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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 - प्रारंभिक

2000 का अधिनियम संख्यांक 21

इलेक्ट्रानिक डाटा के आदान-प्रदान द्वारा और इलेक्ट्रानिक संसूचना के अन्य साधनों द्वारा, जिन्हें सामान्यतया इलेक्ट्रानिक वाणिज्य कहा जाता है और जिनमें संसूचना और सूचना के भण्डारण के कागज-आधारित तरीकों के अनुकल्पों का उपयोग अन्तर्वलित है,किए गए संव्यवहारों को विधिक मान्यता देने, सरकारी अभिकरणों में दस्तावेजों को इलेक्ट्रानिक रूप से फाइल करना सुकर बनाने और भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का और संशोधन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तारीख 30 जनवरी, 1997 के संकल्प ए/आर ई एस /51/162 द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि से संबंधित संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा अंगीकार की गई इलैक्ट्रानिक वाणिज्य संबंधी आदर्श विधि को अंगीकार कर लिया है;

उक्त संकल्प में, अन्य बातों के साथ, यह सिफारिश की गई है कि सभी राज्य, जब वे अपनी विधियों का अधिनियम या पुनरीक्षण करें, संसूचना के भण्डारण के कागज-आधारित तरीकों के अनुकल्पों को लागू होने वाली विधि की एकरूपता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उक्त आदर्श विधि पर अनुकूल ध्यान दें;

उक्त संकल्प को प्रभावी करना और विश्वसनीय इलैक्ट्रानिक अभिलेखों द्वारा सरकरी सेवाएँ दक्षतापूर्वक देने का संवर्धन करना आवश्यक समझा गया गई;

भारत गणराज्य के इक्यावनवें में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो ;

प्रारंभिक(संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना)

  1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम, 2000 है ।
  2. इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा और इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है। उसके सिवाय, या किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए किसी अपराध या इसके उल्लंघन को भी लागू होता है ।
  3. यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न- भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रारंभ के प्रति निर्देश है ।
  4. इस अधिनियम की कोई बात, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों या संव्यवहारों को लागू नहीं होगी- परन्तु केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वरा पहली अनुसूची का, उसमें प्रविष्टियों को जोड़कर या हटाकर संशोधन कर सकेगी ।
  5. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 788 (अ.), दिनांक 17-10-2000 (5) उपधारा (4) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

परिभाषाएं

(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

  1. अभिगम  से, इसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित, अभिप्रेत है। कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में प्रवेश प्राप्त करना, उसके तर्कसंगत, अंकगणितीय अथवा स्मृति फलन संसाधनों के द्वारा अनुदेश देना या संसूचना देना;
  2. प्रेषिती  से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इलैक्ट्रानिक अभिलेख प्राप्त करने के लिए प्रवर्तक द्वारा आशयित है कितु इसके अंतर्गत कोई मध्यवर्ती नहीं है;
  3. न्यायनिर्णायक अधिकारी से धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी अभिप्रेत है;
  4. इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक लगाना  से, इसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय, पदों सहित अभिप्रेत है किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख को 'इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक  द्वारा अधिप्रमाणित करने के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य पद्धति या प्रक्रिया अंगीकार करना;
  5. समुचित सरकार  से,
  • संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 में प्रगणित,
  • संविधान को सातवीं अनुसूची की सूची 3 के अधीन अधिनियमित किसी राज्य विधि से संबंधित, किसी विषय के संबंध में राज्य सरकार और किसी अन्य दशा में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;
  • संचार युक्ति से सेलफोन,वैयक्तिक अंकीय सहायता या दोनों का संयोजन या कोई ऐसी अन्य युक्ति अभिप्रेत है जिसका उपयोग कोई पाठ, वीडियो ,आडियो या आकृति संसूचित करने, भेजने या पारेषित करने के लिए किया जाता है;
  1. असममित गूढ़ प्रणाली से सुरक्षित कुंजी युग्म की कोई प्रणाली अभिप्रेत है जिसमे अंकीय चिन्हक सृजित करने के लिए एक प्राइवेट कुंजी और अंकीय चिन्हक को सत्यापित करने के लिए एक लोक कुंजी है;
  2. प्रमाणकर्ता प्राधिकारी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे धारा 24 के अधीन 'इलेक्ट्रोनिक चिन्हक प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है;
  3. प्रमाणीकरण पद्धति विवरण से प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा उन पद्धतियों को विनिर्दिष्ट करने के लिए जारी किया गया विवरण अभिप्रेत है जो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी ' (इलेक्ट्रोनिक चिन्हक प्रमाणपत्र जारी करने में प्रयोग करता है;
  1. कंप्यूटर से ऐसी इलैक्ट्रानिक, चुम्बकीय, प्रकाशीय या अन्य दुत डाटा संसाधन युक्ति या प्रणाली अभिप्रेत है जो इलैक्ट्रानिक, चुम्बकीय या प्रकाशीय तरगों के अभिचालनों द्वारा तर्कसंगत, अंकगणितीय और स्मृति फलन के रूप में कार्य करता है और इसके अंतर्गत सभी निवेश, उत्पाद, प्रक्रमण, भंडारण, कंप्यूटर साफ्टवेयर या संचार सुविधाएं भी हैं जो किसी कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटूर नेटवर्क में कंप्यूटर से संयोजित या संबंधित होती हैं;

