मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की कार्य अवधि साधारणतः 6 माह की होगी। 6 माह के अंतर्गत पेयजल प्रणाली को वार्ड में समुदाय की सहभागिता के साथ पूरा कर लिया जाना है।
योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्यो को चार चरणों में बांटा गया है, जो निम्न्वत हैं
1. पूर्व तैयारी (अधिकतम एक माह)
2. पेयजल आपूर्ति प्रणाली की आयोजना (अधिकतम एक माह)
3. पेयजल आपूर्ति योजना का कार्यान्वयन (अधिकतम तीन माह)।
4. पेयजल की आपूर्ति चालू करना तथा ठीक से संचालन करना (अधिकतम एक माह)
सर्वप्रथम संबंधित पंचायत द्वारा ग्राम सभा का आयोजन कर निम्न प्रस्तावों को ग्राम सभा से अनुमोदित कराया जायेगा। अनुलग्नक सं0-01
वार्डों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर सभी वार्डों में चयन प्रक्रिया के अनुसार वार्ड के अंतर्गत सभी घरों एवं सार्वजनिक स्थलों में पेयजल की व्यवस्था की जानी है। वार्डों के चयन हेतु निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जायेगी -
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत चयनित वार्ड में वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में सात सदस्यीय वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन वार्ड सभा के माध्यम से किया जायेगा। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति पंचायत के लिये मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का क्रियान्वयन तथा रख-रखाव करेगी तथा लाभुक परिवार की सहमति से जल उपभोक्ता शुल्क का निर्धारण कर राशि जमा करेगी तथा इस राशि का उपयोग योजना के संचालन / रख-रखाव हेतु करेगी।
वार्ड सभा की बैठक की कार्यवाही का नमूना अनुलग्नक सं0-04 पर देखा जा सकता है।
वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की बैठकें वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की बैठकों काआयोजन निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रख कर करना है -
वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की पहली बैठक समिति के गठन के तुरंत बाद आयोजित की जायेगी। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की बैठक की कार्यवाही का नमूना अनुलग्नक सं0-05 में देखा जा सकता है।
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत चयनित वार्ड के लिए नजदीक के राष्ट्रीयकृत / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का एक खाता खोला जाना है। खाता का संचालन वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। बैंक खाता खोले जाने से संबंधित सूचना ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायी जायेगी जिसका नमूना अनुलग्नक सं0-07 पर देखा जा सकता है।
योजना कार्य की निगरानी हेतु निगरानी समिति योजना तथा कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी ग्राम सभा द्वारा प्रत्येक वार्ड के लिए गठित निगरानी समिति द्वारा किया जाना है। (बिहार ग्राम सभा (बैठक के संयोजन एवं संचालन की प्रक्रिया) नियमावली, 2012 का नियम 18 देखे) निगरानी समिति के सक्रिय रहने से योजना में संभावित गड़बड़ी पर अंकुश लग सकेगा। निगरानी समिति पंचायत तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के साथ समन्वय रखते हुए कार्य करगी।
निगरानी समिति की भूमिका रचनात्मक, सहयोगात्मक और सलाहकारी होगी। उनका मुख्य उद्देश्य विकास संबंधी क्रिया-कलापों का त्वरित कार्यान्वयन, योजनाओं की गुणवता बनाये रखना और जनता से प्राप्त शिकायतों का वस्तुनिष्ठ आकलन करना तथा समाधान करवाना होगा।
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ किए जाने के पूर्व चयनित वार्डों की आधारभूत संरचना एवं बेसलाईन सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जाना है। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति स्वयं अथवा पंचायत सचिव, पंचायत तकनीकी सहायक एवं ग्रामीण आवास सहायक की मदद से इस कार्य को पूरा कर सकती है। आधारभूत सर्वेक्षण करने का उद्देश्य वार्ड की भौगोलिक स्थिति का पता लगाना, वार्ड में लाभुक घरों को सूचीबद्ध करना, अन्य संस्थाओं जैसे विद्यालय, आँगनबाडी केन्द्र, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन इत्यादि की जानकारी रखना, जिससे योजना से उन स्थलों को जोड़ा जा सके।
