माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्रमांक बी.4113 के परिपालन में प्रदेश में निवासरत कल्याणी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना” प्रारंभ की गई है ।
मुख्यमंत्री कल्याणी योजना लागू होने की दिनांक से सामाजिक सुरक्षा विधवा पेंशन में पूर्व से लाभांवित समस्त विधवा (कल्याणी) महिलाओं को सम्मिलित किया जाकर लाभ यथावत दिया जाता रहेगा ।
योजनान्तर्गत 18 वर्ष से 79 आयु की कल्याणी को प्रतिमाह राशि रुपया 300/-एवं 80 वर्ष से अधिक आयु होने पर प्रतिमाह 500/-रुपया की पेंशन दी जाएगी ।
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजनान्तर्गत पात्रता के मापदण्ड निम्नानुसार होंगे -
नोट :-5.6 से 5.8 तक के स्व प्रमाणित घोषणा पत्र प्रारुप परिशिष्ट – ब अनुसार है ।
ग्रामीण क्षेत्र
शहरी क्षेत्र
पेंशन स्वीकृति हितु प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्र |
अधिकारी |
समयावधि |
(1) |
(2) |
(3) |
ग्रामीण क्षेत्र के लिए |
ग्राम पंचायत सचिव /मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जनपद पंचायत |
15 कार्य दिवस |
नगरीय क्षेत्र के लिए |
आयुक्त,नगर निगम मुख्य नगरपालिका अधिकारी,नगरपालिका /नगर परिषद |
15 कार्य दिवस |
अपीलीय अधिकारी
क्षेत्र |
प्रथम अपीलीय अधिकारी |
समयावधि |
द्वितीय अपीलीय अधिकारी |
समयावधि |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यालय अधिकारी,जनपद पंचायत |
अनुविभागीय अधिकारी,राजस्व |
30 कार्य दिवस |
कलेक्टर |
30 कार्य दिवस |
नगरीय क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम मुख्य नगरपालिका अधिकारी,नगरपालिका /नगर परिषद |
कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी,राजस्व |
30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस |
संभागीय आयुक्त कलेक्टर |
30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस |
योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा समय सामाजिक सुरक्षा विधवा पेंशन में बजट प्रावधान या जाकर कराया जाएगा ।
सामाजिक सुरक्षा परित्यक्तता पेंशन योजना के अंतर्गत परित्यक्त महिलाओं को पूर्व की भांति पात्रतानुसार पेंशन का लाभ दिया जाएगा ।
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी -
प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री , मध्यप्रदेश ।
अपर मुख्य सचिव,पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश ।
प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग ।
प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ।
प्रमुख सचिव लोक सेवा प्रबंधन विभाग, भोपाल की ओर लोक सेवा प्रबंधन की वेबसाईट पर आवश्यक संशोधन हेतु ।
आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
आयुक्त, पंचायतीराज संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
मिशन संचलन, मध्यप्रदेश समय सामाजिक सुरक्षा मिशन मध्यप्रदेश ।
उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण ।
निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री जी, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण ।
राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी,एनआईसी, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
पेंशन हेतु आवेदन प्रारूप प्रति,
ग्राम पंचायत .......................................................
जनपद पंचायत,...............................................
जिला .................................मध्यप्रदेश ।
नगर निगम / नगरपालिका /नगर परिषद.................
जिला ................................ मध्यप्रदेश ।
विषय :- मुख्यमंत्री कल्याण पेंशन स्वीकृत एवं प्रदान करने वाला ।
(यदि हो तो )
.........................................................................
...................................................................................................
बचत खाता नम्बर |
बैंक का नाम व पता |
आईएफएस कोर्ड नम्बर |
|
|
|
कल्याणी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
मैं ..................................पति .................................निवासी..................................... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करती हूं, कि मैं
ऊपर बताई गई जानकारी व आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी सही है । यदि ऊपर लिखी जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है ।
दिनांक ............
स्थान ...............
आवेदिका के हस्ताक्षर /
अंगूठे का निशान
परिशिष्ट –स
पावती
कार्यालय ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगरनिगम/नगरपालिका/नगर परिषद
......................जिला ..........................म.प्र.
क्रमांक ................... दिनांक ....................
श्रीमती .......................................................समय आईडी ............................................
पति ...................................................समय आईडी ....................................निवासी
ग्राम /नगर ...................................................................................................
तहसील / विकासखण्ड .........................................जिला ...............................म.प्र.
द्वारा मुख्यमंत्री कल्याण पेंशन योजना के लिए किया गया आवेदन पत्र मेरे द्वारा प्रप्त किया
गया ।
दिनांक ................
स्थान ................
नाम/पदनाम/हस्ताक्षर
ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगर निगम/
नगरपालिका/नगर परिषद
जिला .............मध्यप्रदेश
कार्यालय ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगर निगम/नगरपालिका/नगर परिषद
....................जिला ......................................म.प्र.
क्रमांक .................... दिनांक ......................
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ........................................................
पति ...............................निवासी ग्राम /नगर ....................................................
तहसील/ विकासखण्ड ............................जिला ...................................म.प्र.द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के लिए प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है ।
परीक्षण उपरांत निम्न कारणों व दस्तावेजो के न होने के कारण आवेदिका को मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का अस्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है –
मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र |
हां /नहीं
|
कल्याणी के पूर्व पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र |
हां /नहीं
|
कल्याणी की 9 अंको की समय आईडी |
हां /नहीं |
कल्याणी की आयु प्रमाण पत्र |
हां /नहीं |
कल्याणी की बैंक पासबुक की छायाप्रति जिसमे खाता क्रमांक व आईएफएस कोर्ड स्पष्ट प्रदर्शित हो |
हां /नहीं |
कल्याणी का आयकरदाता न होने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र |
हां /नहीं |
कल्याणी द्वारा शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो का स्व प्रमाणित घोषित पत्र |
हां /नहीं |
कल्याणी द्वारा परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो का इस आश्य का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र
|
हां /नहीं |
कल्याणी के पासपोर्ट साईज के दो-दो फोटोग्राफ |
हां /नहीं |
दिनांक .................
स्थान ......................
नाम/पदनाम/हस्ताक्षर
ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/मगर निगम/
नगरपालिका/नगर परिषद
द्वारा अधिकृत अधिकारी
कार्यालय ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगर निगम/नगरपालिका/नगर परिषद
.................................जिला ...............................म.प्र
क्रमांक .................. दिनांक ..................
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ................................................................
पति ....................................निवासी ग्राम /नगर ....................................................
तहसील/विकासखण्ड .............................जिला .......................................म.प्र. द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के लिए प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है ।
परीक्षण उपरांत निम्न कारणों से आवेदिका को कल्याणी विवाह सहायता योजना स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है -
दिनांक ............
स्थान ...........
नाम/पदनाम/हस्ताक्षर
ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगर निगम/
नगरपालिका/नगर परिषद
द्वारा अधिकृत अधिकारी
मध्यप्रदेश लोक सेवाओ के प्रदान की गारंटी अधिनियम,2010 नियम 5(1) के अंतर्गत अभिस्वीकृति का प्रारूप
पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम एवं पता ............................................................
स्थान ......................
दिनांक ....................
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम (मुद्रा सहित)
नोट - आवेदन के साथ समस्त दस्तावेज प्राप्त न होने की स्थिति में उपरोक्त बिन्दु -4 में उल्लेखित आखिरी तारीख नहीं दी जाएगी ।
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान अधिनियम,2010 नियम 16 के अंतर्गत
पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में संधारित की जाने वाली पंजी का प्रारुप पदाभिहित अधिकारी का नाम ............................................माह .......................................वर्ष
क्रमांक |
आवेदिका का नाम एवं पता |
सेवा जिसके लिये आवेदन दिया गया है |
निश्चित की गई समय-सीमा की आखिरी तारीख |
आवेदन स्वीकृति/निरस्त |
पारित आदेश का दिनांक एवं विवरण |
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