<p style="text-align: justify;">आयकरदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से <a title="नए विंडो में खुलने वाली अन्य वेबसाइट लिंक" href="incometax.gov.in" target="_blank" rel="noopener">incometax.gov.in</a> पोर्टल पर आयकर फॉर्म 15सी ए/15सीबी भरने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए इसे मैनुअल फॉरमेट में जमा कराने का फैसला किया गया है।</p> <p style="text-align: justify;"><img class="image-inline" src="https://static.vikaspedia.in/mediastorage/image/NPIC-202161510228-696x438.jpg" width="146" height="128" /></p> <p style="text-align: justify;">अब आयकरदाता 30 जून 2021 तक मैनुअल प्रारूप में फॉर्म भरकर अधिकृत डीलरों के पास जमा करा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि अधिकृत डीलरों को फॉरेन रेमिटेंट्स यानि विदेश में धन भेजने के उद्देश्य से भरे जाने वाले ये फॉर्म 30 जून तक स्वीकार करने को कहा गया है। डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर लेने के लिए नए ई-फाईलिंग पोर्टल पर ऐसे फॉर्म अपलोड करने की सुविधा बाद में उपलब्ध कराई जाएगी।</p> <p style="text-align: justify;">आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार 15सीए/15सीबी फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कराने की जरूरत है। अभी करदाता ये फॉर्म भरने के लिए फॉर्म 15सीबी में सनदी लेखाकार प्रमाण पत्र के साथ, फॉर्म-15सीए उपलोड कर सकते हैं।</p> <p style="text-align: justify;">स्त्रोत : समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी।</p>