आधारभूत सर्वेक्षण द्वारा यह भी जानकारी हासिल किया जाना जरूरी है। कि बोरिंग के स्थल का चयन कहाँ होना है, बोरिंग स्थल से बिजली के पोल की दूरी क्या है तथा जल आपूर्ति के लिये पाईप की लंबाई क्या होगी। आधारभूत सर्वेक्षण कार्य करने हेतु एक मॉडल प्रपत्र अनुलग्नक सं0-08 के रूप में संलग्न है।
योजना के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति प्रणाली के आयोजन से संबंधित निम्न कार्य इस चरण में पूरा कर लिया जाना चाहिये।
मानक प्राक्कलन के अनुसार योजना का DPR (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार करने हेतु कनीय अभियंता को अनुरोध करना। अनुलग्नक सं0-09
तैयार किये गये मानक प्राक्कलन के आधार पर कनीय अभियंता द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन को प्रखंड परियोजना अनुश्रवण इकाई को तकनीकी स्वीकृति के लिए भेजना। अनुलग्नक सं0-10
प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति देने के उपरान्त प्रखंड परियोजना अनुश्रवण समिति द्वारा अभिलेख को ग्राम पंचायत को प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भेजना। अनुलग्नक सं0-11
बोरिंग को सामान्यतः सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर स्थित किया जायेगा। भूगर्भीय जल पेयजल का स्रोत होगा। स्थानीय भौगोलिक स्थिति के अनुसार ट्यूबवेल/बोरिंग की गहराई 90/100 मीटर (न्यूनतम) या उससे अधिक हो सकती है। भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने में ग्राम पंचायत का आवश्यक सहयोग लिया जा सकता है। वार्ड सभा में भूमि का चयन कर इसकी सूचना पंचायत को वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा उपलब्ध करानी है।
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अन्तर्गत चयनित वार्डों में राज्य स्तर से उपलब्ध कराये गये मानक प्राक्कलन के अनुसार योजना का DPR (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार किया जायेगा। योजना का प्राक्कलन तैयार करने हेतु जिले द्वारा पंचायत को साझा किये गए तकनीकी सहायकों की सूची में से वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति किसी तकनीकी सहायक का चयन कर उसके द्वारा अपने वार्ड की योजना तैयार करायेगी।
वार्ड को इकाई मान कर राज्य स्तर से उपलब्ध कराये गये मानक प्राक्कलन के अनुसार तैयार किए गये DPR (विस्तार परियोजना रिपोर्ट) को तकनीकी स्वीकृति के लिए प्रखंड परियोजना अनुश्रवण इकाई को भेजा जायेगा।
प्रखंड परियोजना अनुश्रवण इकाई द्वारा योजना तकनीकी स्वीकृति देने के उपराप्त योजना प्रशासनिक स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत को भेजा जायेगा। ग्राम पंचायत नमूना अभिलेख अनुलग्नक सं0-12 व अनुलग्नक सं0-13 में प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश एवं अनुलग्नक सं0-14 में धनराशि के अन्तरण से संबंधित संसूचना देगा।
पंचायत अंतर्गत प्रमुख व सार्वजनिक स्थलों पर योजना का विवरण एवं प्राक्कलन राशि दर्शाते हुये आम जन की सूचना हेतु प्रदर्शित की जाएगी। योजना प्रारम्भ एवं समाप्त होने की संभावित तिथि भी अंकित की जाएगी। सूचना पट पर वार्ड सदस्य एवं मुखिया का मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
पंचायत से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त योजना से संबंधित सभी कार्यों को अधिकतम तीन माह में पूरा किया जाना है। इस चरण में मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना को चालू कर वार्ड के आम जन को समर्पित कर दिया जायेगा। इस चरण में निम्न कार्यों को पूरा किया जायेगा -
मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के अन्र्तगत स्थापित पेयजल योजना को चालू करने एवं नियमित संचालन हेतु वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के द्वारा निम्निलिखित व्यवस्था की जायेगी -
