भूमिका इस योजना में व्यावसायिक, गैर-व्यवसायिक, तकनीकी, गैर-तकनीकी पाठ्यक्रमों के साथ ही दूरस्थ एंव सतत शिक्षा पत्राचार पाठयक्रम भी शामिल है, इस योजना की शुरूआत 1944-45 के दौरान हुई और इसे समय-समय पर संशोधित किया गया। इस योजना का आखिरी संशोधन 01-07-2010 को हुआ था। प्रमुख विशेषताएं केंद्र प्रायोजित योजना जिसका क्रियान्वयन राज्य सरकार एंव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन करते है। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की अधिक एंव उपरोक्त प्रतिबद्ध देयता पर 100% केन्द्रीय सहायता। पोस्ट-मेट्रिकुलेशन या पोस्ट-सेकन्डेरी पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को यह योजना वित्तीय सहायता प्रदान कराती है। केवल भारत में अध्ययन के लिए ही यह छात्रवृत्ति उपलब्ध है। संबंधित राज्य सरकार एंव संघ राज्य क्षेत्र से ही छात्र को छात्रवृत्ति पुरस्कृत की जाएगी। बुक बैंक स्थापित करने के लिए यह योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की केंद्रीय सहायता को भी शामिल करती है। योग्यता यह छात्रवृत्ति उन छात्रों को प्रदान की जाएगी जिनके माता-पिता/संरक्षकों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख से ज्यादा न हो। एक ही माता-पिता के एक से अधिक बच्चे इस छात्रवृत्ति के लिए मान्य है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा या उच्च माध्यमिक या किसी भी उच्च परीक्षा में पास अनुसूचित जनजाति छात्र इस योजना के लिए योग्य है। मान्यता प्राप्त संस्थानों में सभी पोस्ट-माध्यमिक पाठ्यक्रम या पोस्ट मैट्रिक परीक्षा के अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति उपलब्ध है केवल विमान रखरखाव इंजीनियर पाठ्यक्रम एंव प्राइवेट पायलट लाइसेंस पाठ्यक्रम को छोड़कर। पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ रहे छात्र भी योग्य है। पूर्णकालिक पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए कार्यरत छात्र जो कि बिना वेतन छुट्टी पर हो वे भी पाठ्यक्रम हेतु योग्य है। इस योजना के तहत छात्रवृत्ति धारक किसी और अन्य छात्रवृत्ति/वजीफे के लिए मान्य नहीं होगा। कोई छात्र यदि पूर्व-परीक्षा में किसी भी प्रशिक्षण केंद्र से सरकार द्वारा मुहया वित्तिय सहायता के साथ प्रशिक्षण ले लेता है ऐसे में वह छात्र पात्र नहीं होगा। लाभ संस्थान या विश्वविद्यालय/बोर्ड को स्कॉलर (छात्र) द्वारा अनिवार्य रूप देय फीस जैसे नामांकन/पंजीकरण, ट्यूशन, खेल, यूनियन, पुस्तकालय, पत्रिका, मेडिकल परीक्षा एंव ऐसी ही अन्य फीस। अध्ययन यात्रा हेतु अधिकतम शुल्क 1600/- रु. तक प्रति वर्ष। टाइपिंग एंव मुद्रण थीसिस पर शोध छात्रों हेतु 1600/-रु. का अधिकतम शुल्क। अक्षमता की विभिन्न डिग्री हेतु अक्षम अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए निर्धारित दरों पर अतिरिक्त वृति। पत्राचार पाठ्यक्रम छात्रों के पाठ्यक्रम की अदायगी या प्रतिपूर्ति के अलावा, अनिवार्य/निर्धारित पुस्तकें हेतु 1200/- रु. की वार्षिक वृत्ति। रखरखाव भत्ता नीचे दिया गया है- समूह पाठ्यक्रम छात्रावासी दिवाछात्र समूह-I (i) मेडिसन (एलोपैथिक, भारतीय एंव अन्य मान्यता-प्राप्त मेडिसन प्रणाली) इंजीनीयरिंग, तकनीकी, नियोजन, वास्तुशिल्प, डिजाइन, फैशन टेक्नॉलॉजी, कृषि, पशु चिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान, प्रबंधन, व्यावसायिक/प्रशासन, कम्प्यूटर विज्ञान/एप्लीकेशन आदि में एम.फिल., पीएच.डी एंव पोस्ट डॉक्टरल शोध सहित डिर्गी एंव पोस्ट स्नातक स्तर तक के पाठ्यक्रम। (ii) कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस पाठ्यक्रम ( हेलिकॉप्टर पायलट तथा मल्टी इंजन रेटिंग सहित) (iii) प्रबंधन एंव मेडिसन की विभिन्न शाखाओं में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रम (iv) सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए./सी.एस./आई.सी.एफ.ए. आदि. (v) एम.फिल., पीएच.डी. एंव पोस्ट डॉक्टरल शोध (डी. लिट.,डी.विज्ञान आदि.) – a) समूह II में मौजूदा पाठ्यक्रम b) समूह III में मौजूदा पाठ्यक्रम (vi) एल.एल.एम. 1200 550 समूह- II (i) डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र हेतु अग्रणी स्नातक/पोस्ट स्नातक पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश लिए कम से कम (10+2) बारहवीं की योग्यता चाहिए जैसे फार्मेसी (बी फार्मा), नर्सिंग(बी फार्मा), एलएलबी, बीएफएस, अन्य पैरा मेडिकल की शाखाओं जैसे रीहबिलटैशन,डाइअग्नास्टिक्स आदि, जनसंचार, होटल प्रबंधन एंव केटरींग, ट्रैवल/पर्यटन/आतिथ्य प्रबंधन,इंटीरियर डेकोरेटर,नूट्रिशन एंव डाइअटेटिक्स, वाणिज्यिक कला, वित्तिय सेवा (बैंकिंग, बीमा, कर-निर्धारण आदि) (ii) पोस्ट स्नातक पाठ्यक्रम समूह-I में शामिल नहीं है जैसे-एम.ए./एम.एससी./एम.कॉम./एम.एड./एम.फार्मा. आदि| 820 530 समूह- III स्नातक डिग्री के सभी अग्रणी पाठ्यक्रम समूह I एंव II में शामिल नहीं है जैसे- बीए/बी.एससी/बी.कॉम आदि| 570 300 समूह- IV सभी पोस्ट-मैट्रिक परीक्षा स्तर के नॉन-डिग्री पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश के लिए योग्यता हाई स्कूल(कक्षा X) है। जैसे-उच्च माध्यमिकप्रमाणपत्र(कक्षा XI एंव XII); सामान्य एंव वोकेशनल स्ट्रीम दोनों, आईटीआई स्ट्रीम, पॉलिटेक्निक में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम आदि| 380 230 निर्धारित दरों पर ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बुक बैंक हेतु केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है। डिग्री कोर्स हेतु दो छात्रों के लिए अधिकतम सीमा 7500/- रु की तथा पोस्ट-ग्रैजुएशन पाठ्यक्रम हेतु प्रति छात्र 5000/- रु की अधिकतम सीमा है। योजना की प्रगति इस योजना के तहत, 11 वीं पंचवर्षीय योजना (2007-08 से 2011-12) के दौरान, 68.43 लाख छात्रों को कवर करने के लिए 2118.44 करोड़ रु. जारी किए गए। 2012-13 वित्तिय वर्ष के दौरान, बीई 748.50 करोड़ं रु है इसके अतिरिक्त अभी तक 15 लाख छात्रों को कवर करने के लिए 483.43 जारी किए जा चुके हैं। स्रोत: भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय