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मैनुअल स्केवेंजरों (हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों) के पुनर्वास की योजना (एसआरएमएस)

मैनुअल स्केवेंजरों (हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों) के पुनर्वास की योजना (एसआरएमएस)

मैनुअल स्केवेंजर कौन हैं?

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी - से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसको किसी अस्वच्छ शौचालय से या किसी खुली नाली या ऐसे गड्ढे में से, जिसमें अस्वच्छ शौचालयों से या किसी रेलपथ से ऐसे अन्य स्थानों या परिसरों से, पूर्णतया विघटित होने से पूर्व, मानव मल-मूत्र को हाथ से सफाई करने, उसको ले जाने, उसके निपटान में या अन्यथा किसी रीति से उठाने के लिए किसी व्यष्टि या स्थानीय प्राधिकारी या अभिकरण या ठेकेदार द्वारा लगाया जाता है या नियोजित किया जाता है।

पहचानशुदा मैनुअल स्केवेंजरों की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया क्या है?

एमएस अधिनियम, 2013 की धारा 12(1) के तहत ''किसी नगरीय क्षेत्र में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में कार्यरत कोई व्यक्ति, ऐसे नगरपालिका द्वारा जिसकी अधिकारिता के अधीन वह कार्य करता है, कराए गए किसी सर्वेक्षण के दौरान, या उसके पश्चात् किसी समय ऐसी रीति से, नगरपालिका के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में पहचान के लिए आवेदन कर सकेगा।

एमएस अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के तहत

किसी ग्रामीण क्षेत्र में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में कार्यरत कोई व्यक्ति, ऐसी पंचायत द्वारा जिसकी अधिकारिता के अधीन वह कार्य करता है कराए गए किसी सर्वेक्षण के दौरान या उसके पश्चात किसी समय ऐसी रीति से, संबंधित पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में पहचान के लिए आवेदन कर सकेगा।

पहचानशुदा मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास के लिए उपलब्ध लाभ क्या हैं?

मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास की स्व-रोजगार योजना (एसआरएमएस) में पहचानशुदा मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास हेतु निम्नलिखित लाभों की व्यवस्था की गई है :-

  • 40,000/- रुपए की एकबारगी नकद सहायता।
  • रियायती ब्याज दर पर 15.00 लाख रुपए तक स्व-रोजगार परियोजनाओं को शुरू करने के लिए ऋण।
  • 3,25,000/- रुपए तक क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंड कैपिटल सब्सिडी।
  • प्रति माह 3000/- रुपए के वजीफे सहित दो वर्ष तक कौशल विकास प्रशिक्षण।

एसआरएमएस के तहत लाभ कैसे उठाया जाए?

एसआरएमएस के तहत मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास हेतु प्रस्ताव, एसआरएमएस की कार्यान्वयन एजेंसी, अर्थात् राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) को संबंधित राज्य सरकार द्वारा भेजे जाते हैं जिसके साथ पहचानशुदा मैनुअल स्केवेंजरों के बैंक खाता, आधार कार्ड के विवरण भी भेजे जाते हैं।

मैनुअल स्केवेंजरों के आश्रितों के लिए उपलब्ध लाभ क्या हैं?

पहचानशुदा मैनुअल स्केवेंजरों के आश्रित निम्नलिखित लाभों के पात्र हैं :-

  • वजीफे सहित कौशल विकास प्रशिक्षण।
  • स्व-रोजगार परियोजनाओं को शुरू करने के लिए रियायती ब्याज दर पर सब्सिडी सहित ऋण।
  • मैनुअल स्केवेंजरों के बच्चे, जो साफ-सफाई और स्वास्थ्य के लिए हानिकर व्यवसाय में संलग्न हैं, वे 'मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति' योजना के तहत मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति के पात्र हैं।

स्त्रोत: सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय

अंतिम बार संशोधित : 3/8/2024



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