पंचायत को उपलब्ध कराया जायेगा। नमूना कार्य समाप्ति संबंधी सूचना हेतु अनुलग्नक सं0- 22 व उपयोगिता प्रमाण-पत्र हेतु अनुलग्नक सं0–23 पर देखा जा सकता है।
हर घर नल का जल निश्चय अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के कार्यान्वयन हेतु योजनाओं के चयन तथा उससे संबंधित कार्यों को करने हेतु आज दिनांक................को (स्थान का नाम).......................में ग्राम पंचायत....... ...........के मुखिया श्री/श्रीमती........... ..की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गई। सर्वप्रथम मुखिया जी ने उपस्थित व्यक्तियों को सरकार के सात निश्चय के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की जानकारी दी, और कहा कि ग्राम सभा की बैठक इसी क्रम में आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत प्रथम वर्ष में 20 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 30 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 30 प्रतिशत एंव चतुर्थ वर्ष में 20 प्रतिशत वार्डों का चयन किया जाना है। वार्डों के चयन में प्राथमिकता का निर्धारण पहले वार्डों की अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की अधिकता के आधार पर किया जायेगा। वैसे वार्ड जहाँ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या शून्य हो, वहाँ वार्डो के चयन का आधार, वार्डों की कुल जनसंख्या के घटते क्रम को रखा जायेगा। यदि भौगोलिक रूप से पंचायत के एक वार्ड में किसी दूसरे वार्ड का क्षेत्र आंशिक रूप से शामिल हो रहा है, तो उसे इसी वार्ड की योजना में शामिल कर लिया जायेगा। पंचायत अंतर्गत मॉडल विकसित करने हेतु एक खुले में शौच मुक्त वार्ड का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। उन्होंने ग्राम सभा से अनुरोध किया कि योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निम्न प्रस्तावों पर ग्राम सभा अपनी सहमति दे -
प्रस्ताव
मुखिया जी ने यह भी बताया कि सरकारी निदेशानुसार वार्डों का चयन किये जाने के पश्चात् वर्षवार प्राथमिकता सूची प्रकाशित कर ग्राम पंचायत के निवासियों से दावा आपत्ति प्राप्त की जायेगी और प्राप्त दावों / आपत्तियों का निराकरण करते हुए अंतिम सूची तैयार की जायेगी। ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से उपर्युक्त प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया तथा ग्राम पंचायत से यह अपेक्षा की गई कि सरकार के मार्गदर्शन के आलोक में विभिन्न वार्डों में योजनाओं में क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्रवाई शीध्र की जायेगी।
हस्ताक्षर
पंचायत सचिव मुखिया
ग्राम पंचायत.... ग्राम पंचायत.....
प्रखंड का नाम
क्र०ग्राम पंचायत का नाम
वार्डों की संख्या
वार्ड वार जनसंख्या की विवरणी
क्र० सं० |
वार्ड संख्या |
अनु0जा0/अनु0 जन जाति की जनसंख्या |
कुल जनसंख्या |
ओडीएफ वार्ड (हाँ/नहीं)
|
विभागीय मार्गदर्शिका के अनुसार लक्षित वार्ड |
अभ्युक्ति |
1 |
2 |
5 |
6
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7 |
8 |
9 |
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वित्तीय वर्ष 2017-18 |
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वित्तीय वर्ष 2018-19 |
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वित्तीय वर्ष 2019-20 |
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(नोट राशि की उपलब्धता की दशा में अगले वित्तीय वर्ष के वाडों में भी योजना संचालित की जा सकती है)
उपर्युक्त तालिका में प्रविष्ट आकड़ों तथा विभागीय मार्ग दर्शिका के आधार पर मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत..................................के कुल............................वार्डो का स्तम्भ 8 में अंकित वित्तीय वर्षवार चयन किया गया।
ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत मुखिया
ग्राम पंचायत का नाम .....................................................................................
