प्रथम अपील की प्रक्रिया
प्रथम अपील तब करें, यदि
- लोक सूचना अधिकारी ने सूचना उपलब्ध कराने वाली आपके आवेदन को अस्वीकार कर दिया हो,
- लोक प्राधिकरण ने 30 दिन या 48 घंटे, जैसी भी स्थिति हो, की समय-सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध कराने में असफल रहा हो,
- लोक प्राधिकरण ने आवेदन प्राप्ति हेतु अथवा वांछित सूचना उपलब्ध करवाने के लिए सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी नियुक्त नहीं किया हो,
- सहायक लोक सूचना अधिकारी ने आपका आवेदन स्वीकार करने या उसे लोक सूचना अधिकारी को अग्रसारित करने से इन्कार कर दिया हो,
- आप लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं हों,
- आपको लगता है कि आपूर्त्ति की गई सूचना अधूरी, दिग्भ्रमित करने वाली या गलत है,
- आपको लगता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु माँगी जा रही शुल्क अनुचित या ज्यादा है।
प्रथम अपील करने की समय-सीमा
- सूचना आपूर्त्ति की समय-सीमा (30 दिन या 48 घंटे के बाद, जैसी भी स्थिति हो) खत्म होने या लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त निर्णय या आवेदन अस्वीकृति की सूचना के 30 दिनों के भीतर,
- यदि प्रथम अपीलीय प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि अपीलकर्त्ता को पर्याप्त कारणों से अपील याचिका दायर करने से रोका गया है, तो वह 30 दिनों के बाद भी अपील आवेदन स्वीकार कर सकता है।
प्रथम अपील आवेदन का प्रारूप
- आवेदन सादे कागज पर तैयार करें, जो हस्तलिखित या टाइप किया हो सकता है।
- आवेदन केंद्रीय सूचना आयोग या संदर्भित राज्य की वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है।
- डाउनलोड किये गये फॉर्मेट में सभी सूचनाएँ स्पष्ट रूप से भरें।
- आवेदन अँग्रेजी, हिन्दी या क्षेत्र की राजकीय भाषा में तैयार होना चाहिए।
आवेदन के साथ संलग्न की जाने वाली दस्तावेज
- प्रथम अपील आवेदन की मूल प्रति।
- यदि आवेदन शुल्क जमा कर रहे हों तो उसका प्रमाण और नहीं कर रहे हों तो छूट प्राप्त करने हेतु प्रमाणपत्र।
- लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त निर्णय की प्रति या अस्वीकृति पत्र।
- यदि निर्णय प्राप्त नहीं हुआ हो, तो सूचना के लिए की गई अनुरोध की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति, लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदनप्राप्त करने का साक्ष्य (पावती पत्र) या डाक से आवेदन भेजने की रसीद।
प्रथम अपील आवेदन कहाँ करें
- प्रथम अपील आवेदन, उसी लोक प्राधिकरण में प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के कार्यालय में करें,
- पदानुक्रम में प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी होता है। वह आवेदन स्वीकार करने, आवेदक द्वारा माँगी गई सूचना के अनुसार लोक सूचना अधिकारी को सूचना आपूर्त्ति का आदेश देने या सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 के किसी भाग के अंतर्गत आवेदन को अस्वीकृत करने के लिए उत्तरदायी होता है।
- प्रथम अपील आवेदन सौंपने से पहले, प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के नाम, शुल्क (कुछ राज्यों में प्रथम अपील के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता तो कुछ राज्यों में शुल्क लिये जाते हैं) और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर लें।
आवेदन जमा करने की विधि:
- आवेदन हाथों-हाथ या डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है।
- आवेदन, डाक से भेजने की स्थिति में केवल रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा का ही उपयोग करें। कूरियर सेवा का कभी प्रयोग न करें।
- दोनों ही परिस्थितियों में आवेदन भेजने या जमा करने की पावती रसीद प्राप्त कर लें।
सूचना उपलब्ध कराने की समय-सीमा:
