इस छात्रवृत्ति के लिए कौन आवेदन कर सकता है? भारत के मान्यताप्राप्त संस्थानों में मान्यताप्राप्त मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत वे सभी अनुसूचित जाति के विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं जिनके माता-पिता/अभिभावक की आय, शैक्षिक सत्र 2013-14 से, 2.50 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं हो। कहां आवेदन करें? पात्र विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाति है कि वे अपने संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, अर्थात् जहां वे स्थायी रूप से रहते हैं, के संबंधित स्वीकृति और संवितरण प्राधिकारी को आवेदन करें। इस प्रयोजनार्थ अलग-अलग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अलग-अलग नामजद प्राधिकारी हैं, यथा शैक्षिक संस्थानों प्रमुख/जिला समाज कल्याण अधिकारी/समाज कल्याण निदेशालय/जिला शिक्षा अधिकारी आदि। कब आवेदन करें? विद्यार्थी को शैक्षिक संस्थान में प्रवेश लेने के तत्काल बाद छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहिए। कैसे आवेदन करें? विद्यार्थी को इस प्रयोजनार्थ संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहिए। अलग-अलग राज्यों के आवेदन प्रपत्र अलग-अलग हो सकते हैं और वे संबंधित स्वीकृति और संवितरण प्राधिकारियों/शैक्षिक संस्थानों के पास उपलब्ध होते हैं। संबंधित शैक्षिक संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत अग्रेषित पूर्ण आवेदन-पत्र, निर्धारित समयावधि के भीतर, संबंधित स्वीकृति एवं वितरण प्राधिकारी को भेजा जाना चाहिए। जो विद्यार्थी अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से बाहर अध्ययन कर रहे हैं उन्हें अपना आवेदन अपने राज्य के समाज कल्याण निदेशक (या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर के स्वीकृति एवं वितरण प्राधिकारी) को भेजना चाहिए, अर्थात् जहां के वे स्थायी रूप से रहने वाले हैं। कितनी सहायता मिलती है? छात्रवृत्ति का मूल्य सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिया गया है। कठिनाई होने पर किससे संपर्क करें? यदि कोई कठिनाई हो तो विद्यार्थी को संबंधित स्वीकृति एवं वितरण प्राधिकारी और/अथवा निम्नलिखित में से किसी भी अधिकारी से संपर्क करना चाहिए :- जिला समाज कल्याण अधिकारी। संबंधित राज्य का समाज कल्याण निदेशक। अतिरिक्त ब्यौरों के लिए कृपया संपर्क करें : निदेशक (एससीडी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (भारत) फोन : 91-11-23387430 स्त्रोत: सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय