यद्यपि हमारे देश में रतनजोत जैसी बहुमूल्य तथा भविष्य की ऊर्जा स्रोत हेतु वन तथा गैर जंगली क्षेत्रों में प्रचुर उपलब्धता है फिर भी उसकी उपयोगिता, संग्रहण, विपणन, उत्तम तकनीकी आदि की जानकारी के अभाव के कारण पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है | इसके अलावा भंडारण, बीज संग्रहण, विभिन्न समय पर परिपक्वता (नान सिंक्रोनाइज मैच्योरिटी) आदि के लिए उचित सुविधा का अभाव भी, रतनजोत के एकत्रीकरण एवं उपयोगिता को संकुचित करने के प्रमुख घटक हैं | इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति एवं संवर्धन हेतु निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है - बैंक एंडेड क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम इसके अंतर्गत सरकार की तरफ से 30 प्रतिशत का अनुदान बैंक एंडेड क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है जो कि किसी भी वित्तीय संस्थान से 50 प्रतिशत ऋण के साथ जोड़ा गया है | बची हुई 20 प्रतिशत मार्जिन व्यय राशि लाभार्थी द्वारा वहन की जाती है जिसे मजदूरी, जमीन की कीमत, देख-रेख आदि के रूप में अवमूल्यन की जाती है | इस कार्यक्रम को विस्तृत आधार वाला, अवकेन्द्रित, व्यवसाय परख एवं परिणाम उन्मुख बनाया गया हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया गया है - बीज खरीद केंद्र की स्थापना: गुणकारी बीजों की खरीद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रतनज्योत के सम्भालने तथा भंडारण के लिए मूलभूत सुविधाओं को लाया गया है| जिसके साथ-साथ पूर्व प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे सीड ड्रायर, डी-पल्पर, क्लीनर, ग्रेडर, डिजिटल आर्द्रता मापक यंत्र, डिजिटल वजन तौलने की मशीन आदि को शामिल किया गया है | इससे बीजों के लम्बी अवधि तक उपकरण रहित केन्द्रों पर संग्रहण के कारण होने वाली नुकसान में मदद मिल सकती है | साथ में कृषकों, व्यक्तिगत, गैर सरकारी संगठन आदि द्वारा अधिक मात्रा में गुणकारी बीज एकत्र करने तथा अधिक पारिश्रमिक मूल्य देने के उद्देश्य से यह मद शामिल किया गया है | प्रत्येक मुख्य केंद्र को चारों ओर कुछ दूरी पर (25-40 कि.मी.) बीज खरीद के उप केन्द्रों से जोड़ा गया है जिससे कि ग्रामीण स्तर के बीज संग्राहक एकत्र किए गए बीजों उन उप-केन्द्रों पर बेच सके | इसके पश्चात बीजों को मुख्य खरीद केन्द्रों पर स्थानांतरित क्र दिया जाता है | इस सुविधा से प्राथमिक बीज संग्राहक के माल ढुलाई खर्च में कमी आती है | बहुद्देशीय पूर्व प्रसंस्करण एवं प्रसंस्करण उपकरणों की स्थापना बहुउद्देशीय उपकरण जैसे सीड ड्रायर, डीपल्पर, डीकाटिकेटर, क्लीनर, ग्रेडर आदि की स्थापना भी बीजों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए की जाती है साथ ही प्राथमिकता बीज संग्राहक को एकत्र बीज का उचित पारितोषिक मूल्य प्राप्त होता है| तेल घानी की स्थापना अभी तक तेल निकालने के लिए पारम्परिक घानी का ही इस्तेमाल किया जाता रहा है जिससे बीज से कम तेल की मात्रा प्राप्त होती थी तथा उसकी गुणवत्ता भी निम्न स्तर थी | इसके अलावा उसकी कार्यक्षमता भी वर्तमान उच्च स्तर की धानी से कम थी | अत: तेल निष्कर्षण में अधिक तेल की प्राप्ति, तीव्र कार्यक्षमता, पौष्टिक तत्वों के नुकसान रहित, कम निष्कर्षण लागत आदि के उद्देश्य