सूचना प्रौधोगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 ‘अंकीय चिन्हक ’ स्थान पर प्रतिस्थापित ।

  1. कंप्यूटर नेटवर्क से, उपग्रह, सूक्ष्म तरंग, भौमिक लाइन, तार, बेतार या अन्य संचार मीडिया के उपयोग; और दो या अधिक अंत; सबद्ध कंप्यूटरों या संचार युक्ति से मिलकर बने टर्मिनलों या किसी कंप्लैक्स, चाहे अंत सबंध निरन्तर रखा जाता है या नहीं , के माध्यम से एक या अधिक कप्यूटरों या कम्पयूटर प्रणालियों या संचार युक्ति का अंत; संबंध अभिप्रेत है;
  2. कंप्यूटर साधन से कप्यूटर कप्यूटर प्रणाली कप्यूटर नेटवर्क डाटा मकरा डाटा सचय या साफ्टवेयर अभिप्रेत है;
  3. कंप्यूटर प्रणाली से, निवेश और निर्गम सहायक युक्तियों सहित और ऐसे कैलकुलेटरों को छोडकर, जो क्रमादेश्य नहीं है और जो बाह्य फाइलों के साथ संयोजन में उपयोग में नहीं आ सकते ऐसी युक्त या युक्तियों का संग्रह अभिप्रेत है जिसमें कम्प्यूटर प्रोग्राम, इलैक्ट्रानिक अनुदेश, निवेश डाटा और निर्गम डाटा भरे गए हैं, जो तर्क, अंकगणतीय, डाटा भंडारण और पुन; प्राप्ति, संचार नियंत्रण और अन्य कृत्य करती है;
  4. नियंत्रक से धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों का नियंत्रक अभिप्रेत है;
  • साइबर अपील अधिकरण से धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित साइबर 'x x x अपील अधिकरण अभिप्रेत है;
  • साइबर कैफे से ऐसी कोई सुविधा अभिप्रेत है, जहां से किसी व्यक्ति द्वारा, जनता को कारबार के साधारण अनुक्रम में इटरनेट तक पहुँच  प्रस्थापित की जाती है;
  • इलैक्ट्रानिक चिन्हक से किसी उपयोगकर्ता द्वारा दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रानिक तकनीक के माध्यम से किसी इलेक्ट्रानिक अभिलेख का अधिप्रमाणन अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत अंकीय चिन्ह भी है;
  • इलेक्ट्रानिक चिन्हक प्रमाणपत्र से धारा 35 के अधीन जारी किया गया इलेक्ट्रानिक चिन्हक प्रमाणपत्र अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र भी है;
    • भारतीय कम्प्यूटर आपात मोचन दल से धारा ख की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अभिकरण अभिप्रेत है;
    • प्रवर्तक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी इलैक्ट्रानिक संदेश को भेजता है, उसका उत्पादन, भंडारण करता है या किसी अन्य व्यक्ति को पारेषित करता है। अथवा किसी इलैक्ट्रानिक संदेश को भिजवाता है, उसका उत्पादन, भंडारण कराता है। या किसी अन्य व्यक्ति को पारेषित कराता है, किन्तु इसके अंतर्गत कोई मध्यवर्ती नहीं है;
    • विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
    • प्राइवेट कुंजी से कुंजी युग्म की वह कुंजी अभिप्रेत है जो अंकीय चिन्हक सृजित करने के लिए प्रयोग की जाती है; ।
