भूमिका माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्रमांक बी.4113 के परिपालन में प्रदेश में निवासरत कल्याणी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना” प्रारंभ की गई है । मुख्यमंत्री कल्याणी योजना लागू होने की दिनांक से सामाजिक सुरक्षा विधवा पेंशन में पूर्व से लाभांवित समस्त विधवा (कल्याणी) महिलाओं को सम्मिलित किया जाकर लाभ यथावत दिया जाता रहेगा । पेंशन राशि योजनान्तर्गत 18 वर्ष से 79 आयु की कल्याणी को प्रतिमाह राशि रुपया 300/-एवं 80 वर्ष से अधिक आयु होने पर प्रतिमाह 500/-रुपया की पेंशन दी जाएगी । पात्रता के मापदण्ड मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजनान्तर्गत पात्रता के मापदण्ड निम्नानुसार होंगे - कल्याणी मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो, कल्याणी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिक हो, कल्याणी आयकरदाता न हो, शासकीय कर्मचारी / अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी /अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषण निगम, उपक्रम, संख्या के अधीन कार्यरत कर्मचारियों से है ।) कल्याणी परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो, योजनान्तर्गत बी.पी.एल. का बंधन आवश्यक नहीं है , कल्याणी अन्य कोई पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रही हो, योजना के आवश्यक दस्तावेज़ मूल निवासी प्रमाण पत्र । पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र । कल्याणी की 9 अंको की समय आईडी । आयु प्रमाण पत्र । बैंकों पासबुक की छायाप्रति । कल्याणी का आयकरदाता न होने का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र । कल्याणी द्वारा शासकीय कर्मचारी / अधिकारी न हो स्व प्रमाणित घोषणा पत्र । कल्याणी द्वारा परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो रहीं हो का इस आश्य का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र । नोट :-5.6 से 5.8 तक के स्व प्रमाणित घोषणा पत्र प्रारुप परिशिष्ट – ब अनुसार है । आवेदन करने एवं आवेदन निराकरण की प्रकिया ग्रामीण क्षेत्र आवेदिका द्वारा निधारित प्रारूप (परिशिष्ट – अ पर संलग्न )में योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कार्यालय अथवा ग्राम पंचायत में जमा जाएगा । आवेदिका द्वारा समय पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है । ऑफलाइन पूर्ण आवेदन करने पर आवेदिका को कार्यालय द्वारा पावती अनिवार्यत: (परिशिष्ट –स ) दी जाएगीं । उपरोक्तानुसार ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों में जनपद पंचायत /ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की जांच की जाएगी । ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों को ग्राम पंचायत /जनपद द्वारा समग्र पेंशन पोर्टल मध्यप्रदेश सरकार का पेंशन समग्र पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाएगा । जांच उपरांत दस्तावेज सही नहीं पाए जाने पर नियमानुसार आवेदन को कारण सहित निरस्त करते हुए लिखित में सूचना आवेदिका को दी जाएगी व अस्वीकृत आदेश (परिशिष्ट –द )रिकार्ड किया जाएगा । जांच उपरांत दस्तावेज सही पाये जाने पर नियमानुसार पेंशन प्रकरण स्वीकृत किया जाएगा । पेंशन स्वीकृत होने पर जनपद पंचायत /ग्राम पंचायत द्वारा उक्त माह में पेंशन प्रपोजल में हितग्राही का नाम जोड़ जाएगा व स्वीकृत आदेश (परिशिष्ट – इ )रिकार्ड में संधारित किया जाएगा । संचालनालय द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से उक्त माह से प्रतिमाह कल्याणी के बैंक बचत खाते में सीधे राशि जमा की जाएगी । शहरी क्षेत्र आवेदिका द्वारा निधारित प्रारूप (परिशिष्ट – अ पर संलग्न) में योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजो सहित आवेदन आयुक्त नगर / मुख्य नगरपालिका अधिकारी के कार्यालय अथवा वार्ड कार्यालय में जमा किया जाएगा । आवेदिका द्वारा समय पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है । ऑफलाइन पूर्ण आवेदन करने पर आवेदिका को कार्यलय द्वारा पावती अनिवार्यत: (परिशिष्ट-स) दी जाएगी । उपरोक्तानुसार ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों में जनपद पंचायत /ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी । ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों को आयुक्त नगर निगम /मुख्य नगरपालिका अधिकारी के कार्यालय अथवा वार्ड कार्यलय द्वारा समय पेंशन पोर्टल मध्यप्रदेश सरकार का पेंशन समग्र पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाएगा । जांच उपरांत दस्तावेज सही नही पाये जाने पर नियमानुसार आवेदन को कारण सहित निरस्त करते हुए लिखित में सूचना आवेदिका को दी जाएगी व अस्वीकृत आदेश (परिशिष्ट – द) रिकार्ड में संधारित किया जाएगा । जांच उपरांत दस्तावेज सही पाये जाने पर नियमानुसार पेंशन प्रकरण स्वीकृत किया जाएगा । पेंशन स्वीकृत होने पर आयुक्त नगरनिगम / मुख्य नगरपालिका अधिकारी के कार्यालय द्वारा उक्त माह में पेंशन प्रपोजल में हितग्राही का नाम जोड़ जाएगा व स्वीकृत आदेश (परिशिष्ट-इ) रिकार्ड में संधारित किया जाएगा । संचालनालय द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से उक्त माह प्रतिमाह कल्याणी के बैंक खाते में सीधे राशि जमा की जाएगी । पेंशन स्वीकृति हितु प्राधिकृत अधिकारी क्षेत्र अधिकारी समयावधि (1) (2) (3) ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत सचिव /मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जनपद पंचायत 15 कार्य दिवस नगरीय क्षेत्र के लिए आयुक्त,नगर निगम मुख्य नगरपालिका अधिकारी,नगरपालिका /नगर परिषद 15 कार्य दिवस अपीलीय अधिकारी क्षेत्र प्रथम अपीलीय अधिकारी समयावधि द्वितीय अपीलीय अधिकारी समयावधि (1) (2) (3) (4) (5) ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यालय अधिकारी,जनपद पंचायत अनुविभागीय अधिकारी,राजस्व 30 कार्य दिवस कलेक्टर 30 कार्य दिवस नगरीय क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम मुख्य नगरपालिका अधिकारी,नगरपालिका /नगर परिषद कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी,राजस्व 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस संभागीय आयुक्त कलेक्टर 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस आवेदन को उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के साथ ही उसे अभिस्वीकृत प्रदाय की जाएगी । अभिस्वीकृत का प्रारूप संलग्न है । (परिशिष्ट – ई ) अधिसूचित सेवाओं के आवेदन पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन ,अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली तथा प्रतिकर का भुगतान)अधिनियम, 2010 के नियम-16 में निर्धारित पंजी (रजिस्टर) का संधारण किया जाना चाहिए । (परिशिष्ट – उ ) बजट प्रावधान योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा समय सामाजिक सुरक्षा विधवा पेंशन में बजट प्रावधान या जाकर कराया जाएगा । स्पष्टीकरण सामाजिक सुरक्षा परित्यक्तता पेंशन योजना के अंतर्गत परित्यक्त महिलाओं को पूर्व की भांति पात्रतानुसार पेंशन का लाभ दिया जाएगा । प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी - प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री , मध्यप्रदेश । अपर मुख्य सचिव,पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश । प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग । प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग । प्रमुख सचिव लोक सेवा प्रबंधन विभाग, भोपाल की ओर लोक सेवा प्रबंधन की वेबसाईट पर आवश्यक संशोधन हेतु । आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल । आयुक्त, पंचायतीराज संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल । मिशन संचलन, मध्यप्रदेश समय सामाजिक सुरक्षा मिशन मध्यप्रदेश । उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल । विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण । निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री जी, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण । राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी,एनआईसी, मध्यप्रदेश, भोपाल । प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु । परिशिष्ट – अ-पेंशन हेतु आवेदन प्रारूप मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग पेंशन हेतु आवेदन प्रारूप प्रति, 1. ग्राम पंचायत सचिव / मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्राम पंचायत ....................................................... जनपद पंचायत,............................................... जिला .................................मध्यप्रदेश । 2. आयुक्त / मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर निगम / नगरपालिका /नगर परिषद................. जिला ................................ मध्यप्रदेश । विषय :- मुख्यमंत्री कल्याण पेंशन स्वीकृत एवं प्रदान करने वाला । 1. कल्याणी की 9 अंको की समय आईडी क्रमांक 2. कल्याणी का 12 अंको का आधार कार्ड नम्बर (यदि हो तो ) 3. कल्याण का बिपीएल कार्ड नम्बर (यदि हो तो ) 4. कल्याणी का नाम ......................................................................... 5. स्व. पति का नाम ................................................................. 6. जाति वर्ग ................................... 7. कल्याणी का जन्म तिथि ....../......./......आयु.............. 8. कल्याणी का मोबाईल नम्बर ................................................ 9. स्व. पति के मृत्यु पंजीयन का क्रमांक .............एवं दिनांक ........... 10. कल्याणी के मूल निवासी स्थान व पूर्ण पता ................................. ................................................................................................... 11. परिवार की वार्षिक आय ............................................................... 12. क्या कल्याणी आयकरदाता है ? हां / नहीं 13. क्या कल्याणी को शासकीय कर्मचारी/ अधिकारी है ? हां / नहीं 14. क्या कल्याणी को परिवार पेंशन प्राप्त हो रही है ? हां / नहीं 15. क्या कल्याणी को अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो रही है ? हां / नहीं 16. कल्याणी का बचत खाता नम्बर की जानकारी बचत खाता नम्बर बैंक का नाम व पता आईएफएस कोर्ड नम्बर कल्याणी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान परिशिष्ट-ब-स्व प्रमाणित घोषणा पत्र मैं ..................................पति .................................निवासी..................................... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करती हूं, कि मैं 1. मध्यप्रदेश के मूल निवासी हूं, 2. मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है , 3. आयकरदाता नहीं हूं, 4. शासकीय कर्मचारी / अधिकारी नहीं हूं, 5. मुझे किसी प्रकार की परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है, ऊपर बताई गई जानकारी व आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी सही है । यदि ऊपर लिखी जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है । दिनांक ............ स्थान ............... आवेदिका के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान परिशिष्ट –स पावती कार्यालय ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगरनिगम/नगरपालिका/नगर परिषद ......................जिला ..........................म.प्र. क्रमांक ................... दिनांक .................... श्रीमती .......................................................समय आईडी ............................................ पति ...................................................समय आईडी ....................................