योजना का सार और उद्देश्य यह योजना डिसेबिलिटी कार्य विभाग द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, अक्तूबर 2014 में शुरू की गई है। योजना का उद्देश्य प्रि-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्तर पर अध्ययन कर रहे विकलांग छात्रों के अभिभावकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वित्तीय सहायता में छात्रवृत्ति, पुस्तक अनुदान, एस्कोर्ट/रीडर भत्ता आदि शामिल हैं। प्रि-मैट्रिक स्तर के लिए 46,000 छात्रों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। पोस्ट मैट्रिक स्तर के लिए 16,650 छात्रों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इन दोनों छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों की सिफारिश के बाद योग्यता के आधार पर किया जाएगा। यह योजना ई-छात्रवृत्ति पर वैब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन कार्यान्वित की जाएगी और वर्ष 2015-16 से डिटी के द्वारा तैयार की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। छात्रवृत्तियों का मूल्य प्रि-मैट्रिक छात्रवृत्तिः प्रि-मैट्रिक छात्रवृत्ति पूर्व अवधि पाठ्यक्रम हेतु निम्नलिखित को शामिल करती हैः छात्रवृत्ति और अन्य अनुदान; मद अनावासिक छात्र छात्रावास छात्रवृत्ति की दर (प्रतिमाह रूपयों में) शैक्षणिक वर्ष 10 माह को देय हेतु 350 600 पुस्तक और तदर्थ अनुदान (प्रतिवर्ष रूपयों में) 750 1000 भत्ते भत्ते राशि (रूपये में) दृष्टिहीन विद्यार्थियों हेतु मासिक रीडर भत्ता 160 मासिक परिवहन भत्ता, यदि ऐसे विद्यार्थियों जो शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों सहित छात्रावासों में नहीं रहते हैं। 160 पृथक विकलांग (जैसे 80 या उच्च विकलांगता) अनावासिकछात्र/अन्य विशेष विकलांग बच्चों हेतु मासिक एसकोर्ट भत्ता 160 पृथक अस्थि विकलांग विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थानों के छात्रावासों में निवास करते हैं जिनकों सहायक मदद की जरूरत हो मासिक सहायता भत्ता किसी भी कर्मचारी को छात्रावास मदद स्वीकार्य है। 160 मानसिक मंदता और मानसिक रूग्ण विद्यार्थियों को मानसिक कोचिंग भत्ता 240 पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति पूर्ण अवधि पाठ्यक्रम हेतु निम्नलिखित को शामिल करती है। अनुरक्षण भत्ता, पूर्ण अवधि पाठ्यक्रम हेतु विकलांग विद्यार्थियों को अतिरिक्त भत्ता, और प्रतिपूर्ति अनिवार्य धनवापसी रहित शुल्क अध्ययन दौरा प्रकार रिपोर्ट/परियोजनाएं बनाने हेतु टंकण/मुद्रण प्रभार पत्राचार पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु पुस्तक भत्ता विशेष पाठ्यक्रम हेतु बुक बैंक सुविधा समूह अनुरक्षण भत्ता की दर (प्रति माह रुपये में) समूह I चिकित्सायों पाठ्यक्रम में स्नातक डिग्री (एलोपेथिक, भारतीय और अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धाति), अभियांत्रिकी तकनौलजी, योजना, वास्तुकला डिजाईन, फै शन टेक्नॉलोजी, कृषि पशु और संबंद्ध विज्ञान, प्रबंधन, व्यापार वित्त्/प्रशासन, कम्प्युटर विज्ञान/आवेदन। छात्रावास दिवसीय छात्र 1200 550 समूह III समुह I और II बीए/बीएससी/बी.कॉम इत्यादि के अंतर्गत सभी अन्य पाठयक्रमों को करने हेतु स्नातक डीग्री को कवर नही करत 570 300 समूह IV सभी पोस्ट मैट्रिकुल शन नॉन डीग्री पाठयक्रमों हेतु प्रवेश योग्यता हाई स्कूल (कक्षा X) उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र (कक्षा XI और XII); सामान्य और व्यावसायिक स्रोत, आईटीआई पाठयक्रमों पोली टेक्नीक में 03 वर्षीय डिप्लोमा पाठयक्रम,इत्यादि। 380 230 छात्र की विकलांगता के आधार पर अतिरिक्त भत्ते इसके अतिरिक्त योजना के अंतर्गत अध्ययन दौरा प्रभारों, पुस्तक भत्ता, बुक बैंक, टाइपिंग और प्रिटिंग प्रभारों, रीडरभत्ते, एस्कोर्ट भत्ते, कोचिंग भत्ते और विशेष भत्ते आदि का भी प्रावधान है। अनिवार्य गैर-वापसी शुल्क की प्रतिपूर्ति अध्येयताओं को नामांकन/पंजीकरण,टयूशन, खेलकूद,यूनियन,पुस्तकालय,मैगजीन,मेडिकल जांच और अध्येयता द्वारा संस्थान अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड को अनिवार्यतः देय अन्य शुल्कों का भुगतान किया जाएगा। जमानत राशि, सिक्योरिटी जमा जैसी वापसनीय जमायें इसमें शामिल नही होंगी। आवेदन कैसे करें वर्ष 2014-15 के लिएः योजना का राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के अध्ययन से कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसलिए उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को उनके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भेजने चाहिए। लाभार्थियों का चयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाएगा और चयनित उम्मीदवारों की सूची विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग को भेजी जाएगी। वर्ष 2015-16 से आगेः योजना का