केंद्र ने व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़े चेन रिटेलरों और प्रोसेसरों के लिए गेहूं स्टॉक सीमा में संशोधन किया
भारत सरकार ने समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन और जमाखोरी तथा बेईमान सट्टेबाजी को रोकने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़े चेन रिटेलरों और प्रोसेसरों के लिए लागू गेहूं पर स्टॉक सीमा लगा दी है। निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, स्टॉक सीमा तथा आवाजाही प्रतिबंधों को हटाने संबंधी (संशोधन) आदेश, 2023 12 जून 2023 को जारी किया गया था और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31 मार्च 2024 तक लागू था।