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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना

भूमिका

इस योजना के अंतर्गत  गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के परिवारों एवं सभी वर्ग की तलाकशुदा, निराश्रित अथवा बेसहारा बच्चे जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रू. से कम हैं को उनकी लड़की की शादी के लिऐ 41,000 रू. प्रदान किए जाते हैं। इनमें से 36,000 रू. शादी पर या उससे पहले तथा 5,000 रू. छः महीने के अन्दर शादी का पंजीकरण सर्टिफिकेट जमा कराने के उपरान्त मिलेंगे।

योजना की अन्य मुख्य बातें

  1. सभी वर्ग की विधवाओं को उनकी लड़की की शादी हेतु 51,000 रू. प्रदान किए जाते है जिनकी वार्षिेक आय 1 लाख रूपये से कम है। इनमें से 46,000 रू. शादी पर या उससे पहले तथा 5,000 रू. छः महीने के अन्दर शादी का पंजीकरण सर्टिफिकेट जमा कराने के उपरान्त मिलेंगे।
  2. इसके अतिरिक्त सामान्य एवं पिछड़े वर्ग से संबंधित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों एवं समाज के सभी वर्ग के लोग जिनके पास ढ़ाई एकड़ कृषि भूमि से कम या 1 लाख रू. से कम वार्षिेक आय है को 11,000 रू. की राशि प्रदान की जाती हैं। इनमें से 10,000 रू. शादी पर या उससे पहले तथा 1,000 रू. छः महीने के अन्दर शादी का पंजीकरण सर्टिफिकेट जमा कराने के उपरान्त मिलेंगे।
  3. किसी भी जाति एवं आम वर्ग से संबंधित महिला खिलाड़ी को उसकी स्वंय की शादी के लिए 31,000 रू. की राशि दिये जाने का प्रावधान है।

योजना की पात्रता

  1. हरियाणा में स्थायी निवास
  2. शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष व लड़के की आयु 21 वर्ष से उपर का स्कूल जन्म प्रमाण पत्र
  3. जाति व शादी प्रमाण पत्र।
  4. आवेदक के बैंक खाते की फोटो प्रति व राशन कार्ड जिसमें लड़की का नाम अंकित हो।
  5. एक आवेदक अपनी केवल 2 बेटियों की शादी के मौके पर ही योजना का लाभ ले सकता है।
  6. विधवा/तलाकशुदा औरत भी अपनी शादी के समय पर योजना का लाभ ले सकती है बशर्ते की पहले लाभ न लिया हो।
  7. यदि आवेदक छः महीने के अन्दर पंजीकरण सर्टिफिकेट जमा नहीं कराता है तो बकाया राशि नहीं मिलेगी।
  8. आवेदन पत्र शादी से 30 दिन पहले दिया जा सकता है। शादी होने की तिथि के 6 महीने के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आवेदन करने का तरीका

  1. इस योजना को ऑनलाइन कर दिया गया है।
  2. इस योजना के फार्म कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी.) के माध्यम से भी भरे जायेंगे।

पंचायतों को प्रोत्साहन

  1. अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु सराहनीय कार्य जैसे छूआछूत मिटाने, बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलवाने, सफाई व्यवस्था करवाने तथा अन्य भलाई के कार्य जिनमें लड़कियों की शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान देने वाली पंचायतों को 50,000 रू. की राशि प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान की जाती है।
  2. हरियाणा में अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की सभी योजनाओं का लाभ पाने के लिये पूरे परिवार का आधार कार्ड तुंरत बनवाएं तथा आधार कार्ड को अपने खाते के साथ लिंक करवायें।

अधिक जानकारी पाएं

जिला स्तर

जिला कल्याण अधिकारी (डी.डब्लु.ओ.) कार्यालय

राज्य स्तर

डायरेक्टर (अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग) हरियाणा,

एस.सी.ओ. नंबर: 42-44, सेक्टर: 17-ए, चंडीगढ़-160017

फोन नंबर: 0172-2707009

स्रोत: एस एम सहगल फाउंडेशन

अंतिम बार संशोधित : 3/16/2023



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