आपूर्ति का समय निर्धारित करता है कि कब जी.एस.टी. कर का दायित्व उत्पन्न होता है। यह भी इंगित करता है कि कब आपूर्ति पूर्ण कर दी गई समझी जायेगी। सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिये अलग-अलग समय प्रदान करता है ।
सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 12 और 13, वस्तुओं की आपूर्ति का समय प्रदान करती है। वस्तुओं की आपूर्ति का समय निम्नलिखित में पहले होगा, अर्थात्
(i) आपूर्तिकर्ता द्वारा चालान जारी करने की तिथि या अतिम तिथि जिस पर उन्हे धारा 28 के तहत आपूर्ति के संबध में चालान जारी करना आवश्यक है, या (ii) जिस तारीख पर आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति के संबध में भुगतान प्राप्त होता है।
वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में वाउचर की आपूर्ति का समय होगा।
क) वाउचर जारी करने की तारीख,अगर आपूर्ति उस बिंदू पर पहचान योग्य हे ।
ख) अन्य सभी मामलों में वाउचर की मुक्ति की तिथि।
वहाँ धारा 12(5) के साथ-साथ धारा 13(5) में एक अवशिष्ट प्रविष्टि है जो स्पष्ट करती है कि यदि आवधिक रिटर्न दर्ज किये जाने हैं, तब इन आवधिक रिटर्न भरने की देय तिथि आपूर्ति का समय होगा। अन्य मामलों में यह वह तारीख होगी, जिस पर सी.जी.एस.टी./एस. जी.एस.टी./आईजी.एस.टी. का भुगतान किया गया है।
यह दोनों स्थितियों में सबसे पहले की वह तारीख है जिस पर आपूर्तिकर्ता द्वारा उसके लेखा खातों में भुगतान की तारीख दर्ज की गई है या वह तारीख जब भुगतान उसके बैंक खाते में जमा किया गया है ।
नही, आपूर्ति की उस सीमा तक किया हुआ माना जाऐगा जो चालान या उस सीमा किया हुआ माना आंशिक भुगतान द्वारा कवर किया हुआ है।
आपूर्ति का समय निम्न तिथियों का सबसे जल्द होगा।
क) वस्तु की प्राप्ति की तारीख या
ख) जिस तिथि पर भुगतान किया जाता है या
ग) आपूर्तिकर्ता द्वारा चालान किया जारी करने की तारीख से तत्काल 30 दिनो की तारीख ।
आपूर्ति का समय निम्नलिखित तिथियों के पहले होगा।
क) जिस तिथि पर भुगतान किया जाता है,या
ख) आपूर्ति द्वारा चालान जारी की तारीख से तुरंत 60 दिनो के बाद की तारीख ।
ब्याज, देर से शुल्क या जुर्माना या प्रतिफल के भूगतान में देरी के कारण मूल्य में किसी अतिरिक्त वृद्धि के संबंध में आपूर्ति का समय वही तिथि होगी जिस पर आपूर्तिकर्ता को एसे अतिरिक्त प्रतिफल प्राप्त होंगे ।
हाँ, ऐसे मामलो मे धारा 14 के प्रावधान लागू होगें।
ऐसे मामलो में आपूर्ति का समय होगा
i) जहाँ ऐसी आपूर्ति के लिये इनवाइस जारी कर दिये गये हैं और टैक्स की दर मे बदलाव के बाद भुगतान भी प्राप्त किया गया है। आपूर्ति का समय भुगतान प्राप्त होने की तिथि या चालान जारी करने की तिथि जो भी पहले हो/या
ii) जहाँ चालान कर की दर मे परिवर्तन से पहले जारी किया गया है परन्तु भुगतान कर की दर में परिवर्तन के बाद होता है आपूर्ति का समय चालान जारी करने की
तिथि होगी, या
iii) जहाँ भुगतान कर की दर में परिवर्तन से पहले प्राप्त होता है, परन्तु इसी मामले में चालान कर की दर परिवर्तन के बाद जारी किया जाता है, तब आपूर्ति का समय भुगतान प्राप्ति की तिथि माना जाऐगा।
