खाद्य क्षेत्र में ई-कॉमर्स के विकास को देखते हुए, ऑनलाइन बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए ई-कॉमर्स खाद्य व्यवसाय संचालकों द्वारा अनुपालन महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुपालन पारदर्शिता और विश्वास को भी बढ़ावा देता है, यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों को सुरक्षित और सही तरीके से प्रस्तुत उत्पाद प्राप्त हों। विनियामक आवश्यकताओं का पालन करके, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को समग्र रूप से मजबूत बनाने में योगदान करते हैं और खाद्य जनित बीमारियों और धोखाधड़ी प्रथाओं से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद करते हैं। ई-कॉमर्स FBO के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक है अंतिम मील डिलीवरी कर्मियों के प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि डिलीवरी स्टाफ खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता प्रथाओं में अच्छी तरह से प्रशिक्षित हो। इस प्रशिक्षण में संदूषण को रोकने के लिए भोजन की सुरक्षित हैंडलिंग और परिवहन, साथ ही व्यक्तिगत स्वच्छता और उचित स्वच्छता प्रक्रियाओं को शामिल किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, FBO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्रॉस संदूषण के जोखिम से बचने के लिए खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुओं को अलग-अलग वितरित किया जाए, जिससे उपभोक्ता स्वास्थ्य की सुरक्षा हो सके। इसके अलावा, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर किए गए किसी भी उत्पाद के दावे को उत्पाद के भौतिक लेबल पर दी गई जानकारी के साथ पूरी तरह से संरेखित किया जाना चाहिए। उत्पाद पैकेजिंग पर प्रमाणित न किए गए किसी भी दावे को ऑनलाइन नहीं दिखाया जाना चाहिए। भ्रामक या असमर्थित दावों के प्रसार को रोकने के लिए यह उपाय महत्वपूर्ण है, जिसके परिणामस्वरूप नियामक कार्रवाई हो सकती है और उपभोक्ता का विश्वास कम हो सकता है। ई-कॉमर्स FBO के पास यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र होना चाहिए कि उनके प्लेटफ़ॉर्म पर सूचीबद्ध उत्पाद FSS (लेबलिंग और डिस्प्ले) विनियम, 2020 के अनुपालन में हों। उपभोक्ता का विश्वास बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि डिलीवर किए जा रहे खाद्य उत्पादों की शेल्फ लाइफ पर्याप्त हो। FSSAI के अनुसार डिलीवरी के समय उत्पादों की शेल्फ लाइफ कम से कम 30% या एक्सपायरी से कम से कम 45 दिन पहले होनी चाहिए। पारदर्शिता के प्रति FSSAI की प्रतिबद्धता के अनुरूप, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म को विक्रेताओं के FSSAI लाइसेंस/पंजीकरण नंबर और खाद्य व्यवसाय संचालकों द्वारा प्राप्त स्वच्छता रेटिंग को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस अभ्यास से उपभोक्ता का विश्वास बढ़ेगा और उन्हें अधिक सूचित खरीदारी निर्णय लेने में मदद मिलेगी। यह दोहराया जाता है कि कोई भी ई-कॉमर्स एफबीओ किसी भी खाद्य व्यवसाय संचालक [विक्रेता] को उनके वैध एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण प्रदर्शित किए बिना अपने प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध नहीं करेगा। स्रोत : भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI)