विद्युत सुरक्षा विनियम आवश्यक सुरक्षा प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और बिजली के संयंत्र तथा बिजली की लाइनों सहित इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन और बिजली के उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार या आपूर्ति या उपयोग में लगे व्यक्ति पर लागू होते हैं। विद्युत उत्पादन कम्पनियों, पारेषण कम्पनियों और वितरण कम्पनियों सहित सभी विद्युत आपूर्तिकर्ताओं को विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सुरक्षा उपायों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक विद्युत सुरक्षा अधिकारी (ईएसओ) को नामित करना होगा। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता या स्वामी बिजली की लाइनों और उपकरणों पर प्रचालन और कार्य करने के लिए योग्य व्यक्ति को नामित करेगा। उत्पादन स्टेशन, पारेषण और वितरण प्रणाली के संचालन और रखरखाव के लिए नियोजित या नियुक्त इंजीनियर और पर्यवेक्षक ने प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। पावर, इन्सुलेशन और अनुमानित फॉल्ट करंट के लिए सभी विद्युत आपूर्ति लाइनें और उपकरण पर्याप्त रेटिंग के होंगे और उनमें पर्याप्त यांत्रिक शक्ति होगी। बिजली की आपूर्ति शुरू करने से पहले उपभोक्ता के इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की सुरक्षा के लिए परीक्षण और सत्यापन किया जाना चाहिए। उपभोक्ता इंस्टॉलेशन और उपकरणों को किसी भी लीकेज करंट से मुक्त होना चाहिए जो सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। इसकी पुष्टि इंस्टॉलेशन या उपकरणों के इन्सुलेशन प्रतिरोध को मापकर की जानी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में बिजली के उपयोग को रेज़ीडुअल करंट डिवाइस (आरसीडी) द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, जो सुरक्षित सीमा से अधिक रेज़ीडुअल करंट का पता लगाने पर स्वचालित रूप से आपूर्ति को काट देगा। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कार्य जिसमें जोड़, परिवर्तन, मरम्मत शामिल है, लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार द्वारा किया जाएगा और उसकी ओर से सक्षमता प्रमाणपत्र रखने वाले व्यक्ति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा जारी परमिट रखने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाएगा । सीईए (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियमन, 2023