उपभोक्ता मामलों के विभाग ने लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज), (दूसरा संशोधन) नियम 2022 के तहत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को एक वर्ष की अवधि के लिए क्यूआर कोड के माध्यम से कुछ अनिवार्य घोषणाओं को घोषित करने की अनुमति दी है, यदि पैकेज में ही घोषित नहीं किया गया है। यह संशोधन उद्योग को क्यूआर कोड के माध्यम से विस्तृत जानकारी को डिजिटल रूप में घोषित करने की अनुमति देगा। यह महत्वपूर्ण घोषणाओं को पैकेज में लेबल पर प्रभावी ढंग से घोषित करने की अनुमति देगा जबकि अन्य वर्णनात्मक जानकारी क्यूआर कोड के माध्यम से उपभोक्ता को दी जा सकती है। विभाग इस डिजिटल युग में क्यूआर कोड के माध्यम से अनिवार्य घोषणा घोषित करने के लिए प्रौद्योगिकी के अधिक से अधिक उपयोग को सक्षम करने के लिए जिसे निर्माता या पैकर या आयातक के पते, वस्तु का सामान्य या सामान्य नाम, आकार जैसी घोषणाओं को देखने के लिए स्कैन किया जा सकता है। और टेलीफोन नंबर और ई-मेल पते को छोड़कर वस्तु और ग्राहक सेवा विवरण का आयाम। इससे पहले, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों सहित सभी पूर्व-पैकेज्ड वस्तुओं को पैकेज पर लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज), नियम 2011 के अनुसार सभी अनिवार्य घोषणाओं को घोषित करना आवश्यक है। सोर्स: पीआईबी