क्. सं. |
सहायता का प्रकार |
सहायता की मात्रा |
स्कीम |
क) एकीकृत कृषि पद्धति |
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1. |
चावल, गेहूं, मोटे अनाज/तिलहन/रेशम/डाल आधारित दो फसलों वाली कृषि पद्धति |
आदान लागत का 50%, जो रू. 10,000/- प्रति हेक्टेयर तक सीमित होगा। अधिकतम देय सहायता, 2 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी तक सीमित होगी। |
राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) |
2. |
बागवानी आधारित कृषि पद्धति (पौधारोपण + फसल/फसल पद्धति) |
आदान लागत का 50%, जो रू. 25,000/- प्रति हे. तक सीमित होगा। अधिकतम अनुदेय सहायता, 2 हे. प्रति लाभार्थी तक सीमित होगी। |
राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) |
3. |
वृक्ष/सिल्विपश्चरल/इन सीटू/एक्स सीटू गैर इमारती वन्य उत्पादों का इन सीटू संरक्षण (एनटीएफपी) (पौध रोपण, घास/फसल/फसल पद्धति) |
आदान लागत का 50%, जो रू. 15,000/- प्रति हे. तक सीमित होगा। अधिकतम अनुदेय सहायता, 2 हे. प्रति लाभार्थी तक सीमित होगी। |
राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) |
4. पशुधन आधारित कृषि पद्धति |
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4.1 |
संकरित गायें + मिश्रित खेती |
फसल प्रणाली के कुल आदान लागत का 50% आदान लागत की अधिकतम सीमा रू. 40,000/- प्रति हे. है। आदान लागत में पशुओं की लागत एवं एक वर्ष का चारा सम्मिलित है। (पशुओं में 2 दुधारू पशु + 1 हे. फसल प्रणाली सम्मिलित है) यह सहायता अधिकतम 2 हे. प्रति लाभार्थी तक सीमित है। |
राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) |
4.2 |
छोटे पशु + मिश्रित कृषि +चारा, मुर्गी पालन/बतख पालन + मिश्रित खेती मुर्गी पालन/बतख पालन + मत्स्य पालन + मिश्रित खेती
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फसल प्रणाली के कुल आदान लागत का 50% आदान लागत की अधिकतम सीमा रू. 25,000/- प्रति हे. है। इस 50% आदान लागत में पशुओं की लागत एवं एक वर्ष का चारा सम्मिलित है। (पशुओं में 10 पशु/50 पक्षी + 1 हे. फसल प्रणाली सम्मिलित है) यह सहायता अधिकतम 2 हे. प्रति लाभार्थी तक सीमित है। |
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5. |
मत्स्य आधारित कृषि पद्धति |
फसल/सब्जी प्रणाली की कुल आदान लागत का 50% जिसमें मछली पालन की लागत रू. 25.000/- प्रति हेक्टेयर है। यह सहायता अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी तक सीमित हैं। |
राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) |
6. |
वर्मी कंपोस्ट इकाई/जैविक आदान उत्पादन इकाई/हरी खाद |
लागत का 50%, जो अधिकतम रू. 125/- प्रति घन फुट तक सीमित होगा। स्थायी संरचना के लिए रू. 50.000/- प्रति इकाई और एचडीपी वर्मी बेड के इए रू. 8000/- प्रति इकाई/ हरी खाद के लिए लागत का 50%, जो अधिकतम रू. 2,000/- प्रति हे. तक होगा और प्रति लाभार्थी 2 हे. सीमित होगा। |
राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) |
7. |
पूरे वर्ष हरा चारा उपलब्धता हेतु साइलेज बनाना |
ईंट और सीमेंट मसाला से 2100-2500 घन फूट का साइलो पिट (भूमि के नीचे अथवा भूमि के ऊपर) बनाना तथा साथ में चारा कटर एवं तराजू का प्रावधान |
साइलो पिट चारा कटर और तौलने कीतराजू से साइलेज बनाने के लिए 100% सहायता, जो प्रति कृषि परिवार रू. 1.25 लाख तक सीमित होगी। |
8.
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कटाई पश्चात भण्डारण/एनपीएफपी का मूल्य संवर्द्धन |
अधिक आर्थिक लाभ लेने के लिए कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन हेतु छोटे गाँव स्तर पर भण्डारण/पैकिंग/प्रसंस्करण यूनिट का निर्माण |
भण्डारण/प्रसंस्करण इकाई के लिए पूँजी लागत का 50% जो अधिकतम रू. 4,000/- प्रति वर्ग मीटर की सीमा में होगा और प्रति यूनिट रू. 2 लाख की अधिकतम सहायता दी जा सकती है। |
जिला कृषि अधिकारी/जिला बागवानी अधिकारी/परियोजना निदेशक (आत्मा)
स्त्रोत: कृषि,सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार
अंतिम बार संशोधित : 2/21/2020
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