स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड एक दस अंकों का अल्फान्यूमेरिक पहचानकर्ता है, जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। प्रत्येक आवेदक को एक विशिष्ट पैन जारी किया जाता है पैन के उपयोग पैन निम्नलिखित गतिविधियों के लिए अनिवार्य हैः आयकर (आई. टी.) विवरणी दाखिल करना शेयर खरीदने और बेचने के लिए डीमैट खाता खोलना एक बैंक खाते से दूसरे बैंक में 50,000 रुपये या उससे अधिक की निकासी या जमा या राशि हस्तांतरण उच्च मूल्य की खरीदः अचल संपत्ति खरीदने या बेचने और वाहन, सोना आदि खरीदने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। पहचान प्रमाणः इसे आधिकारिक फोटो पहचान पत्र के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है योग्यता कोई भी व्यक्ति, फर्म, संयुक्त उद्यम पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। कोई न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा नहीं है एन. आर. आई./विदेशी नागरिक/भारतीय कंपनी/भारत में निगमित संस्था/भारत में गठित गैर-निगमित संस्था/भारत के बाहर निगमित संस्था/भारत के बाहर गठित गैर-निगमित संस्था पैन के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र भरा गया आधार पहचान का प्रमाण (पी. ओ. आई.) पते का प्रमाण (पी. ओ. ए) जन्म तिथि का प्रमाण (पी. ओ. डी. बी.) आवेदक की तस्वीर पर हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे के निशान के साथ आवेदक की हाल की रंगीन तस्वीर (4.5 सेमी x 3.5 सेमी) आवेदक की हाल की रंगीन तस्वीर (4.5 सेमी x 3.5 सेमी) आयकर नियम, 2026 के नियम 158 के अनुसार व्यक्तियों (नागरिकों) के लिए निर्धारित दस्तावेज फॉर्म 93 के साथ संलग्न किए जाएंगे आयकर नियम, 2026 के नियम 158 के अनुसार व्यक्तियों (गैर-नागरिकों) के लिए निर्धारित दस्तावेज फॉर्म 95 के साथ संलग्न किए जाएंगे पैन कार्ड और भुगतान प्रक्रिया के लिए शुल्क यदि भौतिक पैन कार्ड की आवश्यकता हैःपैन आवेदन को संसाधित करने के लिए शुल्क 107/- रुपये (लागू कर सहित) हैपैन के लिए आवेदन करने का शुल्क विदेशी संचार पते के लिए 1,017 रुपये (लागू कर सहित) है। अगर भौतिक पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं है: पैन आवेदन को संसाधित करने के लिए शुल्क 72 रुपये (लागू कर सहित) है। ई-पैन कार्ड पैन आवेदन पत्र में उल्लिखित ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। आवेदन शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट या नेट-बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। पैन के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता हैप्रोटियन (पूर्व में एन. एस. डी. एल. ई. जी. ओ. वी)याआयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से तत्काल ई-पैन. नए पैन के आवंटन के लिए आवेदन जमा करने के लिए आई. टी. डी. द्वारा (April 1, 2026 से प्रभावी) निम्नलिखित प्रपत्रों को अधिसूचित किया गया हैः एफ. एन. 93-व्यक्तिगत (भारत का नागरिक) एफ. एन. 95-व्यक्ति (भारत का नागरिक नहीं) एफएन94-भारत में निगमित/गठित संस्था एफ. एन. 96-भारत के बाहर निगमित/गठित संस्था प्रपत्र भरने से पहले एक टोकन संख्या उत्पन्न की जाएगी और आवेदक को प्रदर्शित की जाएगी। यह टोकन संख्या संदर्भ उद्देश्य के लिए ई-मेल आईडी (आवेदन पत्र में प्रदान की गई) पर भी भेजी जाएगी। आवेदन पत्र में दर्ज विवरण को इस तरह से सहेजने की सुविधा है कि इस अस्थायी टोकन संख्या का उपयोग करके इस डेटा को अंतिम रूप से जमा करने से पहले आवेदक द्वारा देखा और संपादित किया जा सके। वार्ड/सर्कल, रेंज, कमिश्नर, एरिया कोड, एओ कोड, रेंज कोड और एओ नंबर से संबंधित जानकारी के लिएयहाँ क्लिक