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अनिवासी भारतीयों, विदेशी भारतीय नागरिकों और विदेशी भावी दत्तक माता या पिता के लिए दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया

अनिवासी भारतीयों, विदेशी भारतीय नागरिकों और विदेशी भावी दत्तक माता या पिता के लिए दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया

  1. अनिवासी भारतीयों को निवासी भारतीयों के समान मानना
  2. अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण के लिए भावी दत्तक माता या पिता का रजिस्ट्रीकरण और उनके लिए गृह अध्ययन रिपोर्ट
  3. केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण का निरापेक्ष प्रमाण-पत्र और दत्तक-ग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख
  4. विधिक प्रक्रिया
  5. पासपोर्ट और वीजा, आप्रवास प्राधिकारियों को सूचना, पुष्टि प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र आदि
  6. इस अध्याय के अधीन दत्तक बालक की प्रगति रिपोर्ट का अनुवर्तन
  7. विदेशी भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति या भारत में रह रहे विदेशी राष्ट्रिक द्वारा दत्तक-ग्रहण
  8. भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश से बालक के दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया

अनिवासी भारतीयों को निवासी भारतीयों के समान मानना

अनिवासी भारतीय भावी दत्तक माता या पिता को भारतीय अनाथ, परित्यक्त अथवा अभ्यर्पित बालकों के दत्तक-ग्रहण के लिए प्राथमिकता के निबंधनों के अनुसार भारत में रह रहे भारतीयों के समान माना जाएगा ।

अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण के लिए भावी दत्तक माता या पिता का रजिस्ट्रीकरण और उनके लिए गृह अध्ययन रिपोर्ट

(1) कोई भी अनिवासी भारतीय, विदेशी भारतीय नागरिक और विदेशी भावी दत्तक माता या पिता, जो एक ऐसे देश में रहते हैं, जो हेग दत्तक-ग्रहण अभिसमय पर हस्ताक्षरकर्ता देश है, और भारतीय बालक के दत्तक-ग्रहण के इच्छुक हैं, वे यथास्थिति, अपनी गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार कराने और अन्य आवश्यक कार्रवाई के लिए संबद्ध प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण अथवा केंद्रीय प्राधिकरण से संपर्क कर सकते है ।

(2) यदि, उनके निवास करने वाले देश में कोई प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण अथवा केन्द्रीय प्राधिकरण नहीं है, तब भावी दत्तक माता या पिता इस प्रयोजन के लिए उस देश के संबद्ध सरकारी विभाग अथवा भारतीय राजनयिक मिशन से संपर्क करेंगे ।

(3) यथास्थिति, प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण या केन्द्रीय प्राधिकरण या संबद्ध सरकारी विभाग अथवा भारतीय राजनयिक मिशन, गृह अध्ययन रिपोर्ट पूरी हो जाने के बाद, अपेक्षित दस्तावेजों के साथ अनुसूची-5 में उल्लिखित फार्मेट में बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली में भावी दत्तक माता या पिता के आवेदन का रजिस्ट्रीकरण करेंगे ।

(4) भावी दत्तक माता या पिता की ज्येष्ठता बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली में रजिस्ट्रीकरण की तारीख से होगी ।

(5) भावी दत्तक माता या पिता की पात्रता अथवा उपयुक्तता निर्धारित करने के उद्देश्य से, इस अध्याय में निर्दिष्ट उनकी गृह अध्ययन रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा की जाएगी ।

(6) दो बालकों तक की विशिष्टयों, यथास्थिति, प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण या केन्द्रीय प्राधिकरण या सरकारी विभाग या भारतीय राजनयिक मिशन को भेजी जाएगी, जो ऐसी विशिष्टियों को स्थानीय नियमों के अनुसार संबंधित भावी दत्तक माता या पिता को अग्रेषित करेंगे । विदेशी और विदेशी भारतीय नागरिक के मामले में, बालकों की ऐसी विशिष्टियां भावी माता या पिता को भेजी जाएँगी ।

(7) भावी दत्तक माता या पिता छियानवे घंटे के भीतर निर्देष्ट बालकों में से एक बालक को उपलब्ध करेंगे और दूसरे बालक की विशिष्टि स्वत: वापस ली गई मान ली जाएगी।