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड संख्या ...................................................................
दावा / आपत्ति का विवरण एवं आपत्ति के आधार का साक्ष्य ......................................
आपत्तिकर्ता का नाम एवं पता ........................................................................
निष्पादन की स्थिति/ब्योरा .............................................................
नोट उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत केवल वार्ड चयन व प्राथमिकता संबंधित दावा/आपत्ति की जा सकती है परन्तु दावा/आपत्तिके आधार का का साक्ष्य उपलब्ध होना चाहिए।
ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत मुखिया
हर घर नल का जल निश्चय अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के कार्यान्वयन हेतु योजना के चयन तथा उससे संबंधित कार्यों को सम्पादित करने हेतु आज दिनांक......................को ग्राम पंचायत.... .................प्रखंड............. जिला...........................के वार्ड संख्या.............में वार्ड सदस्य श्री/श्रीमती/सुश्री.................की अध्यक्षता में वार्ड सभा की बैठक आहूत की गई । इसमें निम्न व्यक्ति उपस्थित हुये।
1.
2.
अध्यक्ष द्वारा बैठक की कार्रवाई आरम्भ करते हुए बताया गया कि बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा 170 (क) एवं 170 (ख), बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली, 2017 के आलोक में वार्ड सभा के सदस्यों में से एक सदस्य, जो कम-से-कम दसवीं कक्षा पास हो, को वार्ड सभा सचिव के रूप में चयन किया जाना है। वार्ड सभा के माध्यम से वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन दो वर्षों के लिए किया जायेगा। संबंधित वार्ड के पंच एवं वार्ड सभा सचिव वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के पदेन सदस्य होंगे। वार्ड सभा सचिव समिति के सदस्य सचिव के रुप में कार्य करेगें। साथ ही वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के चार चयनित सदस्यों का चयन भी किया जाना है। वार्ड में यदि जीविका के ग्राम संगठन/स्वयं सहायता समूह कार्यरत हों तो इसके एक प्रतिनिधि को भी समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया जायेगा। इन चार सदस्यों का चयन वार्ड सभा करेगी। अगर संबंधित वार्ड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार निवास करते हैं, तो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के सदस्यों में कम-से-कम एक सदस्य अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति परिवार से अनिवार्य रूप से चयनित किये जायेंगे। समिति में कम-से-कम तीन महिला सदस्य होंगी एवं समिति में वार्ड सभा द्वारा एक परिवार में से एक से अधिक सदस्य चयनित नहीं किये जायेंगे। अध्यक्ष द्वारा उपस्थित सदस्यों को बताया गया कि हर परिवार तक शुद्ध पेयजल की पहुँच सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना भी क्रियान्वित की जा रही है। इस क्रम में ग्राम पंचायत द्वारा हमारे वार्ड संख्या...........का चयन वित्तीय वर्ष...... .......के लिए किया गया है।
प्रस्ताव सं0-1- सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त श्री / श्रीमती / सुश्री .............को वार्ड सभा सचिव के पद के लिए चयनित किया गया।
प्रस्ताव सं0–2- उक्त के आलोक में सर्वसम्मति से वार्ड सभा द्वारा निम्न रूपेण वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का चयन किया गया।