    • लोक कुंजी' से कुंजी युग्म की वह कुंजी अभिप्रेत है जो अंकीय चिहक क्षे सत्यापित करने के लिए प्रयोग की जाती है और अंकीय चिहक प्रमाणपत्र में सूचीबद्ध है;
    • सुरक्षित प्रणाली  से ऐसे कंप्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर और प्रक्रियाएं अभिप्रेत है, जो, -
      • अप्राधिकृत प्रवेश और दुरुपयोग से युक्तियुक्त रूप से सुरक्षित है;
      • विश्वसनीयता और सही संचालन का युक्तियुक्त स्तर उपबंधित करती है;
      • आशयित कृत्य करने के लिए युक्तियुक्त रूप से उपयुक्त है;
      • साधारणत; स्वीकार्य सुरक्षा प्रकियाओं के अनुरूप है;
  1. साइबर सुरक्षा से सूचना, उपस्कर, युक्तियों, कम्प्यूटर, कम्प्यूटर संसाधन, संचार युक्ति और उनमें भंडारित सूचना को अप्राधिकृत पहूंच, उपयोग प्रकटन, विच्छिन्न उपांतरण या नाश से संरक्षित करना अभिप्रेत है;
  2. डाटा से सूचना, जानकारी, तथ्यों, संकल्पनाओं या अनुदेशों का निरूपण अभिप्रेत है। जिन्हें एक निश्चित रीति से तैयार किया जा रहा है या तैयार किया गया है और जो कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में संसाधित किए जाने के लिए आशयित है, संसाधित किया जा रहा है या संसाधित किया गया है और जो किसी रूप में (जिसके अंतर्गत कंप्यूटर, प्रिंटआउट, चुम्बकीय या प्रकाशीय भंडारण मीडिया छिद्रित कार्ड,छिद्रित टेप हैं) या कंप्यूटर की स्मृति में आतरिक रूप से भंडारित हो सकता है;
  3. अंकीय चिहक से किसी उपयोगकर्ता द्वारा धारा 3 के उपबंध के अनुसार किसी इलैक्ट्रानिक पद्धति या प्रक्रिया द्वारा किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख का अधिप्रमाणन अभिप्रेत है;
  4. अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र से धारा 35 की उपधारा (4) के अधीन जारी किया गया अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;
  5. सूचना के संदर्भ में इलैक्ट्रानिक रूप से किसी मीडिया, चुम्बकीय, प्रकाशीय, कंप्यूटर स्मृति, माइक्रोफिल्म, कंप्यूटर उत्पादित सूक्ष्मिका या समरूप युक्ति में उत्पादित,प्रेषित प्राप्त या भंडारित कोई सूचना अभिप्रेत है; (ध) इलैक्ट्रानिक राजपत्र से इलैक्ट्रानिक रूप में प्रकाशित राजपत्र अभिप्रेत है;
  6. इलैक्ट्रानिक अभिलेख से किसी इलैक्ट्रानिक रूप या माइक्रोफिल्म या कंप्यूटर उत्पादित सूक्ष्मिका में डाटा, अभिलेख या उत्पादित डाटा, भंडारित, प्राप्त या प्रेषित प्रतिबिंब या ध्वनि अभिप्रेत है;
  1. किसी कंप्यूटर के संबंध में  फलन  के अंतर्गत किसी कंप्यूटर से अथवा उसमें तर्क, नियंत्रण, अंकगणितीय प्रक्रम, विलोप, भंडारण और पुन; प्राप्ति तथा संचार या दूरसंचार भी आता है;
  1. सूचना के अंतर्गत '(डाटा, संदेश, पाठ, प्रतिबिंब, ध्वनि, वाणी, कोड, कंप्यूटर कार्यक्रम, साफ्टवेयर और डाटा संचय या माइक्रोफिल्म या कंप्यूटर उत्पादित सूक्ष्मिका भी आती है;