(8) यदि भावी दत्तक माता या पिता छियानवे घंटे की भीतर संदर्भित बालकों में से किसी भी बालक को आरक्षित करने में असफल रहते हैं, तब दोनों बालकों की विशिष्टियां अपने आप वापस ली गई मान ली जाएंगी ।

(9) जहाँ तक संभव हो, भावी दत्तक माता या पिता को रैफरल भेजते समय, उनके विचार को ध्यान में रखा जाएगा ।

(10) यदि भावी दत्तक माता या पिता दिखाए गए बालकों में से एक को चुनते हैं, उन्हें रैफरल की तारीख से तीस दिन के भीतर बालक की बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करके बालक को स्वीकार करना होगा ।

(11) बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट और फोटो की मूल प्रति विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण द्वारा संबंधित प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण या केन्द्रीय प्राधिकरण या भारतीय राजनयिक मिशन को भेजी जाएगी ।

(12) यदि भावी दत्तक माता या पिता तीस दिन के भीतर निर्दिष्ट बालकों में से किसी भी बालक को स्वीकार करने में असफल रहते हैं, तब दोनों बालकों की विशिष्टियां बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली में वापस ली गई मान ली जाएँगी और भावी दत्तक माता पिता की ज्येष्ठता सूची में सबसे नीचे आ जाएगी, जिन्हें बालक का चयन करने का दूसरा अवसर जब उनकी बारी आएगी, तब दिया जाएगा:

परन्तु यह कि ऐसे भावी दत्तक माता या पिता का रजिस्ट्रीकरण उनके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से दो वर्ष तक जारी रहेगा ।

(13) यदि भावी दत्तक माता या पिता बालक को दत्तक-ग्रहण के लिए स्वीकार करने से पहले उससे विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण में व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, तो ऐसी मुलाक़ात केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा उनका दत्तक-ग्रहण आवेदन अनुमोदित होने के बाद ही की जा सकती है और भावी दत्तक माता या पिता बच्चे की चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा अपनी पसंद के चिकित्सा व्यवसायी से करा सकते हैं ।

(14)  प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण भावी दत्तक माता या पिता के दस्तावेजों की मूल प्रति; अनुसूची-8 में यथा विनिर्दिष्ट, संबंधित विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण को अग्रेषित करेगा।

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण का निरापेक्ष प्रमाण-पत्र और दत्तक-ग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख

(1) केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण भावी दत्तक माता या पिता द्वारा बालक की स्वीकृति की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर अनुसूची-9 के फार्मेट में प्रस्तावित दत्तक-ग्रहण के पक्ष में निरापेक्ष प्रमाण-पत्र और जहाँ कहीं लागू हो, हेग दत्तक-ग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 17 के अनुसार प्राप्तकर्ता देश का अनुमोदन/अनुज्ञा पत्र जारी करेगा और ऐसे निरापेक्ष प्रमाणपत्र की एक प्रति सभी संबंधितों को पृष्ठांकित की जाएगी और बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली पर डाली जाएगी ।

(2) केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण से निरापेक्ष प्रमाणपत्र जारी होने के बाद, न्यायालय आदेश लंबित रहते, भावी दत्तक माता या पिता अनुसूची-7 के फार्मेट में विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण को वचनबंध देकर भारत में दत्तक-पूर्व पोषण देखरेख के लिए बालक को ले जा सकते है ।

विधिक प्रक्रिया

(1) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण न्यायालय से दत्तक-ग्रहण आदेश प्राप्त करने के लिए भावी दत्तक माता या पिता द्वारा बालक की स्वीकृति की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर अनुसूची-8 में यथा उल्लिखित सुसंगत दस्तावेजों के साथ सक्षम न्यायालय में आवेदन दाखिल करेगा और विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण आवेदन के साथ दस्तावेजों को मूल रूप में संलग्न करेगा ।

(2) यदि बालक किसी ऐसी बाल देखरेख संस्था से है जो दूसरे जिले में स्थित है, विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण उस जिले के संबंधित न्यायालय में दत्तक-ग्रहण याचिका दाखिल करेगा ।

(3) न्यायालय बंद कमरे में दत्तक-ग्रहण पर कार्यवाही करेगा और विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण द्वारा याचिका दाखिल करने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर मामले को निपटाएगा ।