ऐसे मामलों में आपूर्ति का समय होगा
i) जहाँ कर की दर में परिवर्तन के बाद भुगतान प्राप्त होता है। लेकिन कर की दर मे परिवर्तन से पहले चालान जारी किया गया है। आपूर्ति का समय भुगतान की तिथि होगी, या ii) जहाँ चालान जारी किया गया है और कर की दर मे परिवर्तन करने से पहले भुगतान प्राप्त किया गया है, आपूर्ति का समय भुगतान प्राप्त होने की तारीख या चालान जारी करने की तारीख,जो भी पहले हो, होगी।
iii) जहाँ चालान कर की दर मे परिवर्तन के बाद जारी किया है लेकिन कर की दर मे परिवर्तन करने से पहले भुगतान प्राप्त हुआ है। आपूर्ति का समय इनवॉयस के जारी करने की तारीख होगी।
18% की पुरानी दर लागू होगी क्योंकि सेवाएं 162017 से पहले प्रदान की गई थी।
20% की नई दर लागू होगी क्योंकि वस्तुओं की आपूर्ति तथा इनवॉइस 01/06/2017 के बाद जारी की गई।
सीजीएसटी अधिनियम की धारा 28 के अनुसार एक पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति एक कर चालान जारी करेगा, जिसमें वस्तु के बारे में, उसकी मात्रा के बार में, वस्तु की कीमत के बारे में, उस वस्तु पर लगने वाले कर के बारे में तथा अन्य निर्धारित विवरण समय के पहले या समय पर;
क) प्राप्तकर्ता को आपूर्ति के लिए सामानो को हटाने, जहाँ आपूर्ति मे माल की आवाजाही शामिल है; या
ब) माल की डिलिवरी या अन्य मामलो मे इसके प्राप्तकर्ता को उपलब्ध कराने के लिए
सी जी एस टी/ एस जी एस टी अधिनियम की धारा 28 के या बाद मे, लेकिन इस संबंध मे निर्धारित अवधि के भीतर, एक टैक्स चालान वस्तु के बारे में, सेवा का मूल्य, उस पर देय कर और अन्य निर्धारित विवरण दिखाते हुए जारी करेगा।
सामानों की निरंतर आपूर्ति के मामले मे जहाँ निरंतर खाता विवरण एवं भुगतान शामिल है, प्रत्येक खाता विवरण जारी होने के पहले या उसी समय या प्रत्येक ऐसे भुगतान को प्राप्त करने के पहले या उसी समय चालान जारी किए जाऐगें, मामलों के अनुसार।
सेवाओं की निरंतर आपूर्ति के मामले में,
क) जहाँ भुगतान की नियत तारीख अनुबध से सुनिश्चित की जा सकती है। प्राप्तकर्ता द्वारा चालान उस तारीख से पहले या बाद मे जारी किया जाऐगा। लेकिन उल्लेखित अवधि के अन्दर चाहे आपूर्ति कर्ता द्धारा भुगतान की प्राप्ति हुई है या ना हो
ख) जहाँ भुगतान की नीयत तारीख अनुबंध से सुनिश्चित हो सकती है। इनवॉइस प्रत्येक ऐसे समय के पहले या बाद में जारी किए जाऐगे जब सेवा का आपूर्तिकर्ता भुगतान प्राप्त करता है लेकिन इस संबध मे निर्धारित अवधि के भीतर
ग) जहाँ भुगतान एक घटना के पूरा होने से जुडा हुआ है। चालान उस घटना के पूरा होने के पहले या बाद मे जारी किया जाऐगा, लेकिन इस संबंध में निर्धारित अवधि के भीतर
बिक्री हेतु मंजूरी पर भेजे गये माल के संबंध में या वापसी के संबंध में चालान आपूर्ति के पूर्व या आपूर्ति के समय या अनुमोदन की तारीख के छ: माह के अंदर, जो पहले हो,में जारी किए जायेंगे।
स्रोत: भारत सरकार का केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
अंतिम बार संशोधित : 2/22/2020
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