संबंधित किसी भी गतिविधि से जुड़े कोई भी दस या अधिक व्यक्ति या कोई दो या अधिक उत्पादक संस्थाएं या कंपनियां मिलकर एक किसान उत्पादक कंपनी बना सकती हैं। एक प्राथमिक निर्माता को पशुपालन, रेशम उत्पादन, फूलों की खेती, बागवानी आदि सहित किसानों की एक कृषि उपज के रूप में परिभाषित किया गया है।
कंपनियों को लिमिटेड कहा जाएगा और सदस्यों के दायित्व शेयरों पर भुगतान न की गई राशि, यदि कोई हो, तक सीमित होगी। पंजीकरण पर, उत्पादक कंपनी, इस अंतर के साथ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाएगी कि कोई दो व्यक्ति उन्हें पंजीकृत नहीं करा सकते हैं, न्यूनतम 5 लाख रुपए की अधिकृत चुकता पूंजी का प्रावधान है और सदस्यों की अधिकतम संख्या 50 पार कर सकती है।
एक उपादक कंपनी एक वैधानिक और नियामक ढांचा प्रदान करती है जो एक निर्माता के स्वामित्व वाले उद्यमों में प्रतिस्पर्धी स्तर पर अन्य उद्यमों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता उत्पन्न करता है। यह मौजूदा बड़ी बहु-राज्य सहकारी संस्थाओं और सोसायटियों को (विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक आधार पर) स्वेच्छा से अपने को निर्माता कंपनियों के नए रूप में परिवर्तित करने का एक अवसर प्रदान करता है। एक एफपीसी, आदानों की सामूहिक खरीद, सामूहिक विपणन, प्रसंस्करण के बेहतर आदानों के माध्यम से उत्पाद की वर्दि्धत गुणवत्ता आदि सुनिश्चित कर कैप्टिव विस्तार प्रणाली के माध्यम से किसानों के ज्ञान में वृद्धि द्वारा किसानों के लाभ में सुधार करने का एक प्रभावी साधन है
1. आईटी अधिनियम, 2000 के अनुसार प्रस्तावित किसान निर्माता कंपनी (एफपीसी) के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके पश्चात् केवल अधिकृत व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी मामलों के मंत्रालय के साथ अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है।
2. निदेशक को आईडी प्रमाण (पास पोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आदि) प्रस्तुत करने के द्वारा कंपनी मामलों के मंत्रालय (एमसीए) की ओर से एक निःशुल्क पहचान संख्या (डीआईएन) प्राप्त करना होता है।
3. प्रस्तावित एफपीसी के नामकरण के लिए, 500 रुपए के शुल्क के साथ ई फार्म (ए)15 द्वारा रजिस्टर कंपनियों के साथ वरीयता के क्रम में 5 नाम भरने होंगे। नाम कंपनी के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करेगा और उसमें कंपनी लिमिटेड का प्रत्यय होना चाहिए।
4. पूरे पते, पिता के नाम और ग्राहकों के नाम तथा संख्या के साथ ग्राहक/प्रमोटर द्वारा उस (पुरुष/महिला) की अपनी हस्तलिपि में हस्ताक्षर किए गए दोनों ओर विधिवत मुहर लगा एसोसिएशन और एसोसिएशन के लेख का एक ज्ञापन तैयार करना होगा ।
5. एफपीसी के समावेश के लिए निम्न दस्तावेज कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) को प्रस्तुत करने होंगें -
6. इसके पश्चात् 30 दिनों के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा निगमन का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग प्ग्. एएसईसी 581.सी (2) के अनुसार किसान उत्पादक कंपनी के गठन का एक निर्णायक सबूत है।
निर्माता कंपनियों के उद्देश्य में अधिनियम में उल्लिखित ग्यारह वस्तुओं में से एक या एक से अधिक शामिल होंगे, इनमें अधिक महत्वपूर्ण हैं-
अन्य उद्देश्यों में तकनीकी या परामर्श सेवाओं का प्रतिपादन, बीमा, बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण तथा भूमि और जल संसाधनों का पुनरोद्धार, पारस्परिकता और आपसी सहायता की तकनीक को बढ़ावा देना, कल्याणकारी उपायों और आपसी सहायता सिद्धांतों पर शिक्षा उपलब्ध कराना शामिल हैं।
हर निर्माता कंपनी में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 15 निर्देशक होना आवश्यक है। बोर्ड द्वारा एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया जाएगा। वह एक पदेन निदेशक होगा और चक्रण के आधार पर अवकाश प्राप्त करने के लिए वाध्य नहीं होगा और उसे बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई प्रबंधन की पर्याप्त शक्तियां सौंपी जाएंगी।
सदस्य शुरू में उत्पादों या जमा और आपूर्ति किए गए उत्पादों के लिए केवल वही मूल्य प्राप्त करेंगे जिसे निर्देशक निर्धारित करें। रोकी हुई राशि बाद में नकद या वस्तु के रूप में या इक्विटी शेयरों के आवंटन के द्वारा वितरित की जा सकती है। सदस्य बोनस शेयर प्राप्त करने के लिए पात्र होंगें।
वार्षिक खातों के अनुमोदित किए जाने के बाद संरक्षण बोनस (लाभांश के सदृश) के वितरण के लिए एक प्रावधान होगा- संरक्षण बोनस का मतलब है अतिरिक्त आय से सदस्यों से संबंधित संरक्षण (शेयरधारिता नहीं) के अनुपात में उन्हें किया गया भुगतान। संरक्षण को, क्रम में, अपने सदस्यों के व्यापार गतिविधियों में भाग लेने के लिए निर्माता कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की सेवाओं के उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है।
प्रत्येक निर्माता कंपनी के लिए हर वित्तीय वर्ष में एक आम आरक्षित भंडार बनाए रखना आवश्यक है, और किसी वर्ष में इस तरह के हस्तांतरण के लिए पर्याप्त राशि नहीं होने के मामले में, इस कमी को कारोबार में उनके संरक्षण के अनुपात में सदस्यों के योगदान के द्वारा पूरा किया जाएगा।
यदि पक्षों ने इस तरह की प्रक्रिया के लिए लिखित रूप में सहमति दी है तो विवाद उत्पादकों कंपनियों से संबंधित विवाद को मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत सुलह या मध्यस्थता द्वारा तय किया जा सकता है।
विशेषताएं |
निर्माताओं की सहकारी संस्था
|
निर्माता कंपनी |
पंजीकरण |
सहकारी सोसायटी अधिनियम |
कपंनी अधिनियम |
सदस्यता |
केवल व्यक्तियों और सहकारी समितियों के लिए खुला |
केवल जो गतिविधियों में भाग लेते हैं |
अन्य कॉरपोरेट/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों/गैर-सरकारी संगठनों के साथ संबंध
|
लेन-देन आधारित |
उत्पादक और कॉर्पोरेट इकाई मिलकर एक निर्माता कंपनी आरंभ कर सकते हैं |
शेयर |
व्यापार योग्य नहीं |
व्यापार योग्य लेकिन हस्तांतरणीय नहीं |
मतदान अधिकार |
एक व्यक्ति, एक वोट, लेकिन सरकार और आरसीएस के पास निषेधाकार होता है |
एक व्यक्ति एक वोट। जिनका कंपनी के साथ लेन-देन नहीं हो वे वोट नहीं दे सकते
|
भंडार |
लाभ होने पर निर्मित |
हर साल गठित करना अनिवार्य |
पंजीयन प्राधिकरण की भूमिका |
उल्लेखनीय |
न्यूनतम |
प्रशासनिक नियंत्रण |
असहनशील |
कोई नहीं
|
उधार लेने की शक्ति |
प्रतिबंधित |
अधिक स्वयंतंत्रता और विकल्प |
विवाद निपटान |
सहकारी तंत्र के माध्यम से |
मध्यस्थता द्वारा |
कंपनी के पैमाने का प्रकार |
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी |
लिमिटेड कंपनी 3 |
किसान उत्पादक कंपनी |
आवश्यक निदेशकों की न्यूनतम संख्या |
2 |
3 |
5 |
सदस्यों की संख्या |
न्यूनतम 2; अधिकतम 50 |
न्यूनतम 7 |
न्यूनतम 10 प्राथमिक उत्पादक सदस्य या दो उत्पादक संस्थागत सदस्य |
सदस्यता के लिए पात्रता |
कोई एक |
कोई एक |
केवल प्राथमिक उत्पादक (निर्माता) या उत्पादक संस्थान ही सदस्य बन सकते हैं। |
शेयरों के प्रकार |
इक्विटी और पसंद |
इक्विटी और पसंद |
केवल इक्विटी |
मतदान का अधिकार |
इक्विटी शेयरों की संख्या के आधार पर आयोजित |
इक्विटी शेयरों की संख्या के आधार पर आयोजित |
शेयरों की संख्या चाहे जितनी हो केवल एक वोट। |
शेयरों की परिवर्तनशीलता |
मूल्य पर विचार कर किसी भी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है |
मूल्य पर विचार कर किसी भी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है |
मूल्य पर विचार कर केवल प्राथमिक निर्माता को हस्तांतरित किया जा सकता है
|
शेयर आवंटन |
निवेशकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए खुला |
निवेशकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए खुला |
निवेशकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए खुला नहीं |
रूपांतरण खंड |
प्राइवेट लिमिटेड का पीसी में रूपांतरण संभव नहीं है |
लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड में रूपातंरण संभव है, लेकिन पीसी में रूपांतरण संभव नहीं है। |
कोई रूपांतरण संभव नहीं है, लेकिन पंजीकृत बहु-राज्य सहकारी समितियों/ सहकारी समितियों को एफपीएस में और इसके विपरीत परिवर्तित किया जा सकता है। |
आंतरिक लेखा परीक्षा |
वित्तीय सीमा के आधार पर सशर्त |
वित्तीय सीमा के आधारपर सशर्त |
अनिवार्य |
दान |
दान पर कोई रोक नहीं |
किए गए दान पर कोई रोक नहीं |
शुद्ध लाभ के केवल 3% तक बनाया जा सकता है। |
निवेशक अनुकूलता |
निवेशक के अनुकूल |
निवेशक के अनुकूल, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड की तुलना में अधिक प्रक्रियात्मक |
निवेशक के अनुकूल नहीं और प्राइवेट लिमिटेड तथा लिमिटेड कंपनियों से अधिक प्रक्रियात्मक। |
अंतिम बार संशोधित : 2/21/2020
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