(4) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण न्यायालय से दत्तक-ग्रहण आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली पर डालने और आवश्यक प्रविष्टियाँ करने के अलावा इसे भावी दत्तक माता या पिता को दस दिन के भीतर अग्रेषित करेगा ।

(5) दत्तक-ग्रहण विलेख का रजिस्ट्रीकरण आवश्यक नहीं है ।

(6) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण दत्तक-ग्रहण आदेश उपलब्ध होने की तारीख से दस दिन के भीतर जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी से, माता या पिता के रूप में दत्तक माता या पिता के नाम और दत्तक-ग्रहण आदेश में यथा रिकार्ड की गई जन्म की तारीख के साथ, बालक का जन्म प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा और भावी दत्तक माता या पिता को इसे मुहैया कराएगा ।

पासपोर्ट और वीजा, आप्रवास प्राधिकारियों को सूचना, पुष्टि प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र आदि

(1) यदि प्राप्तकर्ता देश हेग दत्तक-ग्रहण अभिसमय पर ह्स्ताक्षरकर्ता देश है, केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली में दत्तक-ग्रहण आदेश की उपलब्धता के तीन कार्य दिवस के भीतर अनुसूची-10 में यथा उपबंधित फार्मेट में हेग दत्तक-ग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 23 के अधीन पुष्टि प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(2) केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण दत्तक-ग्रहण की पुष्टि के बारे में, यथास्थिति, संबद्ध आप्रवास प्राधिकारियों और विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय अथवा विदेशी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय को सूचित करेगा ।

(3) दत्तक बालक के लिए भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए, विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण दत्तक-ग्रहण आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन कार्य दिवस के भीतर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(4) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण किए गए बालकों को पासपोर्ट जारी करने के संबंध में विदेश मंत्रालय के सीपीवी प्रभाग के तारीख 16 मई, 2013 के परिपत्र संख्या VI/401/2/3/2010; तारीख 08 जनवरी, 2015 के परिपत्र संख्या VI/401/2/3/2010; तारीख 19 मार्च, 2015 के परिपत्र संख्या VI.I/401/2/3/2010 और समय-समय पर जारी ऐसे ही अन्य परिपत्रों के अनुसरण में,आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर दत्तक बालक को पासपोर्ट जारी करेगा ।

(5) यदि भारत में स्थित उसके राजनयिक मिशन द्वारा दत्तक बालक को भावी दत्तक माता या पिता की राष्ट्रीयता वाले देश का पासपोर्ट दिया गया है, तो, यथास्थिति, विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय अथवा विदेशी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय भावी दत्तक माता या पिता द्वारा समर्थित दस्तावेजों के साथ वीजा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख से तीन कार्य दिवस के भीतर निकास वीजा जारी करेगा ।

(6) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण दत्तक-ग्रहण आदेश प्राप्त होने के दस दिन के भीतर भावी दत्तक माता या पिता के नाम और दत्तक-ग्रहण आदेश में यथा अभिलिखित जन्म की तारीख के साथ दत्तक बालक का जन्म प्रमाण पत्र भी प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी से प्राप्त करेगा ।

(7) दत्तक बालक विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड, यदि पात्र पाया  जता है, तो पाने का हकदार होगा ।

(8) दत्तक माता या पिता दत्तक बालक को आपने देश ले जाने के लिए भारत आएंगे ।

इस अध्याय के अधीन दत्तक बालक की प्रगति रिपोर्ट का अनुवर्तन

(1)   यथास्थिति, प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण या केन्द्रीय प्राधिकरण या भारतीय राजनयिक मिशन अथवा संबंधित सरकारी विभाग, प्राप्तकर्ता देश में दत्तक बालक आगमन की तारीख से पहले वर्ष के दौरान तिमाही आधार पर और दूसरे वर्ष के दौरान छमाही आधार पर बालक के फोटो के साथ दत्तक बालक की प्रगति अनुसूची-11 में उपबंधित फार्मेट में बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली में ऑनलाइन रिपोर्ट करेगा ।