  2. किसी विशिष्ट इलैक्ट्रानिक अभिलेख के सबध में  मध्यवर्ती  से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से उस अभिलेख को प्राप्त करता है, भंडारित करता है या पारेषित करता है या उस अभिलेख के संबंध में कोई सेवा प्रदान करता है और जिसके अंतर्गत दूरसंचार सेवा प्रदाता, नेटवर्क सेवा प्रदाता, इंटनेट सेवा प्रदाता, वैब होस्टिंग सेवा प्रदाता, सर्च इंजन, आन लाइन पेमेंट साइट आन लाइन आक्शन साइट, आन लाइन विपणन स्थान और साइबर कैफे भी हैं ;
  3. असममित गूढ प्रणाली में,  कुंजी युग्म  से प्राइवेट कुंजी और उसकी अंकगणितीय रूप से संबधित लोक कुंजी अभिप्रेत है जो इस प्रकार संबधित है कि लोक कुंजी उस अंकीय चिन्हक को सत्यापित कर सकती है जो प्राइवेट कुंजी द्वारा सृजित किया गया है;
  4. विधि के अंतर्गत ससद या राज्य विधान-मंडल का कोई अधिनियम, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश, अनुच्छेद 240 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए विनियम, संविधान के अनुच्छेद 357 के खंड (1) के उपखड (क) के अधीन राष्ट्रपति के अधिनियमों के रूप में अधिनियमित विधेयक आते हैं और इनके अंतर्गत उनके अधीन बनाए गए नियम, विनियम, उपविधियां, और जारी किए गए आदेश भी हैं;
  5. अनुज्ञप्ति से धारा 24 के अधीन किसी प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को अनुदत्त अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;
  • सुरक्षा प्रक्रिया से धारा 16 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित सुरक्षा प्रक्रिया अभिप्रेत है;
  • उपयोगकर्ता से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके नाम से 'इलेक्ट्रॉनिक चिहक) प्रमाणपत्र जारी किया जाता है;
  • अंकीय चिन्हक, इलैक्ट्रानिक अभिलेख या लोक कुंजी के संबंध में,  सत्यापित करना इसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित अभिप्रेत है या अवधारण करना कि क्या

(क) प्रारंभिक इलैक्ट्रानिक अभिलेख पर उपयोगकर्ता की लोक कुंजी के  तदनुरूपी प्राइवेट कुंजी का उपयोग करते हुए अंकीय चिन्हक लगाया गया था;

(ख) प्रारंभिक इलैक्ट्रानिक अभिलेख, ऐसे इलैक्ट्रानिक अभिलेख पर अंकीय चिन्हक इस प्रकार लगाए जाने के समय से ही अक्षुण्ण रखे गए हैं या उसे उपांतरित किया गया है ।

(2) इस अधिनियम में किसी अधिनियमिति या उसके किसी उपबंध के प्रति किसी निर्देश का, उस क्षेत्र के संबंध में जिसमें ऐसी अधिनियमिति या ऐसा उपबंध प्रवृत्त नहीं है, यह अर्थ लगाया जाएग कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि या तक्यानी विधि से सुसंगत उपबंध, यदि कोई है, के प्रति निर्देश है।

 

स्रोत: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार

अंतिम बार संशोधित : 6/19/2023



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