प्रस्ताव सं0-3- अध्यक्ष द्वारा जानकारी दी गई कि पंचायती राज विभाग, बिहार के पत्रांक-746 दिनांक-22.05.2017 एवं ज्ञापांक-5751 दिनांक 30.06.2017 द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का संशोधित दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है। तदोपरान्त मार्गदर्शिका के अनुसार वार्ड स्तर पर योजना का क्रियान्वयन वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा किया जाना है। उक्त के आलोक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में गठित वार्ड विकास समिति की सभी सम्पत्तियों एवं दायित्वों को नवगठित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति में हस्तांतरित कर दिया जाये एवं पूर्व में वार्ड विकास समिति के नाम से संधारित बैंक खाते का नामांतरण नवगठित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के नाम से किया जाये।
प्रस्ताव सं0-4- सर्वसम्मति से वार्ड संख्या............के वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का खाता इस क्षेत्र में अवस्थित .....................बैंक की शाखा...................में खोलने हेतु निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि शाखा प्रबंधक को वार्ड सभा की बैठक की कार्यवाही शीघ्र भेजते हुए उनसे अनुरोध किया जाए कि यथाशीघ्र वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का खाता खोल कर पासबुक एवं चेकबुक उपलब्ध कराया जाय। सदस्य सचिव खुद बैंक जाकर खाता खोलने हेतु निर्धारित फारम ले आयें ।
या पूर्व में वार्ड विकास समिति के नाम से संधारित बैंक खाते का नामांतरण नवगठित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के नाम से किया जाये।
(जो लागू हो वही प्रस्ताव लें।)
धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।
(हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर)
वार्ड सभा सचिव अध्यक्ष
वार्ड संख्या - ............... वार्ड सदस्य वार्ड नं0........
ग्राम पंचायत.................
अन्य सदस्यों का हस्ताक्षर
आज दिनांक........को ग्राम पंचायत.........के वार्ड संख्या.........की वार्ड सभा द्वारा गठित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की प्रथम बैठक समिति के अध्यक्ष-सह-वार्ड सदस्य श्री/श्रीमती/सुश्री..........की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित हुए-
नाम हस्ताक्षर
अध्यक्ष द्वारा बैठक की कार्यवाही आरंभ करते हुए कहा गया कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना अन्तर्गत सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से स्वामित्व की भावना को जागृत करते हुए वार्ड में अवस्थित सभी घरों को पूरे वर्ष स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है, साथ ही साथ वार्ड के सभी घरों में शौचालय की उपलब्धता एवं उपयोग हेतु सामुदायिक बैठकों के माध्यम से वातावरण का सृजन कर वार्ड को खुले में शौच से मुक्त बनाना है, जिससे एक स्वच्छ परिवेश की स्थापना की जा सके। सामुदायिक सहभागिता, पारदर्शिता एवं कुशल वित्तीय प्रबंधन के द्वारा वार्ड के सर्वांगीण विकास हेतु प्रयास करना समिति का प्रमुख दायित्व है। समिति द्वारा अपने कृत्यों के सम्यक निर्वहन एवं बैठकों के संचालन हेतु निम्नलिखित विनियमों को सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया -
(1) समिति योजना के क्रियान्वयन के दौरान सामान्यतः साप्ताहिक रूप से अपनी बैठक करेगी, और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के साथ-साथ इसमें आने वाली कठिनाईयों के निवारण के संबंध में विचार करेगी। माह में कम-से-कम दो बैठकों का आयोजन करना अनिवार्य है।
(2)तिथि, समय एवं स्थान के उल्लेख सहित समिति की बैठकों की सूचना सदस्यों को समय उपलब्ध हो जाये, इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी सदस्य सचिव की होगी।
(3) प्रत्येक बैठक में समिति की अगली बैठक की तिथि, समय एवं स्थान का निर्धारण कर लिया जायेगा।