(2)   यदि प्रगति रिपोर्ट के आधार पर अथवा दत्तकग्रहण-पश्चात गृह दौरों के दौरान प्राप्तकर्ता देश में प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण या केन्द्रीय प्राधिकरण या संबद्ध सरकारी विभाग को बालक की दत्तक माता या पिता के साथ समायोजन समस्या का पता चलता है, तो जहाँ कहीं लागू हो, दत्तक माता या पिता और दत्तक बालक के लिए आवश्यक परामर्श की व्यवस्था की जाएगी ।

(3)   यदि यह पाया जाता है कि बालक दत्तक परिवार में समायोजन करने में असमर्थ है अथवा दत्तक परिवार में बच्चे का बना रहना बच्चे के हित में नहीं है, तो, यथास्थिति, प्राप्तकर्ता देश में प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण या केन्द्रीय प्राधिकरण या संबद्ध सरकारी विभाग अथवा भारतीय राजनयिक मिशन बालक को वापस ले लेगा और उसे आवश्यक परामर्श दिया जाएगा और भारतीय राजनयिक मिशन और केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के परामर्श से उसी देश में बालक को उपयुक्त अनुकल्पिक दत्तक-ग्रहण अथवा पोषण स्थापन में दिया जाएगा।

(4)   दत्तक परिवार में बालक की समायोजन समस्या की दशा में, बालक को उस देश की बाल संरक्षण सेवाओं के माध्यम से देखरेख, संरक्षण और पुनर्वास का हकदार होगा ।

(5)   यथास्थिति,प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण या केन्द्रीय प्राधिकरण अथवा संबद्ध सरकारी विभाग, भारतीय दत्तक बालकों और उनके दत्तक माता या पिता का वार्षिक मिलन समारोह आयोजित करेगा और आयोजन की रिपोर्ट केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को भेजेगा और भारतीय राजनयिक मिशन ऐसे मिलन समारोहों में सहायता करेंगे ।

(6)   भावी दत्तक माता या पिता इस बारे में एक वचन देगा कि वे, यथास्थिति, प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण, विदेशी केन्द्रीय प्राधिकरण अथवा संबद्ध सरकारी विभाग के प्रतिनिधि को दत्तक माता या पिता/परिवार में बालक की प्रगति की जाँच करने के लिए प्राप्तकर्ता देश में बालक के आगमन की तारीख से कम से कम दो वर्ष की अवधि तक वैयक्तिक मुलाक़ात की  अनुमति देंगे ।

विदेशी भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति या भारत में रह रहे विदेशी राष्ट्रिक द्वारा दत्तक-ग्रहण

(1)   यदि विदेशी भारतीय नागरिक या विदेशी राष्ट्रिक, जो एक ऐसे देश का नागरिक है जिसने हेग अभिसमय का अनुसमर्थन किया है, और भारत में एक वर्ष या उससे अधिक समय से रह रहा है, बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली में अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करने के साथ-साथ अनुसूची-5 में यथा विनिर्दिष्टि विहित फार्मेट में ऑनलाइन आवेदन करेगा ।

(2)   अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन प्राप्त होने पर, केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण अनुसूची-6 में दिए गए फार्मेट में गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए मामले को विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण को भेजेगा और विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण गृह अध्ययन रिपोर्ट को बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली में अपलोड करेगा ।

(3)   सभी अन्य प्रक्रियाएं पैरा 16 के उप-पैरा 6 से 14 और पैरा 17 से 19 के उपबंधों के अनुसार की जाएँगी। परन्तु यह कि भावी दत्तक माता या पिता विनिर्दिष्टित किए गए बालकों में एक बालक को अड़तालीस घंटों के भीतर उपलब्ध  करेंगे 

टिप्पण: उपरोक्त निर्दिष्ट पैराओं में उल्लिखित प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण या केन्द्रीय प्राधिकरण या सरकारी विभाग अथवा भारतीय राजनयिक मिशन की भूमिका विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण द्वारा निभाई जाएगी ।

(4)   विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण दत्तक ग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख की तारीख से पहले वर्ष के दौरान तिमाही आधार पर और दूसरे वर्ष के दौरान छमाही आधार पर बालक के फोटो के साथ दत्तक बालक की प्रगति अनुसूची-11 में उपबंधित फार्मेट में बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली में रिपोर्ट करेगा ।