करेंउपर्युक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए। यह जानकारी आयकर कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती हैपैन आवेदन पत्र जमा करते समय, आवेदक को यह बताना होगा कि भौतिक पैन कार्ड की आवश्यकता है या नहीं। यदि आवेदक भौतिक पैन कार्ड का विकल्प चुनता है, तो भौतिक पैन कार्ड मुद्रित किया जाएगा और संचार पते पर भेजा जाएगा। पीडीएफ प्रारूप में ई-पैन कार्ड पैन आवेदन पत्र में उल्लिखित ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा, यदि वह प्रदान किया गया हैशुल्क का भुगतानऑनलाइन प्रपत्र भरते समय यदि कोई भी पता अर्थात कार्यालय का पता या आवासीय पता विदेशी पता है, तो भुगतान क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/मुंबई में देय डिमांड ड्राफ्ट (प्रोटियन-पैन के पक्ष में तैयार) के माध्यम से किया जा सकता है। वर्तमान में यह सुविधा उपलब्ध हैदेशों की सूची चुनें।अन्य देशों के आवेदक संपर्क कर सकते हैंप्रोटीन।हालाँकि, यदि ऑनलाइन आवेदन ई-केवाईसी और ई-साइन पेपरलेस आवेदन/ई-साइन स्कैन आधारित/डीएससी स्कैन आधारित विकल्प (यानी भौतिक मोड के अलावा) के माध्यम से किया जाता है, तो भुगतान केवल क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। सफल क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग भुगतान पर पावती प्रदर्शित की जाएगी। आवेदक पावती को सहेजेगा और प्रिंट करेगा। एक ई-मेल जिसमें यह पावती रसीद (पी. डी. एफ. में) के साथ-साथ भुगतान रसीद (पी. डी. एफ. में) संलग्नक के रूप में आवेदन में उल्लिखित आवेदक के ई-मेल आई. डी. पर भेजी जाएगीडिमांड ड्राफ्ट के पीछे आवेदक का नाम और पावती संख्या का उल्लेख होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन और भुगतान (भुगतान के ऑनलाइन मोड के लिए) के सफल जमा करने पर, एक पावती रसीद उत्पन्न होती है पावती रसीद को सेव करें और उसका प्रिंट आउट लें दिए गए स्थान पर सही ढंग से हस्ताक्षर करें, हाल की रंगीन तस्वीरें चिपकाएं और निम्नलिखित सहायक दस्तावेजों के साथ पैन आवेदन जमा करेंइनमें से किसी एक पर जाएँनामित केंद्रऔर उक्त दस्तावेज़ जमा करें या; उक्त दस्तावेजों को इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट (प्रोटियन ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा प्रबंधित) 5वीं मंजिल, मंत्री स्टर्लिंग, प्लॉट संख्या 341, सर्वेक्षण संख्या 997/8, मॉडल कॉलोनी, डीप बंगला चौक के पास, पुणे-411016 को अग्रेषित करें कार्यालय में पावती प्रपत्र भेजने से पहले कृपया जांच लें कि क्या निम्नलिखित चेकलिस्ट में बताए गए दस्तावेज मौजूद हैंः पावती प्रपत्र (रंगीन फोटो और हस्ताक्षर के साथ) आधार की प्रतिलिपि पहचान के प्रमाण की ज़ेरॉक्स प्रतिपते के प्रमाण की ज़ेरॉक्स प्रतिजन्म तिथि के प्रमाण की ज़ेरॉक्स प्रतिऑनलाइन भुगतान/डिमांड ड्राफ्ट का प्रमाण लिफाफे पर 'पैन के लिए आवेदन-एन-15 अंकों की पावती संख्या' (जैसे. 'पैन के लिए आवेदन-एन-881010200000097')। ऑनलाइन आवेदन की तारीख से 15 दिनों के भीतर आपकी पावती, डिमांड ड्राफ्ट, यदि कोई हो, और प्रमाण प्रोटियन तक पहुँचने चाहिए। भुगतान के तरीके के रूप में डिमांड ड्राफ्ट या चेक के साथ प्राप्त आवेदनों को केवल प्रासंगिक प्रमाणों की प्राप्ति और भुगतान की प्राप्ति पर ही संसाधित किया जाएगा भुगतान के तरीके के रूप में क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग के साथ प्राप्त आवेदनों को प्रासंगिक दस्तावेजों (पावती और प्रमाण) की प्राप्ति पर संसाधित किया जाएगा। ई-केवाईसी और ई-साइन, ई-साइन आधारित या डीएससी आधारित ऑनलाइन पैन आवेदन के लिए, प्रोटियन को भौतिक दस्तावेज भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सभी