वित्तीय सेवा विभाग द्वारा शुरू की गई आम आदमी बीमा योजना ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना जीवन बीमा कवरेज के लाभ के साथ राज्य के ग्रामीण भूमिहीन परिवार के मुखिया को आंशिक और स्थायी विकलांगता के लिए या फिर परिवार के एक कमाऊ सदस्य को कवरेज प्रदान करेगी और 9वीं से 12वीं कक्षा में उनके पढने वाले बच्चों को शैक्षिक सहायता जैसे विस्तारित लाभ भी उपलब्ध कराएगी।
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की इस योजना के तहत, आम आदमी बीमा योजना नए लाभों के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिससे और लोग इसका फायदा उठा पाएंगे ।
सदस्य की आयु 18 वर्ष पूर्ण एवं 59 वें जन्म-दिन के समीप के बीच होनी चाहिए।
सदस्य को परिवार का मुखिया या गरीबी रेखा के नीचे के परिवार (बीपीएल) का एक कमाने वाला सदस्य या पहचाने गए व्यावसायिक समूह/ ग्रामीण भूमिहीन परिवार के अंतर्गत गरीबी रेखा से थोडा ऊपर होना चाहिए।
‘नोडल एजेंसी’ अर्थात केंद्रीय मंत्रालयीन विभाग/ राज्य/ भारत का संघ शासित क्षेत्र/ कोई अन्य संस्थागत प्रबंध/ नियम के अनुसार योजना को चलाने के लिए नियुक्त पंजीकृत एन.जी.ओ/ ‘ग्रामीण भूमिहीन परिवार’ के मामले में नोडल एजेंसी का वर्ष योजना को चलाने के लिए नियुक्त राज्य सरकार/ संघ क्षेत्र।
नोडल एजेंसी आम आदमी योजना के अंतर्गत आने वाले सदस्यों का पहचान करेगी और प्रीमियम के 50 % शेयर के साथ स्थापित पी एंड जी इकाई के लिए योजना के अंतर्गत आने वाले सदस्यों की कुल संख्या से अवगत कराएगी। नोडल एजेंसी के अंतर्गत मास्टर पालिसी धारक होगी।
राशन कार्ड
जन्म रजिस्टर से साक्ष्य
विद्यालय प्रमाणपत्र से साक्ष्य
वोटर लिस्ट
सुप्रसिद्ध नियोक्ता/ सरकारी विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र
विशिष्ट पहचान कार्ड (आधार कार्ड)
प्रीमियम रु. 30,000/- की सुरक्षा के लिए प्रति व्यक्ति रु. 200/- प्रति वर्ष के रूप में लगाया जायेगा जिसमें से सामाजिक सुरक्षा निधि से 50% प्रीमियम राज्य सरकार/ संघ क्षेत्र द्वारा वहन किया जायेगा तथा अन्य पेशेवर समूह के मामले में शेष 50% प्रीमियम नोडल एजेंसी तथा/ या सदस्य तथा/ या राज्य सरकार/ संघ क्षत्र द्वारा वहन किया जायेगा।
दुर्घटना मृत्यु / विकलांगता लाभ के लिए मास्टर पालिसी धारक से कोई प्रीमियम नहीं लिया जायेगा।
प्रीमियम का वार्षिक रूप से भुगतान किया जायेगा। भुगतान के स्वरुप में कोई छूट नहीं दी जाएगी। आगे, प्रीमियम वास्तविक दावा अनुभव की शर्तानुसार होगी यथा यदि किसी समूह के साथ प्रतिकूल या अनुकूल रहा तो हम उसे उच्च अथवा निम्न प्रीमियम कहेंगे। तथापि अर्थसहाय लागू प्रीमियम के 50% तक ही सीमित रहेगा।
बीमा सुरक्षा की अवधि के दौरान सदस्य की मृत्यु होने पर उस समय लागू बीमा के अंतर्गत बीमाकृत राशि रु. 3,000/- नामांकित व्यक्ति को होगी।
बीमा सुरक्षा के अवधि में दुर्घटना के मामले में सदस्यों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किया जायेंगे।
क्रमांक संख्या |
कारण |
लाभ की राशि |
क) |
दुर्घटना में मृत्यु |
रु. 75,000/- |
ख) |
दुर्घटना में पूर्ण रूप से स्थायी विकलांगता i) दोनों आँखों अथवा दो अँगुलियों की विकलांगता ii) दुर्घटना में एक आँख और एक अंगुली की विकलांगता |
रु. 75,000/- |
ग) |
दुर्घटना में एक आँख अथवा एक अंगुली की विकलांगता |
रु. 37, 000/- |
9वीं से 12वीं के बीच पढने वाले अधिकतम दो बच्चों को रु. 100/- प्रति बच्चे के हिसाब से मुफ्त लाभ के रूप में छात्रवृति दी जाएगी। इसका भुगतान वार्षिक रूप से प्रतिवर्ष पहली जुलाई और पहली जनवरी को किया जायेगा।
नोडल एजेंसी को निम्नलिखित की जांच करके आवेदन के साथ प्रस्तुत करना चाहिए:-
क) दावा फॉर्म सभी दृष्टि से पूरा है।
ख) सत्यापित प्रति के साथ मूल मृत्यु प्रमाणपत्र
दुर्घटना लाभ दावा के मामले में मृत्यु पंजीकरण प्रमाणपत्र के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त पेपर प्रस्तुत करना होगा-
एफ आई आर की प्रति
शव विच्छेदन रिपोर्ट
पुलिस जांच रिपोर्ट
पुलिस की अंतिम रिपोर्ट
दावाकर्ता को दुर्घटना के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे ही साथ सरकारी सिविल सर्जन अथवा योग्य सरकारी हड्डी विशेषज्ञ द्वारा दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से पूर्ण/ आंशिक विकलांगता, योजना के अंतर्गत सुरक्षित सदस्य की अँगुलियों के नुक्सान के विवरण का प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
प्रत्येक सदस्य को अपनी मृत्यु के उपरांत दावा प्राप्त करने के लिए एक नॉमिनी नियुक्त करना होगा। नामांकन फॉर्म सदस्यता आवेदन पत्र का हिस्सा है तथा इसे दावा राशि प्राप्त करने के लिए नॉमिनी का विवरण शामिल होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिय की सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है ताकि मृत्यु दावों के निपटाने के समय कोई दिक्कत न हो। नामांकन फॉर्म को पंचायत/ नोडल एजेंसी के पास रखा जायेगा और सदस्य की मृत्यु पर दावे के कागजात के साथ एलआईसी को भेजा जायेगा।
स्रोत: वित्त विभाग, भारत सरकार
अंतिम बार संशोधित : 1/30/2023
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