(5)   यदि प्रगति रिपोर्ट के आधार पर अथवा दत्तकग्रहण-पश्चात गृह निरीक्षणों के दौरान विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण को बालक की दत्तक माता या पिता के साथ समायोजन समस्या का पता चलता है, तो जहाँ कहीं लागू हो, दत्तक माता या पिता और दत्तक बालक के लिए परामर्श की व्यवस्था की जाएगी ।

(6)   यदि अनुवर्तन के दौरान, विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण को यह पता चलता है कि बालक दत्तक परिवार के साथ समायोजन करने में असमर्थ है अथवा दत्तक परिवार में बालक का बना रहना बालक के हित में नहीं है, वह बालक को वापस ले लेगा और उसे आवश्यक परामर्श दिया जाएगा और विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण और केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के परामर्श से बालक के उपयुक्त आनुकल्पिक दत्तक-ग्रहण अथवा पोषण स्थापन में देने की व्यवस्था करेगा ।

(7)   प्रस्तावित दत्तक-ग्रहण के पक्ष में भारत में संबंधित राजनयिक मिशन से निरापेक्ष प्रमाणपत्र अपेक्षित है ।

(8)   संबंधित राजनयिक मिशन यह भी सुनिश्चित करेगा कि दत्तक बालक दत्तक डिक्री के बाद तुरन्त ही अपने माता-पिता के देश की नागरिकता प्राप्त करता है और भावी दत्तक माता-पिता की राष्ट्रीयता के देश से बालक के पासपोर्ट की प्रति केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण और विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों को अग्रेषित की जाएगी ।

(9)   यथास्थिति, विदेशी भारतीय नागरिक अथवा भारत में रह रहे विदेशी दत्तक माता या पिता, इस प्रभाव का एक वचनबंध देंगे कि दत्तक-ग्रहण के बाद दो वर्ष पूरे होने से पहले यदि वे भारत के बाहर जाते हैं, वे अपनी गतिविधि के बारे में केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को सूचित करेंगे और अपना नया पता बताएँगे और केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को शेष अवधि के लिए अपनी दत्तकग्रहण-पश्चात प्रगति रिपोर्ट भेजना जारी रखेंगे ।

(10)  भारत में रह रहे ऐसे भावी दत्तक माता या पिता को इस बारे में एक वचन देना होगा कि वे, यथास्थिति, दत्तक-ग्रहण की तारीख से कम से कम दो वर्ष की अवधि तक विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण या जिला बाल संरक्षण एकक या राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण के प्रतिनिधि को, वैयक्तिक मुलाक़ात की अनुमति देंगे ।

यदि भावी दत्तक माता या पिता में से कोई एक विदेशी है और दूसरा भारतीय है, तो यथास्थिति, ऐसे मामले को भारत में रह रहे अथवा विदेश में रह रहे भारतीयों के मामले के समान ही माना जाएगा 

भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश से बालक के दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया

(1)   भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश से बालक के दत्तक-ग्रहण की आवश्यक औपचारिकताएं प्रारंभ में उस देश की विधि और प्रक्रियाओं के अनुसार उसी देश में पूरी की जाएँगी ।

(2)   केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, प्राप्तकर्ता देश के रूप में भारत आ रहे बालकों के दत्तक-ग्रहण की दशा में, बालक संरक्षण और अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण की बाबत सहयोग पर हेग अभिसमय, 1993 के अनुच्छेद 5 और 17 के अधीन यथा अपेक्षित, अनुमोदन जारी करेगा।

(3)   यदि भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश में किसी ऐसे बालक का दत्तक-ग्रहण किया जाता है जिसके पास विदेशी पासपोर्ट है, तब उस बालक के भारत आने के लिए भारतीय वीजा अपेक्षित होगा और वीजा आवेदन प्रस्तुत करने पर, संबंध देश में भारतीय मिशन, यह सुनिश्चित करने के लिए कि दत्तक-ग्रहण सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण करके किया गया है, सभी सुसंगत दस्तावेजों की जाँच करने के बाद प्रवेश वीजा जारी करेगा ।

(4) विदेश में दत्तक-ग्रहण किए गए बालक की आप्रवास अनुमति उस देश के भारतीय राजनयिक मिशन के माध्यम से विदेशी प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी।

स्त्रोत: महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार

अंतिम बार संशोधित : 2/22/2023



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