से बहुद्देशीय तेल निष्कर्षण मशीनों की स्थापना करने हेतु भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है | नर्सरी उगाना एवं व्यावसायिक पौधरोपण सभी संभाव्य क्षमता वाले राज्यों में जेट्रोफा के गुणकारी पौधों की नर्सरी तैयार करके उनका पौधरोपण कृषि योग्य बंजर भूमि या क्षरित भूमि में एकल संयुक्त रूप से बड़े क्षेत्रफल में किया जा रहा है तथा फल आने तक इन पौधरोपण का रख-रखाव करने के लिए आवश्यक तकनीकी एवं वित्तीय सहायता भी सुनिश्चित की जाती है | प्रति हेक्टेयर के लिए निर्धारित लागत मूल्य के हिसाब से 30 प्रतिशत अनुदान राशि प्रदान की जाती है | वित्तीय सहायता की पद्धति बैंक एंडेड क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न मदों के लिए डी जाने वाली परियोजनानुसार सहायता राशि का विवरण निम्नलिखित है – परियोजना – 1 इसके अंतर्गत माडल बीज खरीद केंद्र और बहुउद्देश्यीय पूर्व-प्रसंस्करण एवं प्रसंस्करण उपकरणों की स्थापना को रखा गया है | जिसके अंतर्गत अनुदान सहायता की राशि परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी के अनुसार कुल परियोजना मूल्य का 30 प्रतिशत या अधिकतम निम्नलिखित सीमा तक निर्धारित की गई है| (i) सरकारी/अर्धसरकारी संगठन, सहकारी संस्थान, फेडरेशन, कार्पोरेशन आदि के लिए 25 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के साथ 4 परियोजनाऐं (ii) गैर सरकारी संगठन/ स्वयं सेवी संस्थान/ व्यक्तिगत के लिए 6.5 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के साथ एक परियोजना 1.1. माडल बीज खरीद केंद्र की स्थापना – एक क्र.सं. मद अनुमानित लागत (रूपए में) बैंक एंडेड क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी जो कि परियोजना लागत की 30 प्रतिशत तथा निम्न वित्तीय (रूपए) की सीमा तक I भवन की कीमत (एस्वेस्ट्स छत के साथ सीमेंट कंकरीट फर्श कच्चे माल के रखने एवं तेल तथा खली के भंडारण हेतु प्रसंस्करण सेड एवं भंडारण 50x 40 वर्ग फुट दर 200 रुपए प्रति वर्ग फुट ) 4,00,000 1,20,000 II क्लीनर एवं ग्रेडर 25,000 8,000 III डीकाटिकेटर 25,000 8,000 IV ड्रायर 25,000 8,000 V डीपल्पर 25,000 8,000 VI अ. आयल एक्सपेलर (5 मिटीकटन प्रति दिन की क्षमता) ब. 40 हार्सपावर मोटर स. स्टार्टर/मेंनस्विच द. इंस्टालेशन (स्थापना) य. कान्वेयर/एलीवेटर फ. मेन फीडर से केंद्र तक इलेक्ट्रिकलाइट 5,00,000 40,000 3,000 10,000 25,000 10,000 1,50,000 12,000 1,000 3,000 8,000 3,000 VII तीन फेस बिजली कनेक्शन आदि के लिए सिक्यूरिटी जमा 38,000 11,600 VIII सिलाई मशीन 6,000 2,000 IX तेल के लिए भंडारण टैक प्रत्येक एक मिट्रिक टन क्षमता वाले दर 5,000 रुपए प्रति मि. टन 10,000 3,000 X फिल्टर प्रेस 25,000 8,000 XI तौलने की मशीन 25,000 8,000 XII आर्द्रता मापक (एक) 10,000 3,000 XIII खली आदि के लिए जूट बैग 20,000 6,000 XIV सुखाने हेतु फर्श -2000 वर्ग फुट (40 फीट x 50 फीट) सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ दर 100 रुपए प्रति वर्ग फुट 20,000 6,000 XV डीजल जेनरेटर सेट (10 के.वी.ए. क्षमता का)- एक 20,000 6,000 XVI फर्नीचर एवं स्टेशनरी 65,000 20,000 योग 16,87,000 5,10,000 उप-केंद्र – एक क्र.सं. मद अनुमानित लागत (रूपए में) बैंक एंडेड क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी जो कि परियोजना लागत की 30 प्रतिशत तथा निम्न वित्तीय (रूपए) की सीमा तक I तौलने की मशीन दर 0.10 लाख रुपए प्रत्येक 10,000 4,000 II कार्यालय एवं स्टोर दर 1.00 लाख रुपए 1,00,000 30,000 III मिश्रित मद जैसे फर्नीचर, स्टेशनरी आदि 20,000 6,000 योग 1,35,000 40,000 1.2. बहुद्देशीय पूर्व –प्रसंस्करण एवं प्रसंस्करण उपकरणों की स्थापना क्र.सं. मद एकल (यूनिट) मूल्य (रूपए) बैंक एंडेड क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी जो कि परियोजना लागत की 30 प्रतिशत तथा निम्न वित्तीय (रूपए) की सीमा तक I 1. डीप्ल्पर 25,000 8,000 2. ड्रायर 25,000 8,000 3. डीकार्टीकेटर / डी-हलर 25,000 8,000 4. क्लीनर एवं ग्रेडर/ अन्य कोई उपकरण 25,000 8,000 योग 1,00,000 32,000 1.3. तेल घानी (आयल एक्सपेलर) की स्थापना क्र.सं. मद एकल (यूनिट) मूल्य (रूपए) बैंक एंडेड क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी जो कि परियोजना लागत की 30 प्रतिशत तथा निम्न वित्तीय (रूपए) की सीमा तक I वृक्ष मूल तिलहन के लिए तेलघानी 1,50,000 45,000 परियोजना – 2 इस परियोजना के अंतर्गत नर्सरी उगाने, व्यावसायिक पौधरोपण एवं रख-रखाव मदों को शामिल किया गया है | इसके अंतर्गत अनुदान सहायता की राशि परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी के अनुसार कुल परियोजना मूल्य का 30 प्रतिशत या अधिकतम निम्नलिखित सीमा तक होगी | (i) सरकारी/अर्ध सरकारी संगठन, सहकारी संस्थान, फेडरेशन, कार्पोरेशन आदि के लिए 25 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक एक परियोजना (ii) गैर सरकारी/संगठन/स्वयं सेवी संस्थान/ व्यक्तिगत आदि के लिए 6.5 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक एक परियोजना नर्सरी उगाना एवं व्यावसायिक पौधरोपण इस मद के अंतर्गत रतनजोत के एक हेक्टेयर के पौधरोपण के लिए आवश्यक 2500 पौधों की नर्सरी उगाने तथा उसके पौधरोपण करने हेतु कुल निर्धारित लागत राशि 25,000 रुपए का 30 प्रतिशत जो कि अधिकतम 7500 रुपए है, तक अनुदान दिया जाता है | पौधरोपण का रखरखाव (पौधरोपण के दूसरे वर्ष के बाद से गेस्टेशन अवधि के दौरान) रतनजोत की निर्धारित जेस्टेशन अवधि जो कि 2 वर्ष है, के दौरान एक हैक्टेयर पौधरोपण के रख-रखाव के लिए निर्धारित खर्च राशि 5000 रुपए का 30 प्रतिशत अर्थात 1500 रुपए तक अनुदान दिया जाता है | सरकारी अनुदान हेतु प्रस्ताव विधि एवं अनुदान की निर्मुक्ति उपर्युक्त कार्यक्रमों हेतु सरकार द्वारा दी जाने वाली 30 प्रतिशत अनुदान प्राप्त करने हेतु सभी इच्छुक सरकारी/गैर सरकारी संगठन, सहकारी संस्थान, फेडरेशन, कार्पोरेशन, व्यक्ति विशेष आदि अपना आवेदन सीधे कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, प्लाट संख्या 86, सेक्टर-18, संस्थानिक क्षेत्र, गुड़गांव-122 015 को निर्धारित प्रारूप में भरकर भेज सकते हैं | परियोजना जमा करने हेतु निर्धारित प्रारूप डाक द्वारा उपर्युक्त पते से मंगवा सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कर सकते हैं | यह एक सरल प्रारूप है जिसमें वांछनीय जानकारी देते हुए सरकारी अनुदान के लिए आवेदन करके भरपूर लाभ उठाया जा सकता है | स्रोत: राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड,कृषि मंत्रालय, भारत सरकार