उद्देश्य इस योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ मुखिया, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो, की मृत्यु की दशा मृतक के आश्रित को रू. 30,000/- की एक मुश्त सहायता दिये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत धनराशि की अनुपलब्धता होने की दशा में शासनादेश संख्या 1739/26-2-2006 दिनांक 20 जून, 2006 में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी को कोषागार नियत-27 (टी.आर.-27) धनराशि आहरण कर योजना का तत्काल लाभ सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में दिनांक 01 जनवरी, 2016 से यह योजना कम्प्यूटरीकृत करते हुए आनलाइन कर दी गयी है। आवेदक द्वारा वेबपोर्टल के माध्यम से आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। लाभार्थी इस योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ मुखिया, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो, की मृत्यु की दशा मृतक के आश्रित को रू 30,000/- की एक मुश्त सहायता दिये जाने का प्रावधान है लाभ आश्रित को रू 30,000/- की एक मुश्त सहायता दिये जाने का प्राविधान है। आवेदन कैसे करें याेजना के लिए आवेदन करने या ज्यादा जानकारी के लिए क्लिक करें। स्त्रोत : समाज कल्याण विभाग, उत्तरप्रदेश।