- सामान्य स्थिति में निर्णय 30 दिनों में दिया जाना चाहिए, परन्तु अपवादस्वरूप उसमें 45 दिनों का भी समय लग सकता है।
- निर्णय देने की समय-सीमा की गणना प्रथम अपीलीय प्राधिकरण द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि से आरंभ होती है।
नोटः प्रथम अपील आवेदन के साथ भेजे जाने वाले मूल आवेदन और सभी अनुलग्नकों की छायाप्रति बनाकर दो कॉपी बनाकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
द्वितीय अपील की प्रक्रिया
द्वितीय अपील आवेदन करें, यदि
- आप प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नही हैं,
- आपको लगता है कि लोक प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना अधूरी, दिग्भ्रमित करने वाली या गलत है,
- लोक सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय प्राधिकरण ने सूचना उपलब्ध करवाने की आपकी याचिका अस्वीकृत कर दी हो,
- अपीलीय प्राधिकरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध करवाने में असफल रहा हो,
- सहायक लोक सूचना अधिकारी ने आवेदन, राज्य/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अग्रसारित करने से इन्कार कर दिया हो,
- आपको लगता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु माँगी जा रही शुल्क अनुचित या ज्यादा है।
द्वितीय अपील आवेदन कहाँ सौंपे:
- राज्य सूचना आयोग के कार्यालय में (यदि मामला राज्य लोक प्राधिकरण से संबंधित हों)।
- केन्द्रीय सूचना अयोग के कार्यालय में (यदि मामला केन्द्रीय लोक प्राधिकरण से संबंधित हों)।
द्वितीय अपील आवेदन करने कीसमय-सीमा
- आवेदन पर निर्णय देने की समय-सीमा (30 दिन या विशेष स्थिति में 45 दिन) समाप्त होने या लोक सूचना अधिकारी से निर्णय प्राप्त होने या आवेदन अस्वीकृति की सूचना मिलने के 90 दिनों (3 महीने) के भीतर।
- यदि राज्य/केन्द्रीय सूचना आयोग इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि अपीलकर्त्ता को पर्याप्त कारणों से अपील दायर करने से रोका गया है तो वह अपील 90 दिनों के बाद भी स्वीकार कर सकता है।
द्वितीय अपील आवेदन का प्रारूप
- आवेदन सादे कागज पर तैयार किया जा सकता है। आवेदन डाउनलोड करने हेतु कृपया सबसे नीचे जाएं।
- आवेदन हस्तलिखित या टाइप किया हो सकता है।
- केन्द्रीय सूचना आयोग की स्थिति में आवेदन अँग्रेजी या हिन्दी में और राज्य सूचना आयोग की स्थिति में क्षेत्र की राजकीय भाषा या अँग्रेजी में तैयार किया जा सकता है।
आवेदन पत्र की तैयारी
- निर्धारित फॉर्मेट में आवश्यक सूचनाएँ स्पष्ट रूप से भरें।
- संलग्नकों की सूची दर्शाने के लिए पृष्ठ संख्या के साथ अनुक्रमणिका बनायें।
- द्वितीय अपील आवेदन के साथ भेजे जानेवाले सभी दस्तावेजों को निम्न क्रम में नत्थी करें-
- द्वितीय अपील हेतु मूल आवेदन पत्र,
- लोक सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय अधिकारी से प्राप्त निर्णय या अस्वीकृति पत्र की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति (यदि हों तो),
- सूचना हेतु दिये गये अनुरोध पत्र की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति,
- प्रथम अपील आवेदन की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति,
- लोक सूचना अधिकारी व/या प्रथम अपीलीय अधिकारी को किये शुल्क भुगतान के साक्ष्य की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति,
- आवेदन जमा करने का साक्ष्य (पावती पत्र या अन्य रूप में) की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति आदि।
- उपरोक्त सभी दस्वावेजों की एक सेट छायाप्रति कराकर अपने पास सुरक्षित रख लें, जबकि मूल कॉपी आयोग को भेज दें।
आवेदन भेजने की प्रक्रिया:
- आवेदन रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजें। इसके लिए कभी कूरियर सेवा का उपयोग न करें।
- आवेदन के साथ पावती पत्र भी लगाएं।
- केन्द्रीय सूचना आयोग को आवेदन ऑनलाइन भी भेजा जा सकता है। आवेदन, ऑनलाइन रूप से जमा करने हेतु यहाँ क्लिककरें।
सूचना उपलब्ध होने की समय-सीमा
- सामान्य स्थिति में निर्णय 30 दिनों के भीतर दिया जाना चाहिए पर अपवादस्वरूप वह 45 दिनों में भी प्राप्त हो सकता है।
- निर्णय देने के समय की गणना केन्द्रीय/राज्य सूचना आयोग द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से आरंभ होती है।
राज्य/केन्द्रीय सूचना आयोग का निर्णय दोनों पक्षों के लिए मान्य होगा। परन्तु राज्य/केन्द्रीय सूचना आयोग के निर्णय से पीड़ित लोक प्राधिकरण उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।
केन्द्रीय सूचना आयोग और ऑनलाइन शिकायत
- जब आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को अपना आवेदन जमा न करवा पाए हों, चाहे इसलिए कि इस कानून के तहत ऐसा कोई अधिकारी नियुक्ता ही नहीं किया गया हो अथवा इसलिए कि केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी ने इस कानून के तहत सूचना या अपील के लिए आपका आवेदन केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या वरिष्ठ अधिकरी को अग्रसारित करने से इनकार कर दिया हो, जैसा कि धारा 19 की उपधारा (1) या केन्द्रीय सूचना आयोग में निर्दिष्टअ है,
- यदि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने इस कानून के तहत किसी भी सूचना को प्राप्तध करने के आपके अनुराध को ठुकरा दिया हो,
- यदि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने आपके सूचना प्राप्तत करने संबंधी आवेदन का कोई जवाब इस कानून के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर न दिया हो,
- यदि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी आपसे कोई ऐसी शुल्के चुकाने की बात कह रहा हो जिसे आप अनावश्य्क मानते हों,
- यदि आपको विश्वाीस हो कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने आपको जो सूचना दी है, वह अधूरी, भ्रामक या गलत है,
- यदि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना से सतुष्टू न हों।
आवश्यक कागजात (पीडीएफ/जेपीजी/जीआईएफ फॉर्मेट में)
- बीपीएल प्रमाणपत्र (यदि आप शुल्क में छूट चाहते हैं)
- आयु प्रमाणपत्र (यदि आप वरिष्ठल नागरिक हैं)
- प्रमाणपत्र (यदि आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं)
- और कोई कागजात जो आप अपने मामले की पुष्टि करने के लिए देना चाहते हों
- सभी दस्तावेज़ पीडीएफ/जेपीजी/जीआईएफ फॉर्मेट में हों,
- संलग्न् कागजात की फाइल का आकार 2 एमबी से ज्याफदा नहीं होनी चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
- ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें।
- फॉर्म भरें और जरूरी कागजात अपलोड करें।
- फॉर्म भरने के बाद “Save as Draft/ Submit” बटन पर क्लिक करें।
- एक बार फॉर्म सेव हो जाने के बाद आपको एक शिकायत संख्या दी जाएगी।
- यदि आप “Save as Draft” के रूप में अपना फॉर्म जमा करा रहे हैं, तो अंतिम रूप से जमा कराने से पहले आप इसमें फेरबदल कर सकेंगे।
अपनी शिकायत की स्थिति जाँचें
- आवेदन जमा कराने के बाद अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन रूप से पता कर सकते हैं।
- केंद्रीय सूचना आयोग के पास आवेदन की स्थिति पता करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
सूचना प्राप्ति लिए आवदेन प्रारुप
सूचना प्राप्त करने के लिए निर्धारित विभाग,कार्यालय और अन्य स्थान पर एक प्रारुप के साथ आवेदन जमा करना होता है। यहां हम लोगों की सहायता के लिए साधारण प्रारुप,प्रथम अपील प्रारुप और द्वितीय अपील प्रारुप राज्य सरकार और केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किये जा सकते हैं। ये प्रारुप यथावत या थोड़े परिवर्तित करने के बाद या निर्धारित कार्यालय के अनुसार प्रश्नों के समावेश करने के बाद जमा किये जा सकते हैं। कुछ राज्यों ने ऑनलाईन सुविधा भी उपलब्ध कराई है।
स्रोत: rti.gov.in
