(1) प्रत्येक निवासी भारतीय भावी दत्तक माता या पिता, जो बालक के दत्तक-ग्रहण का इरादा रखते हैं, अनुसूची – 5 में यथा उपबंधित आवेदन भरकर बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली पर रजिस्ट्रीकरण करेगा और सुसंगत दस्तावेज अपलोड करेगा ।
(2) बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली पर पूर्वरूप से भरा हुआ आवेदन और अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकरण पूरा होगा और तुरन्त ही भावी दत्तक माता या पिता की पुष्टि की जाएगी ।
(3) भावी दत्तक माता या पिता को अभिस्वीकृति पर्ची से उनकी रजिस्ट्रीकरण संख्या मिलेगी और वे अपने मामले की प्रगति को देखने के लिए इसका उपयोग करेंगे ।
(4) भावी दत्तक माता या पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट उस राज्य के, जिसमें भावी दत्तक माता या पिता रह रहे हैं, विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण द्वारा यथास्थिति अपने सामाजिक कार्यकर्ता या राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण या जिला बाल संरक्षण एकक, द्वारा रखे जा रहे पैनल माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा तैयार कराई जाएगी ।
(5) गृह अध्ययन रिपोर्ट अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर अनुसूची – 6 में दिए गए फार्मेट में पूरी की जाएगी और उसके बाद शीघ्र ही भावी दत्तक माता या पिता के साथ बांटी जाएगी ।
(6) गृह अध्ययन रिपोर्ट, जैसे ही पूरी होती है, यथास्थिति शीघ्र ही विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण या राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण अथवा जिला बाल संरक्षण एकक, द्वारा बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली पर डाली जाएगी ।
(7) गृह अध्ययन रिपोर्ट दो वर्ष तक विधिमान्य रहेगी और भावी दत्तक माता या पिता द्वारा देश में कहीं से भी बालक के दत्तक-ग्रहण का आधार होगी ।
(8) भावी दत्तक माता या पिता को गृह अध्ययन रिपोर्ट और समर्थक दस्तावेजों के आधार पर विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण द्वारा पात्र और उपयुक्त घोषित किया जाएगा और यदि किसी भावी दत्तक माता या पिता को पात्र और उपयुक्त घोषित नहीं किया जाता है, तो इसके कारणों को बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली में रिकार्ड किया जाएगा ।
(9) भावी दत्तक माता या पिता अस्वीकृति के विनिश्चय से विरुद्ध केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के समक्ष अपील कर सकते हैं ।
(10) उप – पैरा (9) में निर्दिष्ट अपील का निपटारा पन्द्रह दिन के भीतर किया जाएगा और इस संबंध में केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण का विनिश्चिय बाध्यकारी होगा ।
(11) जिला बालक संरक्षण एकक भावी दत्तक माता या पिता के ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण करने, दस्तावेजों को अपलोड करने और विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों के सामने आ रही तकनीकी कठिनाइयों को दूर करने में भी सुकर बनाएगा ।
परन्तु यह कि भावी दत्तक माता या पिता द्वारा बालक का दत्तकग्रहण, उनका रजिस्ट्रीकरण और गृह अध्ययन रिपोर्ट पूरी होने के बाद, उपयुक्त बालक की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।
(1) भावी दत्तक माता या पिता की ज्येष्ठता बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली पर रजिस्ट्रीकरण की तारीख से होगी ।
(2) ज्येष्ठता के आधार पर, भावी दत्तक माता या पिता को बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली के माध्यम से एक या एक से अधिक विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण में छह बालकों तक के, वरीयताक्रम में यदि कोई हो, फोटो, बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट अवलोकन करने का अवसर दिया जाएगा।
(3) बालक अथवा बालकों की फोटो, बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद, भावी दत्तक माता या पिता अडतालीस घंटों के भीतर संभावित दत्तक-ग्रहण के लिए एक बच्चे को उपलब्ध कर सकते हैं और शेष बच्चों को बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली के माध्यम से प्रतीक्षा सूची में अन्य भावी दत्तक दत्तक माता या पिता के लिए निर्मुक्त कर दिया जाएगा ।
(4) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली साइट से निर्दिष्ट भावी दत्तक माता या पिता का ब्यौरा प्राप्त करेगा और विशिष्ट दत्तक-ग्रहण समिति, जिसमें अभिकरण के दत्तक-ग्रहण प्रभारी अथवा सामाजिक कार्यकर्ता, शिशुरोग विशेषज्ञ अथवा अतिथि चिकित्सक और जिला बाल संरक्षण एकक का एक पदधारी शामिल होगा, द्वारा भावी दत्तक माता या पिता की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए भावी दत्तक माता या पिता के साथ भेंट नियत करेगा ।
(5) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण भावी दत्तक माता या पिता की बालक के साथ बैठक भी आयोजित करेगा ।
(6) मिलान की पूर्ण प्रक्रिया बालक को आरक्षित करने की तारीख से अधिकतम पन्द्रह दिन के भीतर पूरी कर ली जाएगी ।
(7) बालक को स्वीकार करते समय दत्तक माता या पिता विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों के सामाजिक कार्यकर्ता अथवा मुख्य कृत्यकारी की उपस्थिति में बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेंगे ।
