भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने "डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग विनियम, 2024" जारी किया है। ये विनियम 25 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। डिजिटल कनेक्टिविटी: एक आवश्यक सेवा इन विनियमों को अधिसूचित किया जा रहा है ताकि संपत्ति प्रबंधकों को अपने मौजूदा और संभावित ग्राहकों को अच्छी डिजिटल कनेक्टिविटी देने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया जा सके। बेहतर श्रेणी वाले भवन अधिक उपयोगकर्ताओं, खरीदारों या निवेशकों को आकर्षित करेंगे और संपत्तियों का मूल्य भी बढ़ेगा। विनियमन की मुख्य विशेषताएं नियमों के प्रावधानों के अनुसार डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग प्रबंधन के उद्देश्य से ट्राई द्वारा अधिकृत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और संबंधित एप्लिकेशन से युक्त रेटिंग प्लेटफॉर्म लगाए जाएंगे। रेटिंग प्रक्रिया केवल रेटिंग प्लेटफॉर्म माध्यम से ही लागू की जाएगी। डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसी (डीसीआरए) की गतिविधि शुरू करने के उद्देश्य और पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली किसी भी इकाई को रेटिंग प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध किया जाएगा। न्यूनतम निर्दिष्ट आकार की संपत्ति की रेटिंग के लिए आवेदन के इच्छुक संपत्ति प्रबंधकों को रेटिंग प्लेटफार्म पर प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके और प्रारूप तथा शुल्क भुगतान द्वारा पंजीकरण कराना होगा। डिजिटल कनेक्टिविटी श्रेणीबद्धता के उद्देश्य वाली आवासीय, सरकारी, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, अन्य निजी या सार्वजनिक क्षेत्र, स्टेडियम या खेल के मैदान, आमतौर पर भीड़-भाड़ वाले स्थान और परिवहन गलियारे जैसी संपत्तियों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। रेटिंग गतिविधि शुरू करने से पहले डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसी शुल्क और अन्य नियम तथा शर्तें, संपत्ति प्रबंधकों को बताएगी और स्वीकृति के बाद ही काम आरंभ करेगी। डीसीआरए द्वारा लिए जाने वाला शुल्क, संपत्तियों की श्रेणी और वर्गीकरण के अनुसार होंगे। विनियमों के प्रावधानों के तहत डीसीआरए की जिम्मेदारी, इसमें शामिल जटिलता, संपत्ति का क्षेत्र आदि पर आधारित होगी। कोई भी दूरसंचार सेवा प्रदाता किसी भी संपत्ति प्रबंधक के साथ उनकी संपत्ति में डिजिटल कनेक्टिविटी या डिजिटल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे विकसित करने या इसकी पहुंच संबंधी विशेष व्यवस्था या करार नहीं करेगा। डिजिटल कनेक्टिविटी श्रेणीबद्ध करने के लिए आवासन और शहरी मामले मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा जारी मॉडल बिल्डिंग बायलॉज को ही संदर्भ माना जाएगा जहां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के डिजिटल कनेक्टिविटी ढांचागत प्रावधान नहीं हैं। डीसीआरए संपत्ति का मूल्यांकन करेगा और रेटिंग प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक श्रेणीबद्धता मानदंड और उप-मानदंड के अंक दिए जाएंगे। भवनों को डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए एक स्टार से लेकर पांच स्टार तक रेटिंग दी जाएगी प्राधिकरण अधिसूचित करेगा कि किस दिन रेटिंग प्लेटफॉर्म क्रियाशील होगा। इसके अलावा प्राधिकरण ऑनलाइन रेटिंग प्लेटफॉर्म विकसित होने तक संपत्ति श्रेणीबद्ध करने के लिए वैकल्पिक तंत्र भी प्रदान कर सकता है। विनियमों का दायरा ये विनियम निम्नलिखित पर लागू होग - संपत्ति प्रबंधक जा न्यूनतम वानादष्ट आकार का अपना संपत्ति का स्वच्छा से या लागू कानूना, नियमा या विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए रेटिंग करवाना चाहते हैं; डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसियां, जो इन विनियमों के अंतर्गत संपत्ति का मूल्यांकन और रेटिंग दे सकती हैं; और सेवा प्रदाता, जो डिजिटल कनेक्टिविटी या डिजिटल कनेक्टिविटी अवसंरचना के विकास या पहुंच के लिए संपत्ति प्रबंधक के साथ व्यवस्था कर सकते हैं।ये विनियमन उन संपत्ति प्रबंधकों पर लागू होंगे जो अपनी न्यूनतम निर्दिष्ट संपत्ति को स्वेच्छा से या कानूनों, नियमों या विनियमों के प्रावधानों के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी के तहत श्रेणीबद्ध करवाना चाहते हैं। स्रोत: ट्राई