कार्यान्वयन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनौलॉजी विभाग द्वारा विकसित किये जा रहे नेशनल ई-स्कॉलरशिप पोर्टल के तहत किया जायेगा। उम्मीदवार उस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन और चयन की प्रक्रिया क) विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग योजना के विवरणों की घोषणा करेगा और अग्रणी समाचार पत्रों और वैबसाइटों और अन्य मीडिया संगठनों के माध्यम से एक विज्ञापन जारी करते हुए आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। आवेदन पत्र इस उद्देश्नार्थ विकसित किये जाने वाले एक ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंध आवेदन प्रोग्राम के माध्यम से आमंत्रित किये जायेंगे। ख) आवेदक, अपने आवेदन पत्र, आवेदन पत्र प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तारीख तक ऑनलाइन के तहत प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित प्रपत्र में विधिवत भरे हुए सभी अपेक्षित दस्तावेज यथा फोटोग्राफ, आयु का प्रामण, विकलांगता प्रमाण पत्र, माता-पिता की आय का प्रमाण पत्र आदि ऑनलाइन सिस्टम में अपलोड किये जायेंगे। ग) ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद उम्मीदवार उस स्कूल/संस्थान को, जिसमें वे पढ़ रहे हैं, आवेदन का प्रिंट आउट प्रस्तुत करेंगे। स्कूल/संस्थान आवेदन में उल्लिखित आयु, जन्म तिथि, विकलांगता प्रमाण पत्र, कोर्स की मान्यता प्राप्त शुल्क आदि जैसे तथ्यों का आवश्यक प्रमाणनन करने हेतु संबंधित राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को अग्रेषित करेंगे। राज्य शिक्षा विभाग संबंधित संस्थान की मान्यता सहित अपेक्षित आवश्यक जांच-पड़ताल करेगा और आवेदन को अपनी संस्तुति के साथ विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग को अग्रेषित करेगा। घ) अंतिम चयन अन्यों के साथ संबंधित राज्य को उपलब्ध छात्रवृत्तियों के मद्देनजर राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की सिफारिशों के आधार पर विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया जायेगा। किसी राज्य को उपलबध छात्रवृत्तियों की संखया का निर्णय भारत के कुल विकलांग व्यक्तियों की संखया की तुलना में राज्य के विकलांग व्यक्तियों की संखया के प्रतिशत के आधार पर किया जायेगा। ड.) यदि कोई उम्मीदवार किसी एक राज्य का स्थायी निवासी है और दूसरे राजय में अध्ययन कर रहा है तो उसका आवेदन पर उसके पैतृक राज्य की छात्रवृत्ति के अंतर्गत विचार किया जायेगा और उसके आवेदन को उस राज्य के शिक्षा विभाग की, जिसका वह नागरिक है, संस्तुति की आवश्यकता होगी। च) चयन हेतु मेरिट मापदंडः निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखा जायेगा : योजना में उल्लिखित अनुसार पात्रता शर्तें पूर्ण करना। राज्य शिक्षा विभाग की सिफारिश। राज्य को उपल्बध छात्रवृत्तियां। अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों के संबंध में उम्मीदवार की मैरिट। अ) अंकों की प्रतिशतता समान होने की दशा में विकलांगता की प्रतिशतता को ध्यान में रखा जायेगा अर्थात अधिक विकलांगता वाला उम्मीदवार प्राथमिकता प्राप्त करेगा। फिर भी समान रहने की दशा में आयु को ध्यान में रखा जायेगा अर्थात बड़ी आयु के उम्मीदवार को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। नोट : वर्ष 2014-15 के लिये योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जायेगी जो अपनी सुविधा के अनुसार आवेदन आमंत्रित करेंगे और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को उपलब्ध छात्रवृत्तियों की अधिकतम संखया के मद्देनजर उम्मीदवारों का चयन करेंगे। उम्मीदवारों का चयन ऊपर उल्लिखित विस्तृत मानदंडों के आधार पर किया जायेगा। चयन हो जाने के बाद चयनित उम्मीदवारों की सूची विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग को भेजी जायेगी। धन मंजूर की जाने की प्रक्रिया वर्ष 2014-15 के लिएः विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को धन उनके अनुमानित आवंटन और उनके द्वारा अग्रेषित चयनित उम्मीदवारों की संखया क आधार पर जारी करेगा। लाभार्थियों को छात्रवृत्ति राशि राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा जारी की जायेगी। वर्ष 2015-16 से आगे : छात्रवृत्ति राशि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनौलॉजी विभाग द्वारा विकसित किये जा रहे ऑनलाइन वैब पोर्टल ''नेशनल ई-स्कॉलरशिप पोर्टल'' के माध्यम से लाभार्थियों को सीधे जारी की जायेगी। धन प्रवाह तंत्र वर्ष 2014-15 के लिए विकलांग जनसशिक्त सशक्तिकरण विभाग --------------राज्य/सरकार!खंड राज्य क्षेत्र----------लाभार्थी वर्ष 2014-15 के लिए विकलांग जनसशिक्त सशक्तिकरण विभाग---------------लाभार्थी स्त्रोत : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,भारत सरकार।