भूमिका हरियाणा राज्य के ऐसे बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है और अपनी मंदबुद्धि (आईक्यू 50 से कम हैं) अथवा 100 प्रतिशत शारीरिक निःशक्तता के कारण स्कूल जाने में असमर्थ है। उनके माता-पिता को 1000 रू. प्रति माह की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना की पात्रता प्रार्थी की वार्षिक आय 2,00,000 रू. से कम होनी चाहिए। प्रार्थी के पास मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रार्थी किसी अन्य विभाग से पेंशन प्राप्त न कर रही हो। सलंग्न करने वाले आवश्यक दस्तावेज सिविल सर्जन द्वारा जारी दिव्यांगता से संबन्धित प्रमाण पत्र। वोटर कार्ड, आधार कार्ड, एक फोटो। आई.एफ.एस.सी. नंबर सहित बैंक खाते की फोटो प्रति। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता लाने हेतु पेंशन वितरण का कार्य बैंकों/डाकघरों द्वारा किया जा रहा है। इन सभी स्कीमों के फार्म कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी.) के माध्यम से भरे जायेंगे, व मूल फार्म हर महीने ब्लॉक स्तर पर खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बी.डी.पी.ओ) व शहरी क्षेत्र में नगरपालिका/नगरपरिषद् के कार्यालय में लिये जायेंगे । इसके बाद खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी फार्म की जांच करके जिला समाज कल्याण अधिकारी (डी.एस.डब्लू.ओ.) को पेंशन बनाने की सिफारिश करता है। अधिक जानकारी के सम्पर्क करें जिला स्तर- समाज कल्याण अधिकारी (डी.एस.डब्लु.ओ.) कार्यालय राज्य स्तर- डायरेक्टर (सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग) हरियाणा, एस.सी.ओ. नंबर: 68-70, सेक्टर: 17-ए, चंडीगढ़-160017. फोन नंबर: 0172-2704212. हेल्पलाईन नंबर: 0172-2774017, 2775017 स्रोत: एस एम सहगल फाउंडेशन