मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना क्या है?
जबाब - राज्य में बालिका जन्म को प्रोत्साहन देने एवं लिंगानुपात में सुधार लाने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2013 से मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना प्रारम्भ की गयी। इसमें जीवित बालिका जन्म पर 5 वर्ष तक योजना के प्रावधान अनुसार 3 किस्तों में कुल 7300/- रूपये की प्रोत्साहन राशि देय है। 1 जून 2016 से प्रदेश में मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू कर दी गई है।
मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना के अन्तर्गत देय परिलाभ कौन-कौन से चिकित्सा संस्थानों पर दिया जाता है?
जबाब - इस योजना के अतंर्गत राज्य के राजकीय चिकित्सा संस्थानों एवं जननी सुरक्षा योजना में अधीस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में संस्थागत प्रसव पर जीवित बालिका जन्म पर परिलाभ देय है।
मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना के अन्तर्गत प्रथम किश्त कब व कितनी राशि दी रही थी?
जबाब - इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 1 अप्रैल 2013 या इसके बाद राज्य के राजकीय चिकित्सा संस्थानों एवं जननी सुरक्षा योजना में अधीस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में जीवित बालिका जन्म पर महिला को 2100/- रूपये की राशि प्रथम परिलाभ के रूप में दी जा रही थी, यह राशि जननी सुरक्षा योजना के अतंर्गत देय राशि के अतिरिक्त है। दिनांक 31 मई 2016 के पश्चात जन्मी जीवित बालिकाओं को मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना के अन्तर्गत द्वितीय व तृतीय किश्त कब व कितनी राशि दी जाती?
जबाब - बालिका के प्रथम जन्म दिवस पर बालिका के उम्र अनुसार सभी आवश्यक टीके लगवाने पर महिला को 2100/-रूपये की राशि द्वितीय परिलाभ के रूप में 1 अप्रैल 2014 से देय है। बालिका की उम्र 5 वर्ष पूर्ण होने पर अथवा स्कूल में प्रवेश लेने पर योजना का तीसरा लाभ 3100/-रूपये की राशि 1 अप्रैल 2018 से देय है।
मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना के अन्तर्गत दिया जा रहा परिलाभ क्या एक से अधिक जीवित बालिकाओ पर भी देय है?
जबाब - इस योजना के अन्तर्गत एक से अधिक बालिका के एक ही प्रसव में होने पर जीवित बालिकाओं की संख्या के आधार पर उतनी ही संख्या में लाभ 2100/- रूपये के गुणांक में देय है।
अगर किसी प्रसुता द्वारा कॉटेज की सुविधा प्राप्त की गई थी, तो भी उसे मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना का प्रथम परिलाभ देय था?
जबाब - इस योजना का लाभ कॉटेज वार्ड में भर्ती प्रसुताओं को भी देय था।
क्या शुभलक्ष्मी योजना का परिलाभ राज्य के बाहर निवासियों को भी देय है?
जबाब - इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासियों को ही देय है।
1 जून 2016 से पहले जन्मी जीवित बालिकाओं को शुभलक्ष्मी योजना के अन्तर्गत द्वितीय किश्त एवं तृतीय किश्त दी जाएगी अथवा नही?
जबाब - 31 मई 2016 के मध्यरात्री 12 बजे तक जन्मी सभी जीवित बालिकाओं को योजना के प्रावधान अनुसार शुभलक्ष्मी योजना की प्रथम, द्वितीय, तृतीय किश्त देय होगी।
अंतिम बार संशोधित : 11/7/2021
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