(4)समिति के सदस्यों का यह दायित्व होगा कि बैठक में निश्चित समय पर भाग लें। अपरिहार्य स्थिति में बैठक में भाग लेने में अपनी असमर्थता की सूचना कारण सहित समिति के अध्यक्ष को बैठक के पूर्व उपलब्ध करा देनी होगी।
(5) समिति के सदस्य इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोरम के अभाव के कारण समिति की कोई बैठक स्थगित होने की नौबत नहीं आये। अधिनियम / नियमावली के प्रावधानों के अनुसार समिति की बैठक के लिए चार सदस्यों का कोरम निर्धारित है।
(6) जो सदस्य बिना किसी संतोषजनक कारण के समिति की तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहेंगे, उन्हें स्पष्टीकरण का मौका देते हुए, समिति के अध्यक्ष उनकी सदस्यता समाप्त करने और उनके स्थान पर नये सदस्य/सदस्यों का चयन करने की अनुशंसा वार्ड सभा से कर सकेंगे।
(7) समिति के आय-व्यय का नियमित एवं सही-सही लेखा जोखा संधारित करने और प्रत्येक बैठक में समिति के आय-व्यय की जानकारी सदस्यों को कराने की जिम्मेवारी सदस्य सचिव की होगी।
(8) सदस्य सचिव योजना से संबंधित वित्तीय, भौतिक एवं अन्य प्रतिवेदन ग्राम पंचायत की लोक निर्माण समिति एवं प्रखंड परियोजना अनुश्रवण इकाई को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में प्रेषित करेंगे।
(9) समिति के सदस्य समिति के क्रियाकलापों से संबंधित कोई प्रश्न अथवा पृच्छा करने के लिए स्वतंत्र होंगे तथा समिति के अध्यक्ष/सचिव को इस संबंध में आवश्यक उत्तर/स्पष्टीकरण देना होगा।
(10) योजनाओं के क्रियान्वयन में अध्यक्ष सहित समिति के कोई सदस्य परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अपने निजी लाभ के लिए कोई काम नहीं करेंगे।
(11) समिति लोक निर्माण की योजनाओं के क्रियान्वयन के अतिरिक्त अधिनियम एवं नियमावली द्वारा उसे सौंपे गये अन्य दायित्वों/ कृत्यों का निर्वहन तत्परतापूर्वक करेगी।
(12) समिति राहत कार्यों में ग्राम पंचायत तथा प्रशासन को सक्रिय सहयोग देगी और प्राकृतिक आपदा, जैसे ओला वृष्टि, बाढ़, आग, सूखा, बिजली गिरने आदि विपत्ति के दौरान पीड़ित व्यक्तियों को राहत दिलाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगी।
(13) आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायत में कार्यरत विभिन्न योजनाओं से जुड़े कर्मियों, था पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत तकनिकी सहायक, ग्रामीण आवास सहायक, कृषि सलाहकार, विकास मित्र, टोला सेवक, आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, महिला स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन के सदस्यों एवं जागरूक ग्रामीणों आदि को समिति के कार्यों में सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया जायेगा।
(14) समिति से संबंधित सभी कागजात, पंजी एवं अभिलेख, यथा बैंक का पासबुक / चेकबुक / योजना अभिलेख /बैठकों की कार्यवाही पंजी / योजना पंजी /आय–व्यय पंजी / अभिश्रव एवं विपत्र, बेसलाईन सर्वे प्रपत्र, बाजार सर्वेक्षण प्रपत्र, क्रय आदेशों की प्रति तथा उपभोक्ता शुल्क प्राप्ति पंजी आदि अध्यक्ष की अभिरक्षा में रखे जायेंगे। सदस्य सचिव आवश्यकतानुसार इन कागजातों/अभिलेखों को अध्यक्ष से प्राप्त कर इनका उपयोग करेंगे तथा तत्पश्चात इन्हें अध्यक्ष को वापस कर देंगे।
(15) समिति की अगली बैठक दिनांक.......को......बजे से...........(स्थान का नाम) में आयोजित की जायेगी।
धन्यवाद सहित बैठक समाप्त घोषित की गई।
ह0 / - ह0 / -
सदस्य सचिव (अध्यक्ष)
वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत योजना के क्रियान्वयन हेतु स्थल का चयन करने के लिए आज दिनांक-................को ग्राम पंचायत ..... प्रखंड..........................जिला...... ..............के वार्ड संख्या ...............में वार्ड सदस्य श्री........... की अध्यक्षता में वार्ड सभा की बैठक आहूत की गई ।
इसमें निम्न व्यक्ति उपस्थित हुये
1.