(8) यदि, विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण की दत्तक समिति द्वारा भावी दत्तक माता या पिता को बालक के लिए नहीं चुना जाता है, तो भावी दत्तक माता या पिता के नहीं चुने जाने कारणों को बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली में रिकार्ड किया जाएगा ।
(9) यदि भावी दत्तक माता या पिता उपलब्ध किए गए बालकों में से किसी को भी स्वीकार नहीं करते हैं अथवा विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण भावी दत्तक माता या पिता को उपयुक्त नहीं पाता है, तब भावी दत्तक माता या पिता उस तारीख की ज्येष्ठता सूची में सबसे नीचे आ जाएँगे, उन्हें नया मौक़ा दिया जाएगा जब उनकी ज्येष्ठता आएगी और तत्पश्चात के मौकों पर भी वही प्रक्रिया अनुसरित की जाएगी ।
(10) भावी दत्तक माता या पिता का रजिस्ट्रीकरण दो वर्ष के लिए विधिमान्य होगा ।
(11) भावी दत्तक माता या पिता बालक की स्वास्थ्य परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा अपनी पसंद के चिकित्सा व्यवसायी से भी करा सकते है ।
(12) यदि भावी दत्तक माता या पिता दिखाए गए बालकों में से किसी एक बालक को चुनते हैं, वे बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करके स्वीकार करेंगे, जिसे बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली से डाउनलोड किया जा सकता है और विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण भावी दत्तक माता या पिता की स्वीकृति को बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली में रिकार्ड करेगा ।
भावी दत्तक माता या पिता द्वारा बालक की स्वीकृति की तारीख से दस दिन के भीतर, अनुसूची -7 में उपबंधित फार्मेट में दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख वचनबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद, दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख में लिया जाएगा ।
(1) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण अधिनियम के अधीन आवश्यक दत्तक-ग्रहण आदेश प्राप्त करने के लिए भावी दत्तक माता या पिता द्वारा स्वीकृति की तारीख से सात दिन के भीतर न्यायालय में, जिसका उस स्थान पर अधिकारिता है जहाँ पर विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण स्थित है, याचिका दायर करेगा ।
(2) यदि बालक किसी ऐसे बाल गृह से है जो दूसरे जिले में स्थित है, विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण उस जिले के संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करेगा ।
(3) दत्तक-ग्रहण याचिका में अनुसूची-8 के अनुसार सभी अपेक्षित दस्तावेज अंतर्विष्ट होंगे ।
(4) न्यायालय बंद कमरे में दत्तक-ग्रहण पर कार्यवाही करेगा और विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण द्वारा याचिका दायर करने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर मामले का निपटारा करेगा ।
(5) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण न्यायालय से दत्तक-ग्रहण आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करेगा और इसे भावी दत्तक माता या पिता को दस दिन के भीतर अग्रेषित करेगा और ऐसे आदेश की एक बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली पर डालेगा और बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली में आवश्यक प्रविष्टियाँ करेगा ।
(6) दत्तक-ग्रहण विलेख का रजिस्ट्रीकरण आवश्यक नही है ।
(7) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण दत्तक-ग्रहण आदेश जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी से, माता या पिता के रूप में दत्तक माता या पिता के नाम और दत्तक-ग्रहण आदेश में यथा रिकार्ड की गई जन्म की तारीख के साथ, बालक का जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा ।
(1) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण भावी दत्तक माता या पिता के साथ दत्तक-पूर्व पोषण स्थापन की तारीख से दो वर्ष तक छमाही आधार पर बालक के फोटो के साथ अनुसूची-11 में उपबंधित फार्मेट में बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली में बालक की प्रगति ऑनलाइन रिपोर्ट करेगा ।
(2) यदि बालक को दत्तक माता या पिता के साथ समायोजन में कोई समस्या होती है, तो विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण ऐसे दत्तक माता या पिता और दत्तक बालक के आवश्यक परामर्श की व्यवस्था करेगा और यदि ऐसे परामर्श के प्रयास सफल नहीं होते हैं, तो विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण बालक को आनुकल्पिक देखरेख में अस्थायी रूप से रखने के प्रयास करेगा ।
केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणधीन कार्यालयों अथवा केंद्र या राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में कार्यरत दत्तक माता या पिता दत्तक बालक की उचित देखरेख के लिए संबंधित सरकार अथवा प्राधिकरण के अनुदेशों के विस्तार तक अवकाश के हकदार होंगे और इस सुविधा के लाभ दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख की अवस्था से ही उपलब्ध होंगे ।
स्त्रोत: कल्याण विभाग, भारत सरकार
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