वृद्धावस्था पेंशन योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है जिसमें राज्य के स्थाई निवासियों को प्रत्येक महीने भत्ता दिया जाता है; वृद्धावस्था में समाज के जरूरतमंद लोगों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, जो अपनी स्वयं की आय से जीवनयापन करने में असमर्थ हैं।
योजना का उद्देश्य
वृद्धावस्था में समाज के जरूरतमंद लोगों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, जो अपनी स्वयं की आय से जीवनयापन करने में असमर्थ हैं।
योजना के मुख्य प्रावधान
- हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के स्थाई निवासियों को प्रत्येक महीने भत्ता दिया जाता है, जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे ज्यादा है। इसके अन्तर्गत पेंशनधारकों को 1600 रू. प्रति महीने का भुगतान ग्राम स्तर पर किया जाता है।
- यदि पति-पत्नी दोनों ही पेंशन के लिए योग्य है तो दोनों अलग-अलग पेंशन लेने के हकदार होंगे।
पेंशन के लिए पात्रता
- जहाँ पति एवं पत्नी के सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रू. से अधिक नहीं हो।
- जिसकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है ।
- जो हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी है।
पेंशन के लिये अपात्रता
- जो स्वयं या उनके बच्चे बिक्री-कर के दायरे में आते है ।
- यदि आवेदक सरकार या स्थानीय निकाय से पेंशन ले रहा हो या कोई संगठन (जिसे सरकार, स्थानीय निकाय, बोर्ड या निगम द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है) तब वह योजना के अन्तर्गत भत्ता लेने का पात्रता नहीं है।
आवेदन फार्म के साथ निम्न दस्तावेज लगाएं
- जन्म तिथि प्रमाण पत्र/मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/आधार कार्ड, इत्यादि की फोटोप्रति। (जन्म प्रमाण पत्र न होने की अवस्था में आयु प्रमाण पत्र के लिए वरिष्ठ संतान की आयु 41 वर्ष होनी चाहिए) ।
- एक पासपोर्ट साईज फोटो।
- आई.एफ.एस.सी. नम्बर सहित बैंक खाते की फोटो प्रति।
- राशन कार्ड/वोटर पहचान पत्र।
- हरियाणा राज्य का रिहायशी प्रमाण पत्र।
दिव्यांग पेंशन योजना
दिव्यांग पेंशन योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है जिसमें सरकार द्वारा 60 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग व्यक्ति को 1600 रू. प्रति माह के हिसाब से पेंशन दी जाती है। दिव्यांग व्यक्तियों को जो समाज में सामजिक सुरक्षा प्रदान करना, जो अपने स्वयं के स्त्रोतों से जीवनयापन करने में असमर्थ है ।
योजना का उद्देश्य
दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में सामजिक सुरक्षा प्रदान करना, जो अपने स्वयं के स्त्रोतों से जीवनयापन करने में असमर्थ है ।
योजना का मुख्य प्रावधान
हरियाणा सरकार द्वारा 60 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग व्यक्ति को 1600 रू. प्रति माह के हिसाब से पेंशन दी जाती है।
पेंशन के लिये पात्रता
- दिव्यांग व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है।
- यदि वह गूंगा, बहरा या 100 प्रतिशत नेत्रहीन है।
- यदि निःशक्तता शारीरिक रूप से 60 प्रतिशत या अधिक हो
- हरियाणा राज्य का निवासी है और पिछले तीन वर्षों से यहीं रह रहा हो।
- आवेदक की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय श्रम विभाग द्वारा वर्ष दर वर्ष अधिसूचित अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी से ज्यादा नहीं है।
फार्म के साथ निम्न दस्तावेज लगाएं
- सरकारी अस्पताल से सिविल सर्जन द्वारा जारी दिव्यांगता सर्टिफिकेट जो 3 साल से अधिक पुराना न हो। इसके लिए तीन पासपोर्ट साईज फोटो तथा राशन कार्ड की फोटो प्रति जरूरी है।
- एक पासपोर्ट साईज फोटो।
- आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र की फोटो प्रति।
- आई.एफ.एस.सी. नम्बर सहित बैंक खाते की फोटो प्रति।
विधवा व बेसहारा पेंशन योजना
