कार्यान्वयन एजेंसियां निम्नलिखित हैं :-
राज्य सरकारें, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, केन्द्रीय विश्वविद्यालय/संस्थान और राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान नए छात्रावास भवनों का निर्माण करने और मौजूदा छात्रावास सुविधाओं का विस्तार करने के पात्र हैं। गैर-सरकारी संगठन और मानित विश्वविद्यालय केवल मौजूदा छात्रावास सुविधाओं का विस्तार करने के लिए केन्द्रीय सहायता के पात्र हैं।
जी, नहीं। वे केवल मौजूदा छात्रावास सुविधाओं का विस्तार करने के पात्र हैं।
जी, नहीं। इस योजना के तहत केन्द्रीय सहायता केवल छात्रावासों के निर्माण हेतु प्रदान की जाति है।
छात्रावास का अनुरक्षण करना संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी, अर्थात् राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, गैर-सरकारी संगठनों आदि की जिम्मेदारी है।
प्रत्येक छात्रावास की क्षमता 100 विद्यार्थियों से अधिक नहीं होने चाहिए।
छात्रावास के प्रत्येक कमरे में 2-3 विद्यार्थी रह सकते हैं। एकल कमरा आवास की व्यवस्था नहीं है।
कार्यान्वयन एजेंसी |
लड़कों का छात्रावास |
लड़कियों का छात्रावास |
राज्य सरकार |
50%* |
100% |
संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन |
100% |
100% |
केन्द्रीय विश्वविद्यालय/संस्थान |
90%** |
100% |
राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान |
45%*** |
100% |
गैर-सरकारी संगठन/मानित विश्वविद्यालय |
45%**** |
90% (बाकी 10% लागत एनजीओ/मानित विश्वविद्यालय द्वारा वहन की जाएगी) |
* शेष 50% राज्य सरकार द्वारा शेयर किया जाएगा।
** शेष 10% लागत विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा वहन की जाएगी।
*** शेष 55% लागत 10:45 के अनुपात में विश्वविद्यालय/संस्थान और राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
**** शेष 55% लागत 10:45 के अनुपात में गैर-सरकारी संगठन/मानित विश्वविद्यालय और राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
ऐसे मामलों में, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का 45% शेयर गैर-सरकारी संगठनों/मानित विश्वविद्यालयों द्वारा वहन किया जाएगा।
यह सीधे कार्यान्वयन एजेंसी को जारी किया जाता है।
राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और केन्द्रीय राज्य विश्वविद्यालय : अपेक्षित मैचिंग शेयर की वास्तविक रिलीज सुनिश्चित करने के बाद जारी की किया जाता है। गैर-सरकारी संगठनों/मानित विश्वविद्यालय : दो बराबर किस्तों में जारी की जाति है। पहली किस्त छात्रावास की मंजूरी के समय जारी की जाति है और दूसरी (अंतिम) किस्त वास्तविक एवं वित्तीय रिपोर्टों की प्राप्ति पर जारी की जाति है।
केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त, 2500/- रुपए प्रति विद्यार्थी की एकबारगी अनुदान सहायता एक चारपाई, एक टेबल और एक कुर्सी के लिए प्रदान की जाति है।
जी, नहीं। गैर-सरकारी संगठनों/मानित विश्वविद्यालयों से यह अपेक्षा की जाति है कि वे अपना प्रस्ताव राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को प्रस्तुत करें, जो उसे अपने सिफारिशों के साथ मंत्रालय को अग्रेषित करेंगे।
जी, हां।
छात्रावास का निर्माण कार्य, परियोजना की मंजूरी की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर पूरा हो जाना चाहिए।
जी, नहीं।
उन अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रावास में आवास-आवंटन में प्राथमिकता दी जाति है जिनके माता-पिता या 'सफाई कर्मचारी' हैं अथवा अस्वच्छ व्यवसाय में संलग्न हैं।
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आधार पर, लड़कियों और लड़कों के छात्रावासों के लिए राज्य-वार नेशनल आवंटन किया जाता है।
(करोड़ रुपए में)
वर्ष |
बजट आवंटन |
जारी की गई केन्द्रीय सहायता |
स्वीकृत छात्रावासों की संख्या |
लाभार्थियों की संख्या |
2012-13 |
145.00 |
35.81 |
52 |
4556 |
2013-14 |
75.00 |
49.46 |
48 |
4100 |
2014-15 |
75.00 |
23.14 |
18 |
1601 |
2015-16 |
75.00 |
48.97 |
27 |
2227 |
संशोधित योजना 01.01.2008 से प्रभावी है।
स्त्रोत: सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय
अंतिम बार संशोधित : 2/13/2023
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