2.
3.
अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017 में इस वार्ड में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार हर घर को नल का जल उपलब्ध कराने हेतु टंकी एवं बोरिंग स्थापित करने हेत स्थल के चयन का प्रस्ताव ग्राम पंचायत.. .............को उपलब्ध कराना है।
सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पानी की टंकी एवं बोरिंग का कार्य सरकारी जमीन खाता सं0... ......खेसरा सं0......... ..............रकवा............ पर कराया जायेगा।
हर घर में अधिकतम तीन नल अधिष्ठापित किए जायेंगें। सर्वेक्षणानुसार इस वार्ड में....................घरों तथा वार्ड संख्या ...............के अंश के कुल...............घरों को सम्मिलित किया गया है। इसकी सूचना ग्राम पंचायत... ........एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी.......................को भेजें।
धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।
हस्ताक्षर
ह0 /
सचिव अध्यक्ष
वार्ड सभा............... वार्ड सदस्य वार्ड नं0......
पत्रांकः-............. दिनांक...../...../2017
सेवा में,
मुखिया / सचिव
ग्राम पंचायत...........................
प्रखंड..................जिला..............
विषय बैंक खाता की विवरणी के सबंध में।
महाशय,
उपर्युक्त के संबंध में अवगत कराना है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अन्तर्गत वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति, वार्ड संख्या.. .............का बैंक खाता खोला जा चुका है, सका विवरण निम्नवत् है
(1) बैंक खाता नंबर .................................................................................
(2) बैंक का नाम .....................................................................................
(3) बैंक शाखा ..........................................................................................
(4) आई एफ एस सी कोड सं0 ..........................................................................
अनुलग्नक Cancelled Cheque
(सचिव) (अध्यक्ष)
वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन
समिति समिति
प्रखंड का नाम –
पंचायत का नाम –
वार्ड संख्या –
कुल घरों की संख्या -
एसटी/एस सी
|
अन्य |
कुल
|
|
|
|
(1) हर घर नल का जल योजना से जुड़ने वाले घरों का विवरण –
क्र0सं0 |
घर के महिला मुखिया/मुखिया का नाम(प्राथमिकता महिला के नाम को दी जाए)
|
घर में कुल सदस्य |
घर में शौचालय है या नहीं |
रसोई घर के लिए नल की जरुरत है या नहीं
|
स्नान घर के लिए नल की जरुरत है या नहीं |
|
व्यस्क |
अव्यस्क |
|||||
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
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3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
कुल |
|
|
|
|
|
|
|
2) वार्ड में अन्य सार्वजनिक स्थल का विवरण जहाँ नल लगाया जायेगा।
क्र0सं0 |
विवरण
|
नल की जरूरत |
1 |
विद्यालय |
|
2 |
आँगनवाड़ी |
|
3 |
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / स्वास्थ्य उप केन्द्र |
|
4 |
पंचायत भवन |
|
5 |
समुदायिक भवन |
|
6 |
कोई अन्य सार्वजनिक स्थल |
|
प्राक्कलन/डी0पी0आर0 तैयार कराने के संबंध में(3) बोरिंग कराने की जगह (भूमि) का विवरण
(4) पानी का टैंक लगाने की जगह (भूमि) का विवरण
(5) बोरिंग की जगह से बिजली के पोल की दूरी
(सदस्य सचिव) (अध्यक्ष)
वार्ड क्रियान्वयन एवं वार्ड क्रियान्वयन एवं
प्रबंधन समिति प्रबंधन समिति
वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति,.................................
पत्रांक ................... दिनांकः..../.../2017
सेवा में,
कनीय अभियंता,
प्रखंड परियोजना अनुश्रवण इकाई (मु0 मं0 ग्रा0 पेयजल नि0 यो0)
प्रखंड.........................................