पैन आवेदन का पेपरलेस मोड हैं। दौरा करें - कर सूचना नेटवर्क पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए तत्काल ई-पैन तत्काल ई-पैन सेवा उन सभी व्यक्तिगत करदाताओं के लिए उपलब्ध है, जिन्हें स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित नहीं किया गया है, लेकिन जिनके पास आधार है। यह एक प्री-लॉगइन सेवा है, जहाँ आप कर सकते हैंः आधार और आधार से जुड़े अपने मोबाइल नंबर की मदद से इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित पैन निःशुल्क प्राप्त करें आधार ई-केवाईसी के अनुसार पैन विवरण अद्यतन करें पैन के आवंटन/अद्यतन के बाद ई-केवाईसी विवरण के आधार पर ई-फाइलिंग खाता बनाएँ लंबित ई-पैन अनुरोध की स्थिति की जांच करें/ई-पैन डाउनलोड करेंइस सेवा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक शर्तेंवह व्यक्ति जिसे पैन आवंटित नहीं किया गया है आधार से जुड़ा वैध आधार और मोबाइल नंबर अनुरोध की तारीख तक उपयोगकर्ता नाबालिग नहीं है; और उपयोगकर्ता जो आयकर अधिनियम की धारा 160 के तहत प्रतिनिधि निर्धारिती की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। अधिक जानकारी के लिए जाएँ https://www.incometaxindia.gov.in/tax-services/instant-e-pan पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए मैनुअल प्रक्रिया यहाँ क्लिक करें प्रासंगिक पैन आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए आवेदन पत्र को काले स्याही बॉल पेन से भरें और अपनी रंगीन तस्वीर चिपकाएं और निर्दिष्ट बॉक्स में हस्ताक्षर करें। डीडी/चेक के रूप में आवश्यक दस्तावेज और शुल्क संलग्न करें अपने निकटतम पैन केंद्र पर आवेदन पत्र जमा करें यहाँ क्लिक करेंअपने निकटतम पैन आवेदन संग्रह केंद्र को खोजने के लिए पैन स्थिति को ट्रैक करें Click hereआवेदक आवेदन के तीन दिनों के बाद 15 अंकों की विशिष्ट पावती संख्या का उपयोग करके अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं स्टेटस ट्रैक सुविधा . आवेदक आवेदन की स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए 020-2721 8080 पर टी. आई. एन. कॉल सेंटर को कॉल कर सकता है। Click hereपैन आवेदन की स्थिति को 57575 पर एक एस. एम. एस.-पी. टी. एन. पी. ए. एन. <स्पेस> 15 अंकों की पावती संख्या भेजकर भी ट्रैक किया जा सकता है।पैन कार्ड से संबंधित ऑनलाइन सेवाएँ यहाँ क्लिक करें पैन कार्ड के पुनर्मुद्रण के लिए आवेदन करनायहाँ क्लिक करेंतत्काल ई-पैन कार्ड लागू/डाउनलोड करने के लिएयहाँ क्लिक करें आधार को पैन से जोड़ना यहाँ क्लिक करें पैन डेटा में बदलाव/सुधार के लिए Click hereयहाँ क्लिक करें Click hereअपने पैन आवेदन को ट्रैक करने के लिए Click hereयहाँ क्लिक करें Click hereअपने निकटतम पैन आवेदन संग्रह केंद्र को खोजने के लिए Click hereस्रोतः Click here to find your nearest PAN Application collection centre पोर्टल सामग्री दलअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पैन क्या है - पैन (स्थायी खाता संख्या-दस अंकों की अल्फान्यूमेरिक) आयकर विभाग द्वारा करदाताओं को आवंटित एक विशिष्ट पहचानकर्ता है। यह विभिन्न वित्तीय और कर संबंधी कार्यों के लिए अनिवार्य हैनाबालिग, बेवकूफ, मंदबुद्धि, मृतक और अदालत के बच्चों की ओर से कौन आवेदन कर सकता है आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 160 में प्रावधान है कि एक नाबालिग, बेवकूफ, मानसिक रूप से विकलांग, मृतक, अदालत के वार्ड और ऐसे अन्य व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व एक प्रतिनिधि मूल्यांकनकर्ता के माध्यम से किया जा सकता है। ऐसे मामलों मेंःपैन के लिए आवेदन में नाबालिग, बेवकूफ, मानसिक रूप से विकलांग, मृतक, अदालत के बच्चों आदि का विवरण दिया जाना चाहिए। प्रतिनिधि निर्धारिती का विवरण पैन के लिए आवेदन की मद 14 में दिया जाना चाहिए। क्या मेरे पास एक से अधिक पैन हो सकता है? - नहीं। एक से अधिक पैन प्राप्त करना/रखना कानून के खिलाफ है और 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि एक से अधिक पैन प्राप्त न करें।