ग्राम सभा के सदस्य के रूप में आपकी भूमिका और जिम्मेदारियां
परिचय
प्रत्येक ग्राम सभा सदस्य को वैज्ञानिक तौर पर पशु पालन को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी । प्रत्येक घर के सक्रिय समर्थन के बिना पशुपालन से आर्थिक बदलाव लाना संभव नहीं है ।
बुनियादी सिद्धांत यह है कि पूरे ग्राम पंचायत को एक इकाई के रूप में कार्य करना है । चरागाह भूमि पर चराई, पशुओं का समय पर उपचार, टीकाकरण और स्वच्छता, मवेशियों का विपणन, डेयरी आदि से संबंधित मानदंडो को बनाए रखना तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब सभी परिवार इसमें अपनी सहभागिता देते हैं । जब हर कोई इन गतिविधियों में भाग लेता है तो ये आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो जाती है ।
ग्राम सभा सदस्यों की जिम्मेदारियां
इसलिए ग्राम पंचायत के प्रयासों को सफल करने के लिए, हर ग्राम सभा सदस्य को:
- ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित प्रत्येक ग्राम सभा की बैठक और अन्य बैठकों में भाग लेना।
- सामूहिक मानदंडो और निर्णय का पालन (यहाँ तक कि अगर खुली चराई पर रोक से त्याग करना पड़े)।
- साझी संपत्ति पर अतिक्रमण न करें और दूसरों को अतिक्रमण न करने दें।
- साझी संपत्ति पर अतिक्रमण को रोकने और हटाने में ग्राम पंचायत की सहायता।
- खेत की मेड़, निजी चरागाह भूमि और कृषि जोत पर चारा प्रजाति के वृक्षों का रोपण करना ।
- पशुओं के पीने के पानी के स्रोत को दूषित नहीं करने के लिए नियमों का पालन।
- जागरूकता उत्पन्न करने वाले कार्यक्रमों में भाग लेना।
- पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराने में ग्राम पंचायत और इसकी स्थायी समिति की सहायता।
- पशु बाड़े की पर्याप्त स्वच्छता और साफ़-सफाई सुनिश्चित करना।
- कार्यक्रम के अनुसार सभी पशुओं का टीकाकरण और डीवार्मिंग/ कृमिनाशक करने का कार्यक्रम चलाना।
- ग्राम पंचायत की योजना के अनुसार नस्ल सुधार कार्यक्रम में भाग लेना।
- पशुपालन और ग्राम पंचायत की स्थायी समिति को किसी भी संक्रामक रोगों के बारे में सूचित करना।
- पशुधन का समय पर उपचार करना।
- पशु शव का उचित निपटान सुनिश्चित करना।
- मिलावट सहित स्वच्छ दूध के सभी घटकों को सुनिश्चित करना।
- सभी पशुओं के लिए चारा, आहार और खनिज पदार्थ (मिनरल) के लिए पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करें।
पशुओं का बीमा कराना।
ग्राम पंचायत के साथ सहयोग कर और उपरोक्त जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करके प्रत्येक ग्राम सभा सदस्य लाभकारी पशुपालन को बढ़ावा देने में ग्राम पंचायत की सहायता कर सकती हैं।
स्रोत: पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार
अंतिम बार संशोधित : 2/22/2020
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