विषय वार्ड संख्या ..... ...में वित्तीय वर्ष 20...../...... में क्रियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के प्राक्कलन / DPR तैयार करने के संबंध में ।
महाशय,
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संलग्न बेसलाईन सर्वेक्षण के अनुसार योजना क्रियान्वयन हेतु प्राक्कलन (डी0पी0आर0) तैयार कर वार्ड सभा के साथ साझा करते हुए प्रखंड परियोजना अनुश्रवण समिति से तकनीकी स्वीकृति हेतु मूल प्रति अनुलग्नक सहित प्रखंड विकास पदाधिकारी,..... ...........को कृपया सम्प्रेषित की जाये।
अनुलग्नकः-यथोपरि।
(सचिव) (अध्यक्ष)
वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति
वार्ड संख्या
ज्ञापांक ............................ दिनांक-.../....2017
प्रतिलिपि मुखिया/पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत....... ............प्रखंड............को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
(सचिव) (अध्यक्ष)
वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति
वार्ड संख्या
पत्रांक ................................. दिनांकः...../..../2017
सेवा में,
प्रखंड विकास पदाधिकारी,
.........................
विषय वार्ड संख्या ...................में लिए गये मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के प्राक्कलन/DPR पर तकनीकी स्वीकृति देने के संबंध में।
महाशय,
उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक बैठक की कार्यवाही की प्रति संलग्न करते हेतु कहना है कि वार्ड सं0... ........में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय येाजना का क्रियान्वयन किया जाना है। इस वार्ड में परिवारों की कुल संख्या.......है, जिसके लिए कुल राशि .......................(.................................) का प्राक्कलन एवं DPR तैयार किया गया है। प्राक्कलन / डी0पी0आर0 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इस पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रशासनिक स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत कार्यालय को भेजने की कृपा की जाय।
अनुलग्नकः-यथोपरि। विश्वासभाजन
कनीय अभियंता
प्रखंड परियोजना अनुश्रवण इकाई
मु0 ग्रा0 पेयजल नि0 योजना
प्रखंड...........................
ज्ञापांक ............................. दिनांक-...../....2017
प्रतिलिपि – अध्यक्ष/सचिव, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति वार्ड सं0.... / मुखिया / पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत... ..........प्रखंड............को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
विश्वासभाजन
कनीय अभियंता
प्रखंड परियोजना अनुश्रवण इकाई
मु0 ग्रा0 पेयजल नि0 योजना
प्रखंड........................
प्रखंड विकास पदाधिकारी,..........................का कार्यालय
पत्रांक .................................. दिनांकः...../.../2017
सेवा में,
मुखिया/पंचायत सचिव,
ग्राम पंचायत
विषय वार्ड संख्या ....................में लिए गये मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति देने के संबंध में।
महाशय,
उपर्युक्त विषयक प्रसंग में कहना है कि वार्ड सं0....................में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय येाजना अन्र्तगत ली गई योजना के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रखंड परियोजना अनुश्रवण समिति द्वारा रुपए..................हेतु दी गयी है। प्राक्कलन की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इस पर अपने स्तर से निर्धारित समय-सीमा के अंदर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को भेजने की कृपा की जाये।
अनुलग्नकः यथोपरि।
विश्वासभाजन
प्रखंड विकास
पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति
प्रखंड....................
ज्ञापांक .................................... पटना,दिनांक-.../...2017
प्रतिलिपि वार्ड सदस्य-सह-अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति वार्ड संख्या....................प्रखंड...........को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रखंड विकास
पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति
प्रखंड............................
ग्राम पंचायत कार्यालय, ...............
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अभिलेख संख्या 20......./..... योजना का नाम ...............वार्ड सं0.......में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अन्तर्गत .................घरों में जलापूर्ति योजना प्राक्कलित राशि रूपया.................वित्तीय वर्ष 20.../......
अंतिम बार संशोधित : 2/22/2020
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