निजी विशिष्ट संख्या आधार 12 अंको की एक निजी विशिष्ट संख्या है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारत सरकार की ओर से सभी निवासियों को जारी करता है। यह संख्या, भारत में कहीं भी, व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण होगा। भारतीय डाक द्वारा प्राप्त और यू.आई.डी.ए.आई. की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया ई-आधार दोनों ही समान रूप से मान्य हैं। कोई भी व्यक्ति जो भारत का निवासी हो और जो यू.आई.डी.ए.आई. द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करता हो, वह आधार के लिए नामांकन करवा सकता है चाहे उसकी उम्र और जेण्डर कुछ भी हो। प्रत्येक व्यक्ति केवल एक बार नामांकन करवा सकता है। नामांकन निशुल्क है। आधार संख्या प्रत्येक व्यक्ति की जीवनभर की पहचान है। आधार संख्या से आपको बैंकिंग, मोबाईल फोन कनेक्शन और सरकारी व गैर-सरकारी सेवाओं की सुविधाएं प्राप्त करने में सुविधा होगी। आधार के फायदे किफायती तरीके व सरलता से आॅनलाइन विधि से सत्यापन योग्य। सरकारी एवं निजी डाटाबेस में से डुप्लिकेट एवं नकली पहचान को बड़ी संख्या में समाप्त करने में अनूठा एव ठोस प्रयास। एक क्रम-रहित (रैण्डम) उत्पन्न संख्या जो किसी भी जाति, पंथ, मजहब एवं भौगोलिक क्षेत्र आदि के वर्गीकरण पर आधारित नहीं है। आधार हैआधार नहीं है 1. आधार एक 12 अंकों की प्रत्येक भारतीय की एक विशिष्ट पहचान है (बच्चों सहित)मात्र एक अन्य कार्ड। 2. भारत के प्रत्येक निवासी की पहचान है प्रत्येक परिवार के लिए केवल एक आधार कार्ड काफी है। 3. डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट पहचान सिद्ध करता है। जति, धर्म और भाषा के आधार पर सूचना एकत्र नहीं करता। 4. यह एक स्वैच्छिक सेवा है जिसका प्रत्येक निवासी फायदा उठा सकता है चाहे वर्तमान में उसके पास कोई भी दस्तावेज हो। प्रत्येक भारतीय निवासी के लिए अनिवार्य है जिसके पास पहचान का दस्तावेज हो। 5. प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही विशिष्ट पहचान आधार नम्बर दिया जाएगा। एक व्यक्ति मल्टीपल पहचान आधार नम्बर प्राप्त कर सकता है। 6. आधार वैश्विक इन्फ्रास्ट्रक्चर पहचान प्रदान करेगा जो कि राशन कार्ड, पासपोर्ट आदि जैसी पहचान आधारित एप्लीकेशन द्वारा भी प्रयोग में लाया जा सकता है। आधार अन्य पहचान पत्रों का स्थान लेगा। 7. यू.आई.डी.ए.आई., किसी भी तरह के पहचान प्रमाणीकरण से संबंधित प्रश्नों का हां/न में उत्तर देगा। यू.आई.डी.ए.आई. की सूचना पब्लिक और प्राइवेट एजेंसियां ले सकेंगी। स्त्रोत: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण