प्रत्येक राज्य चुनाव आयोग ने लोगों के उपयोग के लिए मतदाता सूची को ऑनलाइन रूप से उपलब्ध कराया है। जहाँ आप, अपना और अपने परिवार के सदस्यों के नाम, मतदाता सूची में दर्ज किया गया है या नहीं, उसकी जाँच ऑनलाइन रूप से पता कर सकते हैं।
मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के लिए अपने राज्य पर क्लिक करें- |
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मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हेतु आवेदन
यदि कोई व्यक्ति 1 जनवरी 2010 तक 18 साल पूरे कर लिए हों तो वह मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन कर सकता है,
मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए फॉर्म संख्या-6 का प्रयोग करें,
फॉर्म-6 के साथ 2 रंगीन अथवा श्याम-श्वेत फोटो जमा करें,
जन्म प्रमाणपत्र (अर्थात् नगरपालिका/ नगर निगम द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाणपत्र या मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र या स्कूल/ कॉलेज द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र) की फोटो कॉपी जमा करें,
अपने पते का प्रमाण (अर्थात् बैंक/ डाकघर का मौजूदा पासबुक या राशन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस/ आयकर मूल्यांकन आदेश अथवा हाल का पानी/ टेलीफोन/ बिजली/ गैस कनेक्शन बिल जो या तो आवेदक के नाम से हो अथवा उसके माता-पिता के नाम से) की फोटो कॉपी अथवा डाक विभाग द्वारा आवेदक के नाम से दिए गए पते पर डाक की प्राप्ति अथवा वितरण के प्रमाण की फोटो कॉपी संलग्न करें।
यदि मतदाता का स्थानांतरण दूसरे मतदान क्षेत्र अथवा विधानसभा क्षेत्र में हो जाता है अथवा मतदाता की मृत्यु हो जाती है या गलत नाम दर्ज कर लिया गया हो, तो इन स्थितियों में मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
इसके लिए फॉर्म संख्या- 7 का प्रयोग किया जाना चाहिए।
यदि मतदाता सूची या मतदाता फोटो पहचान पत्र में दी गई जानकारी गलत हो (अर्थात् मतदाता के नाम, पिता का नाम, उम्र या पता), तो उसमें सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है,
इस कार्य के लिए फॉर्म- 8 का प्रयोग किया जाना चाहिए।
फॉर्म संख्या-08 के साथ पहचान के प्रमाणस्वरूप जन्म प्रमाणपत्र की फोटो कॉपी जमा करें।
यदि आपका निवास किसी दूसरे मतदान क्षेत्र अथवा विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाता है तो आपको उस क्षेत्र की मतदाता सूची में खुद को शामिल करवाना जरूरी होता है,
इसके लिए फॉर्म संख्या- 8ए का प्रयोग करें,
अपने आवासीय पता प्रमाण की फोटो कॉपी (अर्थात् बैंक/ डाकघर का मौजूदा पासबुक, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर मूल्यांकन आदेश या हाल का पानी/ टेलीफोन/ बिजली/ गैस कनेक्शन का बिल जो या तो आवेदक के नाम से हो अथवा उसके माता-पिता के नाम से) अथवा डाक विभाग द्वारा आवेदक के नाम से दिये गये पते पर डाक की प्राप्ति अथवा वितरण के प्रमाण की फोटो कॉपी संलग्न करें।
फॉर्म संख्या- 6
यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हों तो अपना आवेदन पत्र यहाँ जमा करें:
उपायुक्त का कार्यालय (नगरपालिका/ नगर निगम कार्यालय)
डाकघर
पेट्रोल पंप पर लगी डाकपेटी
यदि आप शहरी क्षेत्र से बाहर रहते हों तो आवेदन पत्र अपने जिले के निम्न कार्यालयों में जमा कर सकते हैं:
उप जिलाधिकारी का कार्यालय
राजस्व संभागीय अधिकारी (मतदाता पंजीकरण अधिकारी) का कार्यालय
तहसीलदार का कार्यालय (सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी)
अंतिम बार संशोधित : 3/3/2020
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