सामाजिक सुरक्षा इंदिरा गांधी विधवा पेंशन केन्द्रीय सहायता का दावा करने के उद्देश्य से निम्नलिखित मापदंड लागू होंगे विधवा की उम्र 40-59 वर्ष के बीच होगी। आवेदक भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे एक घर का होना चाहिए। लाभार्थी 40 से 59 वर्ष आयु के सभी विधवा जो गरीबी रेखा के नीचे की हो लाभ नियमानुसार मासिक पेंशन