अगर मेरे पास एक से अधिक पैन हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? - आप भर सकते हैं और जमा कर सकते हैंपैन परिवर्तन अनुरोध आवेदनपैन का उल्लेख करके प्रपत्र जिसे आप वर्तमान में प्रपत्र के ऊपर उपयोग कर रहे हैं। अनजाने में आपको आवंटित किए गए अन्य सभी पैन का उल्लेख मद संख्या में किया जाना चाहिए। प्रपत्र के साथ रद्द करने के लिए प्रपत्र की 11 प्रतियां और संबंधित पैन कार्ड की प्रतियां जमा की जानी चाहिएटी. आई. एन.-एफ. सी. को पैन आवेदन पत्र जमा करने पर मुझे क्या मिलेगा? पैन आवेदन पत्र जमा करने पर आपको एक अद्वितीय 15 अंकों की पावती संख्या के साथ एक पावती प्राप्त होगी।उन आवेदकों के लिए क्या प्रक्रिया है जो हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं ऐसे मामलों में, हस्ताक्षर के लिए निर्धारित स्थान पर प्रपत्र/परिवर्तन अनुरोध प्रपत्र पर आवेदक के बाएं हाथ के अंगूठे की छाप (अधिमानतः काली स्याही में) ली जानी चाहिए। इसे आधिकारिक मुहर और मुहर के तहत मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।जब आवेदक केवल संचार पते को अद्यतन करना चाहता है तो किस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए? - यदि आवेदक संचार के लिए पता अद्यतन करना चाहता हैमौजूदा पैन विवरण में किसी भी अद्यतन के लिए, आवेदक को फॉर्म भरना आवश्यक है ' नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध या/और पैन डेटा फॉर्म में परिवर्तन या सुधार '।आवेदक को फॉर्म के सभी कॉलम भरने चाहिए और संचार के लिए पते के बाएं किनारे पर बॉक्स पर टिक करना चाहिए। (ऑनलाइन आवेदन के मामले में, इस बॉक्स को डिफ़ॉल्ट रूप से टिक किया जाता है)। आवेदक को यह भी बताना चाहिए कि यह उसका निवास स्थान है या कार्यालय का पता। व्यक्तियों और एच. यू. एफ. के अलावा सभी आवेदकों के लिए संचार के लिए पते के रूप में कार्यालय का पता उल्लेख करना अनिवार्य है। आवेदक के लिए संचार पते का प्रमाण देना अनिवार्य है सहायक दस्तावेजों के साथ ठीक से भरा गया आवेदन पत्र किसी भी एन. एस. डी. एल. टी. आई. एन.-सुविधा केंद्र/पैन केंद्र में जमा किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदनों के लिए, सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत हस्ताक्षरित और फोटो चिपकाई गई पावती रसीद निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकती हैः इनकम टैक्स पैन सेवा इकाई(एन. एस. डी. एल. ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा प्रबंधित)पांचवीं मंजिल, मंत्री स्टर्लिंग, प्लॉट संख्या 341,सर्वेक्षण सं. 997/8, मॉडल कॉलोनी,डीप बंगला चौक के पास,पुणे-411 016जब मैं एक शहर से दूसरे शहर जाता हूँ तो क्या मुझे नए पैन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है? - स्थायी खाता संख्या (पैन), जैसा कि नाम से पता चलता है, एक स्थायी संख्या है और इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। हालांकि पता बदलने से मूल्यांकन अधिकारी बदल सकता है। इसलिए, इस तरह के परिवर्तनों की सूचना आई. टी. डी. को दी जानी चाहिए ताकि आई. टी. डी. के पैन डेटाबेस को अद्यतन किया जा सके। नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध या/और पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार के लिए फॉर्म भरकर पता बदलने की सूचना दी जा सकती है। यह फॉर्म किसी भी समय जमा किया जा सकता हैटीआईएन-एफसीया ऑनलाइनप्रोटियन-टी. आई. एन. वेबसाइट.. क्या महिला आवेदकों (विवाहित/तलाकशुदा/विधवा सहित) के लिए पिता का नाम अनिवार्य हैमहिला आवेदकों को, चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, पैन आवेदन पत्र में केवल पिता का नाम लिखना चाहिए। आवेदन में पति के नाम का उल्लेख करने का कोई प्रावधान नहीं है। क्या पैन आवेदन पत्र पर टेलीफोन नंबर/ईमेल आईडी का उल्लेख करना अनिवार्य हैआवेदकों के लिए अपने "टेलीफोन नंबर" या वैध "ई-मेल आईडी" का उल्लेख करना अनिवार्य है ताकि आवेदन में किसी भी विसंगति के मामले में और/या ई-मेल के माध्यम से पैन प्राप्त करने के लिए उनसे संपर्क किया जा सके। मुझे "नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध या/और पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार" फॉर्म में आवेदन कब जमा करना चाहिए? -आप निम्नलिखित मामलों में "नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध या/और पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार" फॉर्म में आवेदन जमा कर सकते हैंः जब आपके पास पहले से ही पैन है लेकिन आप नया पैन कार्ड चाहते हैं, जब आप अपने मौजूदा पैन विवरण में कुछ बदलाव या सुधार करना चाहते हैं विवरण में किसी भी बदलाव के बिना मैं नया पैन कार्ड कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?जिन लोगों के पास पैन है लेकिन उन्हें पैन कार्ड नहीं मिला है या उन्होंने अपना पैन कार्ड खो दिया है या मौजूदा विवरण के साथ नया पैन कार्ड लेना चाहते हैं, वे नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध या/और पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आवेदक को फॉर्म में सभी कॉलम भरने होते हैंलेकिन टिक नहीं करना चाहिएबाएँ किनारे पर कोई भी बक्से। पैन डेटा में कोई बदलाव या सुधार होने पर मुझे क्या करना चाहिएआप "नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध या/और पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार" फॉर्म में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदक को प्रपत्र के सभी कॉलम भरने और उपयुक्त वस्तु के बाएं किनारे पर बॉक्स (एस) पर टिक करने की आवश्यकता होती है जहां परिवर्तन/सुधार किया जाना है। प्रपत्र जमा करते समय (मौजूदा कार्ड में बदलाव करने के लिए) किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती हैफॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को जमा करना आवश्यक हैः पैन का प्रमाण (जो वर्तमान में उपयोग में है-आवेदन के शीर्ष पर उल्लिखित) यदि उपलब्ध हो; पहचान का प्रमाण; पते का प्रमाण; जन्म तिथि का प्रमाण (व्यक्ति और एच. यू. एफ. के कर्ता के लिए) मांगे गए परिवर्तनों के समर्थन में प्रमाण *, यदि कोई हो; समर्पण किए गए पैन (ओं) का प्रमाण, यदि कोई हो; पैन के प्रमाण के रूप में कौन से दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं?पैन के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक प्रस्तुत किया जा सकता हैः पैन कार्ड की प्रतिपैन आवंटन पत्र की प्रति तत्काल ईपीएएनपैन सरेंडर के प्रमाण के रूप में कौन से दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं? पैन के समर्पण के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत किया जा सकता हैः पैन कार्ड की प्रतिपैन आवंटन पत्र की प्रति Copy of PAN card Copy of PAN allotment letter पैन सरेंडर के वैध प्रमाण के रूप में कोई अन्य दस्तावेज स्वीकार्य नहीं हैं। यदि पैन सरेंडर करने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा स्रोतःhttps://www.tin-nsdl.com/pan/pan-index.php