विधवा व बेसहारा पेंशन योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है जिसमें हरियाणा सरकार के द्वारा समाज में विधवा और बेसहारा महिलाओं को समाजिक सुरक्षा प्रदान करना, जो अपने स्वयं की आय से जीवनयापन करने में असमर्थ हैं।
योजना का उद्देश्य
समाज में विधवा और बेसहारा महिलाओं को समाजिक सुरक्षा प्रदान करना, जो अपने स्वयं की आय से जीवनयापन करने में असमर्थ हैं।
मुख्य प्रावधान
हरियाणा सरकार द्वारा विधवा व बेसहारा महिलाओं को 1600 रू. प्रति माह पेंशन दी जाती है।
पेंशन के लिए पात्रता
- महिला जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो।
- हरियाणा राज्य की स्थाई निवासी हो और पिछले 1 वर्ष से राज्य में रह रही हो।
- महिला की सालाना आय अपने स्त्रोतों से 2,00,000 रू. से कम हो।
- यदि आवेदक बेसहारा है तथा निम्न में से एक शर्त पूरी करती हो -
- आवेदक पति, माता-पिता और बच्चों के बिना निराश्रित हो।
- आवेदक तलाकशुदा या पति घर से लापता या पति 100 प्रतिशत निःशक्त या आजीवन कारावास में हो।
- अन्य विभाग से पेंशन प्राप्त न कर रही हो।
पेंशन के लिए अपात्रता
- ऐसी महिला जिसे सरकार, स्थानीय, सार्वजनिक उपक्रम या कोई संस्था (जिसको सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त है) के द्वारा नौकरी दी गई है।
- जो महिला किसी और योजना के तहत पेंशन ले रही है।
फार्म के साथ निम्न दस्तावेज लगाएं
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- एक पासपोर्ट साईज फोटो।
- बेसहारा होने का प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड /वोटर पहचान पत्र की फोटो प्रति।
- आई.एफ.एस.सी. नम्बर सहित बैंक खाते की फोटो प्रति
निराश्रित बच्चों के लिये पेंशन योजना
यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलायी जा रही योजना है जो राज्य के सभी ऐसे निराश्रित/अनाथ बच्चों को जिनके पिता की मृत्यु हुई हो या जो जेल में आजीवन कारावास काट रहा हो या 100 प्रतिशत निःशक्त हो, के बच्चों को 700 रू. प्रति माह प्रति बच्चा की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
योजना का उद्देश्य
- हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के सभी ऐसे निराश्रित/अनाथ बच्चों को जिनके पिता की मृत्यु हुई हो या जो जेल में आजीवन कारावास काट रहा हो या 100 प्रतिशत निःशक्त हो, के बच्चों को 700 रू. प्रति माह प्रति बच्चा की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- इस योजना का लाभ एक परिवार में केवल दो बच्चों तक मिलता है।
पात्रता
- बच्चों की आयु 21 वर्ष से कम हो व अविवाहित हों।
- आवेदक की सभी साधनों से वार्षिक आय 2,00,000 रू. से कम हो व वे विधवा पेंशन वाली सभी शर्तें पूरी करते हों।
- किसी अन्य विभाग से पेंशन प्राप्त न करते हों।
संलग्न दस्तावेज
- निराश्रित बच्चों व उसके संरक्षक की एक-2 फोटो।
- वोटर कार्ड, आधार कार्ड, व मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी।
- आई.एफ.एस.सी. नंबर सहित बैंक खाते की फोटो प्रति (पेंशन की राशि संरक्षक के खाते में जायेगी)।
- बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र।
हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के ऐसे माता-पिता जिनके केवल लड़कियां है व जिनका अपना अथवा गोद लिया हुआ लड़का नहीं है, को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी 45 वर्ष आयु उपरान्त 1600 रू. प्रति माह की दर से लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाती है।
पात्रता
- आवेदक की आयु कम से कम 45 वर्ष व अधिकतम 60 वर्ष हो। इसके अन्तर्गत पेंशन की राशि माता के खाते में आएगी, यदि माता जीवित नहीं है तो यह लाभ पिता को दिया जायेगा।
- आवेदक की सभी साधनों से वार्षिक आय 2,00,000 रू. से कम हो।
- अन्य किसी विभाग से पेंशन प्राप्त न करता हो।
संलग्न दस्तावेज
- वोटर कार्ड, आधार कार्ड, एक फोटो।
- आयु से संबन्धित प्रमाण पत्र, आई.एफ.एस.सी. नंबर सहित बैंक खाते की फोटो प्रति।
स्रोत: एस एम सहगल फाउंडेशन