कोविड वैश्विक महामारी के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं आयोजनों के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी
इन मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का पालन थिएटर और प्रस्तुती स्थलों (मेजबान संस्थानों) के प्रबंधन के साथ-साथ मनोरंजन/सृजनात्मक एजेंसियों, कलाकारों, सहायक दल या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों या समारोहों के लिए सभागार या किसी अन्य खुले/बंद सांस्कृतिक स्थलों को भुगतान करके या नि:शुल्क रूप में किराए पर लेते हैं।