पैन, या स्थायी खाता संख्या, एक 10 अंकों की अल्फान्यूमेरिक विशिष्ट संख्या है। आयकर विभाग आयकर अधिनियम और नियमों के अनुसार पैन जारी करता है। वित्तीय संस्थानों और एजेंसियों को भी पैन की आवश्यकता होती है। आधार आधारित तत्काल पैन क्या है? आधार आधारित तत्काल पैन आवंटन सेवा लगभग वास्तविक समय में पैन आवंटित करने के लिए है. ई-पैन आयकर विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जारी किया गया एक डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित पैन कार्ड है। यह सुविधा उन आवेदकों को पैन का आवंटन करने में सक्षम बनाती है जिनके पास वैध आधार संख्या है। पैन आवेदकों को पी. डी. एफ. प्रारूप में जारी किया जाता है, जो निःशुल्क है। यह एक कागज रहित प्रक्रिया है और आवेदकों को कोई दस्तावेज जमा करने या अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। तत्काल पैन के लिए आवेदन करने की पात्रता आवेदक के पास एक वैध आधार होना चाहिए जो किसी अन्य पैन से जुड़ा न हो। आवेदक का मोबाइल नंबर आधार के साथ पंजीकृत होना चाहिए। आवेदक के पास दूसरा पैन नहीं होना चाहिए। एक से अधिक पैन रखने पर आयकर अधिनियम की धारा 272बी (1) के तहत जुर्माना लगेगा। तत्काल पैन के लिए आवेदन कैसे करें पैन के लिए आवेदन करने के लिए, कृपया यहाँ जाएँआयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्लिक करें,नया पैन प्राप्त करें.दिए गए स्थान में अपना आधार भरें, कैप्चा दर्ज करें और पुष्टि करें। आवेदक को पंजीकृत आधार मोबाइल नंबर पर एक ओ. टी. पी. प्राप्त होगा; इस ओ. टी. पी. को वेबपेज पर टेक्स्ट बॉक्स में जमा करें। जमा करने के बाद, एक पावती संख्या उत्पन्न होगी। कृपया भविष्य के संदर्भ के लिए इस पावती संख्या को अपने पास रखें। सफलतापूर्वक पूरा होने पर, आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी (यदि यू. आई. डी. ए. आई. में पंजीकृत है और ओ. टी. पी. द्वारा प्रमाणित है) पर एक संदेश भेजा जाएगा। यह संदेश पावती संख्या को निर्दिष्ट करता है पैन कैसे डाउनलोड करें स्थिति की जांच करने और पैन डाउनलोड करने के लिए, क्लिक करें लंबित ई-पैन अनुरोध की स्थिति की जांच करें/ई-पैन डाउनलोड करें।.. दिए गए स्थान पर आधार संख्या जमा करें, फिर आधार पंजीकृत मोबाइल संख्या पर भेजा गया ओ. टी. पी. जमा करें। आवेदन की स्थिति की जांच करें-पैन आवंटित किया गया है या नहीं। यदि पैन आवंटित किया गया है, तो ई-पैन पीडीएफ की एक प्रति प्राप्त करने के लिए डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें। तत्काल पैन पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 1. क्या यह पैन वैध है? क्या यह आवेदन के अन्य तरीकों से जारी किए गए पैन से अलग हैहां, यह पैन वैध है। यह आवेदन के अन्य तरीकों के माध्यम से आयकर विभाग द्वारा जारी पैन से अलग नहीं है। हालाँकि, यह पैन पेपरलेस, ऑनलाइन और मुफ़्त है। 2. क्या ई-पैन पैन का एक वैध रूप है?हां, ई-पैन पैन का एक वैध प्रमाण है. ई-पैन में एक क्यू. आर. कोड होता है जिसमें पैन आवेदक के जनसांख्यिकीय विवरण जैसे नाम, जन्म तिथि और फोटो होते हैं। ये विवरण एक क्यू. आर. कोड रीडर के माध्यम से सुलभ हैं. ई-पैन को आयकर (सिस्टम) के प्रधान महानिदेशक द्वारा जारी 2018 की अधिसूचना संख्या 7 दिनांक 27.12.2018 द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त है स्रोतःआयकर विभाग