भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक के अनुच्छेद- 21 ए, 24 एवं 29 में सड़क पर रहनेवाले बच्चों के उत्थान की वचनबद्धता के उद्देश्य के लिये प्रतिज्ञाबद्ध है।
अनुच्छेद 21 ए |
अनुच्छेद-39 |
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राष्ट्रीय बाल नीति 1974 की स्थापना इस दृढ़ विश्वास के साथ की गई थी कि बाल विकास कार्यक्रम बच्चों में समान अवसर प्राप्ति की सुनिश्चितता के लिये आवश्यक है। यह बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं की प्राथमिकता के आधार पर समन्वित रूप से पूर्ति के लिये के ढाँचा प्रदान करता है। बाल विकास के लिये अन्य नीतियॉं, कार्यक्रम और योजनाओं की रचना, इस राष्ट्रीय नीति के उद्देश्यों को ध्यान में रख कर की गई है।
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स्त्रोत : श्रम और रोजगार मंत्रालय,भारत सरकार
अंतिम बार संशोधित : 3/2/2020
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