निवासी ग्राम /नगर ................................................................................................... तहसील / विकासखण्ड .........................................जिला ...............................म.प्र. द्वारा मुख्यमंत्री कल्याण पेंशन योजना के लिए किया गया आवेदन पत्र मेरे द्वारा प्रप्त किया गया । दिनांक ................ स्थान ................ नाम/पदनाम/हस्ताक्षर ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगर निगम/ नगरपालिका/नगर परिषद जिला .............मध्यप्रदेश परिशिष्ट – द-अस्वीकृत आदेश कार्यालय ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगर निगम/नगरपालिका/नगर परिषद ....................जिला ......................................म.प्र. क्रमांक .................... दिनांक ...................... प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ........................................................ पति ...............................निवासी ग्राम /नगर .................................................... तहसील/ विकासखण्ड ............................जिला ...................................म.प्र.द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के लिए प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है । परीक्षण उपरांत निम्न कारणों व दस्तावेजो के न होने के कारण आवेदिका को मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का अस्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है – मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र हां /नहीं कल्याणी के पूर्व पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र हां /नहीं कल्याणी की 9 अंको की समय आईडी हां /नहीं कल्याणी की आयु प्रमाण पत्र हां /नहीं कल्याणी की बैंक पासबुक की छायाप्रति जिसमे खाता क्रमांक व आईएफएस कोर्ड स्पष्ट प्रदर्शित हो हां /नहीं कल्याणी का आयकरदाता न होने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र हां /नहीं कल्याणी द्वारा शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो का स्व प्रमाणित घोषित पत्र हां /नहीं कल्याणी द्वारा परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो का इस आश्य का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र हां /नहीं कल्याणी के पासपोर्ट साईज के दो-दो फोटोग्राफ हां /नहीं दिनांक ................. स्थान ...................... नाम/पदनाम/हस्ताक्षर ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/मगर निगम/ नगरपालिका/नगर परिषद द्वारा अधिकृत अधिकारी परिशिष्ट- ई स्वीकृत आदेश कार्यालय ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगर निगम/नगरपालिका/नगर परिषद .................................जिला ...............................म.प्र क्रमांक .................. दिनांक .................. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ................................................................ पति ....................................निवासी ग्राम /नगर .................................................... तहसील/विकासखण्ड .............................जिला .......................................म.प्र. द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के लिए प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है । परीक्षण उपरांत निम्न कारणों से आवेदिका को कल्याणी विवाह सहायता योजना स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है - मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना योजना में निर्धारित पात्रता के मापदंड़ो को पूर्ति होने के कारण पेंशन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है । दिनांक ............ स्थान ........... नाम/पदनाम/हस्ताक्षर ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगर निगम/ नगरपालिका/नगर परिषद द्वारा अधिकृत अधिकारी परिशिष्ट –ई मध्यप्रदेश लोक सेवाओ के प्रदान की गारंटी अधिनियम,2010 नियम 5(1) के अंतर्गत अभिस्वीकृति का प्रारूप पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम एवं पता ............................................................ आवेदिका का नाम एवं पता .......................................................... पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्ति का दिनांक ................................................................................................... सेवा का नाम जिसके लिये आवेदन दिया गया है ........................................................... उन दस्तावेजो का विवरण जो सेवा प्राप्त करने के लिये आवश्यक है किन्तु आवेदन के साथ संलग्न नहीं किये गये है........................................................... निश्चित की गई समय-सीमा की आखिरी तारीख ............................... स्थान ...................... दिनांक .................... प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नाम एवं पदनाम (मुद्रा सहित) नोट - आवेदन के साथ समस्त दस्तावेज प्राप्त न होने की स्थिति में उपरोक्त बिन्दु -4 में उल्लेखित आखिरी तारीख नहीं दी जाएगी । परिशिष्ट-3 मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान अधिनियम,2010 नियम 16 के अंतर्गत पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में संधारित की जाने वाली पंजी का प्रारुप पदाभिहित अधिकारी का नाम ............................................माह .......................................वर्ष क्रमांक आवेदिका का नाम एवं पता सेवा जिसके लिये आवेदन दिया गया है निश्चित की गई समय-सीमा की आखिरी तारीख आवेदन स्वीकृति/निरस्त पारित आदेश का दिनांक एवं विवरण 1 2 3 4 5 6 स्रोत: सामाजिक न्याय विभाग, मध्यप्रदेश शासन